कोटा निलंबन के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा हुआ दर्ज
ब्यूरो रिपोर्ट -जयदीप शुक्ला
गोण्डा-
जनपद के विकास खंड बेलसर अन्तर्गत ग्रामसभा ऐलि परसौली के कोटेदार द्वारा निरंतर उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन,वितरण प्रणाली में अनियमितता व कालाबाजारी के चलते उप जिलाधिकारी राजेश कुमार के निर्देश पर कोटा निलंबित करते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया है।
उप जिला अधिकारी कार्यालय द्वारा गठित जांच टीम में शामिल नायब तहसीलदार धर्मेंद्र कुमार व पुर्ति निरीक्षक अतुल श्रीवास्तव द्वारा जब ऐलि परसौली के कोटेदार विश्वनाथ सिंह के दुकान गोदाम पर जांच की गई तो काफी अनियमितता पाई गई।
स्टॉक सत्यापन के समय कोटेदार द्वारा स्टॉक रजिस्टर में काफी त्रुटियां पाई गई।खाद्यान उठान के बाद सत्यापन तक नही कराया गया।रजिस्टर में वितरण व अवशेष की प्रविष्टियों को भी अंकित नही पाया गया। वहीं 18 अप्रैल तक उठाये गए खाद्यान व वितरण के पश्चात बचने वाले खाद्यान में 12.78 कुंतल गेंहू व 5.72 कुंतल चावल अवशेष होना चाहिए जोकि गायब मिले।
वहीं क्षेत्रीय लेखपाल के समक्ष दर्जनों ग्रामीणों ने बयान दिया कि कोटेदार द्वारा निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान दिया जाता है।
वहीँ अन्य दर्जनों उपभोक्ताओं द्वारा ये भी बयान दिया गया कि कोटेदार द्वारा कभी भी समय से व निर्धारित मात्रा में राशन नही दिया जाता।वितरण अधिकारी के उपस्थिति में राशन देते हैं बाद में नही देते।ई पास मशीन में कोटेदार द्वारा अंगूठा लगवा लिया जाता है और बाद में खाद्यान्न नही दिया जाता।इसकी शिकायत करने पर कोटेदार द्वारा गाली गलौज की जाती है।
कोटेदार द्वारा उक्त कालाबाजारी,दबंगई व अनियमितताओं को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर कोटा निलम्बित करने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है।