थाना धाता पुलिस ने जिला बदर अभियुक्त को किया गिरफ्तार
फतेहपुर ,जिला मजिस्ट्रेट फतेहपुर के वाद संख्या 00139/2020 अन्तर्गत धारा ¾ गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 मे जिला मजिस्ट्रेट फतेहपुर द्वारा दिनांक 05.02.2020 को अभियुक्त सुभाष पासी पुत्र बउखल पासी निवासी रसूलपुर थाना धाता फतेहपुर को छः माह के लिये जिला बदर किया गया था। परन्तु अभियुक्त सुभाष पासी जो माननीय न्यायालय के आदेश जिला बदर का उल्लंघन करते हुये घर पर मौजूद था । दिनाँक 16.04.2020 के उ0नि0 महेश कुमार सिंह मय हमराहीगण द्वारा अभियुक्त सुभाष पासी उपरोक्त उसके इस कृत्य से अवगत कराते हुये अन्तर्गत धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1970 का दण्डनिय अपराध के अन्तर्गत कारण गिरफ्तारी बताते हुये मौके पर हिरासत पुलिस मे लिया गया । जिसके सम्बन्ध में थाना धाता पर मु0अ0स0 68/2020 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1970 का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को जेल भेजा गया। गिरफ्तार हुवा अभियुक्त सुभाष पासी पुत्र बउखल पासी निवासी रसूलपुर थाना धाता फतेहपुर उम्र करीब 24 वर्ष । गिरफ्तारी की टीम- उ0नि0 महेश कुमार सिंह 2. का0 ओम प्रकाश 3. कां0 रामसूरत मौर्या 4. का0 अजीत सिंह यादव