अलीगढ़।
उप कृषि निदेशक अनिल कुमार ने बताया कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को फसल सत्र खरीफ-2020 से सभी कृषकों के लिये स्वैच्छिक कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि केसीसी धारकों को अब बैंक द्वारा फसल बीमा कराने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकेगा, ऋणी किसान स्वेच्छा से अपनी फसल का बीमा कराने या न कराने के लिये स्वतंत्र है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि फसली ऋण लेने वाले किसान यदि अपनी फसलों का बीमा नहीं कराना चाहते हैं तो बैंक शाखा स्तर पर जहां से उनको फसली ऋण की सुविधा प्राप्त हुई है वहां 24 जुलाई 2020 तक लिखित रूप में अवगत करा दें, अन्यथा कृषक के बैंक खाते से बैंक द्वारा फसल बीमा का प्रीमियम काट लिया जाएगा।