शस्त्र लाइसेंस 29 जून 2020 तक कराएं एन0डी0ए0एल0 पोर्टल पर दर्ज, नहीं हो जाएंगे अवैध

अमेठी। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) वंदिता श्रीवास्तव ने बताया कि आयुध नियम के अनुसार अभिलेखों का इलेक्ट्रानिक विधान के रूप में अनुरक्षण और अनुज्ञप्तियों की समेकन सम्बन्धी कार्यवाही दिनांक 29 जून 2020 तक है। उन्होंने बताया कि जिन वैध शस्त्रधारियों के लाइसेंस एन0डी0ए0एल0 पर पंजीकृत नहीं हो सके हैं, वे जनपद के कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर आयुध

अमेठी।  अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) वंदिता श्रीवास्तव ने बताया कि आयुध नियम के अनुसार अभिलेखों का इलेक्ट्रानिक विधान के रूप में अनुरक्षण और अनुज्ञप्तियों की समेकन सम्बन्धी कार्यवाही दिनांक 29 जून 2020 तक है।

उन्होंने बताया कि जिन वैध शस्त्रधारियों के लाइसेंस एन0डी0ए0एल0 पर पंजीकृत नहीं हो सके हैं, वे जनपद के कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर आयुध लिपिक से सम्पर्क कर अपने शस्त्र लाइसेंस को दिनांक 29 जून 2020 तक एन0डी0ए0एल0 पोर्टल पर पंजीकृत कराकर यू0आई0एन0 नम्बर प्राप्त कर लें।

उन्होंने बताया कि ऐसे शस्त्र लाइसेंस जो दिनांक 29 जून 2020 तक एन0डी0ए0एल0 एलिस पोर्टल पर अपलोड नहीं होंगे वे दिनांक 30 जून 2020 से अवैध माने जायेंगे।

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