ब्यूरो रिपोर्ट -जयदीप शुक्ला
गोण्डा-
जनपद में जिलाधिकारी का निर्देश जारी होते ही सिटी मजिस्ट्रेट व जनपद की पुलिस ने अभियान चलाकर अनावश्यक खुली दुकानें तत्काल बन्द करवा दी।
दरअसल जिलाधिकारी ने निर्देश दिया था कि जनपद में सिर्फ आवश्यक राशन,सब्जी फल व मेडिकल स्टोर की ही दुकाने खुली रहेगी।
बाकी दुकानों कोरोना वायरस से सुरक्षा के मद्देनजर बंद रखी जाए।
जिसके अनुपालन में सिटी मजिस्ट्रेट व पुलिस कर्मियों ने जनपद के शहर व ग्रामीण अंचल में स्थापित बाजारों में खुली दुकानों को तत्काल प्रभाव से बंद करवा दिया। सिर्फ फल सब्जी दवा व परचून की दुकाने खुली रही।
जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन बंसल ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए निर्देश जारी किया है जिसके तहत जनपद में कहीं भी 5 लोगों से अधिक लोग एकत्रित नही हो सकते। राशन सब्जी दवा आदि आवश्यक वस्तुओं से संबंधित दुकान ही खुलेंगी।
किसी भी प्रकार की जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए संबंधितों को निर्देशित कर दिया गया है। किसी प्रकार के धार्मिक सामाजिक आध्यात्मिक आयोजनों को करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। साप्ताहिक लगने वाली बाजारों पर भी रोक लगा दी गयी है।
किसी भी प्रकार के सरकारी या गैर सरकारी निर्माण कार्य पर भी रोक लगा दी गयी।
चकबं 7 न्यायालय में न्यायिक कार्य को भी 2 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। निर्देशों का पालन न करने वाला पर दंडनीय कार्यवाही भी की जाएगी।