लॉकडाउन में रात 10 से 5,पर बाजार उसी समय पर खुलेंगे

अलीगढ़। बाजार में लोगों की भीड़ नियंत्रित रखने के लिए जिला प्रशासन के स्तर से एक बार फिर नियमावली जारी की गई है।इसके तहत नाइट लाकडाउन का समय जरूर 9 के बजाय 10 बजे से 5 बजे तक कर दिया गया है, मगर कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाजार पुराने समयानुसार दो शिफ्ट में खोलना तय

अलीगढ़।

बाजार में लोगों की भीड़ नियंत्रित रखने के लिए जिला प्रशासन के स्तर से एक बार फिर नियमावली जारी की गई है।
इसके तहत नाइट लाकडाउन का समय जरूर 9 के बजाय 10 बजे से 5 बजे तक कर दिया गया है, मगर कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाजार पुराने समयानुसार दो शिफ्ट में खोलना तय किया गया है।


वहीं, पुराने शहर में लागू किए गए एक दिन एक साइड का बाजार खोलने संबंधी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं और तहसील स्तर पर एसडीएम ने अपने-अपने स्तर से प्रतिबंध के फैसले लिए हैं।


सिटी मजिस्ट्रेट विनीत कुमार सिंह के अनुसार शहर में बाजार जिस तरह दो शिफ्ट में खुल रहा था, उसी अनुसार खुलेगा। जिसके तहत सुबह 7 बजे से 11 बजे तक किराना, दूध, अंडा, ब्रेड समेत अन्य खानपान की दुकानें खुल सकेंगी। इस दौरान कचैड़ी, नाश्ता, सब्जी व फल आदि की ढकेल भी लग सकेंगी। ,

इसके अलावा दूसरी शिफ्ट में 12 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेगा। होटल-रेस्टोरेंट रात 9 बजे तक खुल सकेंगे। इसके अलावा मॉल, धार्मिक स्थल खुलने की व्यवस्था पूर्ववत रहेगी।
रात में किसी तरह की गतिविधि कहीं नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन में भी किसी तरह की गतिविधि नहीं होगी। वहां सभी व्यवस्थाओं की होम डिलीवरी व्यवस्था लागू रहेगी।

वहीं पुराने शहर के बाजारों में चल रही एक दिन एक साइड का बाजार खोलने की व्यवस्था हटा दी गई है। अब हर दिन दोनों साइडों की दुकानें खुलेंगी और साप्ताहिक बंदी का सख्ती से पालन कराया जाएगा।

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