अधिग्रहित भवन के कमरों को आवश्यकता अनुरूप कक्ष रूप में विकसित कर उपयोग में लाया जाए-जिलाधिकारी।

रामचंद्र मिशन आश्रम के आंशिक भाग को अधिग्रहित किया। शाहजहांपुर। जिला मजिस्ट्रेट इन्द्र विक्रम सिंह, ने तत्काल प्रभाव से कोरोना के सक्रमण से बचाव हेतु चिकित्सको एवं अन्य चिकित्सीय स्टाफ को निश्क्रिय एवं सक्रिया संगरोध फैसिलिटी क्वारंटीन किये जाने हेतु जनपद के निम्न भवन / परिसर को सम्पूर्ण रूप से अन्य समस्त संसाधनों एवं आवष्यक व्यवस्थाओं

रामचंद्र मिशन आश्रम के आंशिक भाग को अधिग्रहित किया।

शाहजहांपुर।

जिला मजिस्ट्रेट इन्द्र विक्रम सिंह, ने तत्काल प्रभाव से कोरोना के सक्रमण से बचाव हेतु चिकित्सको एवं अन्य चिकित्सीय स्टाफ को निश्क्रिय एवं सक्रिया संगरोध फैसिलिटी क्वारंटीन किये जाने हेतु जनपद के निम्न भवन / परिसर को सम्पूर्ण रूप से अन्य समस्त संसाधनों एवं आवष्यक व्यवस्थाओं सहित अग्रिम आदेशों तक अधिग्रहित किया है।

डीएम ने राम चन्द्र मिषन आश्रम, आंषिक भाग (1-डाॅर्मेटरी हाॅल, 2- ट्रेनिंग हाॅल, 3-ड्यूटी रूप-गेट नं0-1) को मुख्य चिकित्साधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, शाहजहाँपुर के निवर्तन में रखते हुए निर्देषित किया है कि वह रामचन्द्र मिशन आश्रम के स्वामी/प्रबन्धक को उक्त आदेश हस्तगत कराना सुनिष्चित करें तथा अधिग्रहीत भवन के कमरों को आवश्यकतानुसार  कक्ष के रूप में विकसित कर उपयोग में लाएं।         

उक्त हेतु निम्नव्त शर्ते लागू होंगीः-अधिग्रहित भवन / परिसर के स्वामी / प्रबन्धक द्वारा सव्यं / मुख्य चिकित्साधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, शाहजहाँपुर की टीम के साथ उपस्थित होकर अधिग्रहित परिसर की सुपुर्दगी के समय एवं अधिग्रहित अवधि के दौरान नियमित रूप से बिजली, पानी आदि आवश्यक एवं बुनियादी सुविधाएं इत्यादि उपलब्ध कराई जायेगी।

मुख्य चिक्तिसाधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, शाहजहाँपुर के निर्देशन में अधिग्रहित रामचन्द्र मिषन आश्रम के भवन एवं परिसर को दैनिक साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिष्चत की जायेगी। साथ ही उनके द्वारा दैनिक रूप से अधिग्रहित भवन एवं परिसर की साफ-सफाई का सत्यापन किया जायेगा। अधिग्रहित भवन एवं परिसर को पुनः सुपुर्दगी के समय चिकित्सा विभाग द्वारा विसंक्रमित करने के उपरान्त ही उनके स्वामी / प्रबंधक को सुपुर्द किया जाएगा।     

उन्होंने रामचन्द्र मिषन्द्र, के भवन एवं परिसर के स्वामी/प्रबंनधक को निर्देशत किया  है कि उक्त कार्या में किसी प्रकार की लापरवाही/उदासीनता अथवा विलम्ब नही किया जाए। अधिग्रहित भवन/ परिसर का कब्जा आज ही मुख्य चिकित्साधिकारी एवं मुख चिकित्सा अधीक्षक, शाहजहाँपुर को सुपुर्द किया जाए।

About The Author: Swatantra Prabhat