अलीगढ़। मण्डल के समस्त खातेदार/सहखातेदार के गाटों में अंश निर्धारण की समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में अपने जिलाधिकारी से सम्पर्क करें।
मण्डलायुक्त जी.एस.प्रियदर्शी ने अवगत कराया है कि फसली वर्ष 1428 (01 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 तक) में खतौनी पुनरीक्षण एवं उ0प्र0 राजस्व संहिता के अनुरूप खतौनी में दर्ज खातेदारों/सहखातेदारों के गाटों में अंश निर्धारण किया जाना है।
उन्होंने बताया कि फसली वर्ष 1427 दिनांक 30 जून को समाप्त हो रहा है और नया फसली वर्ष 1428 दिनांक 01 जुलाई से प्रारम्भ हो रहा है, जिसमें विगत वर्ष की भांति प्रदेश के कुल राजस्व ग्रामों का 1/6 भाग अर्थात लगभग 18000 राजस्व ग्रामों की खतौनियों के पुनरीक्षण एवं उनमें दर्ज खातेदारों/सहखातेदारों के खातावार एवं गाटावार अंश निर्धारण की कार्यवाही की जानी है।
मण्ड़लायुक्त ने मण्डल के सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि भूलेख पोर्टल पर दर्ज होने वाले राजस्व ग्रामों की सूची तैयार कर उसका प्रकाशन कराया जाए। उन्होंने कहा कि यह कार्य जून 2020 से आरम्भ होकर 15 दिसम्बर 2020 तक पूर्ण कर सूची का प्रकाशन कराया जाए।
उन्होंने कहा कि मण्डल के समस्त खातेदार/सहखातेदार के गाटों में अंश निर्धारण की समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में अपने जिलाधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि वह कार्य की महत्वा के दृष्टिगत अपनी देख-रेख एवं नेतृत्व में समयबद्ध रूप से इस कार्य को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि मण्डल स्तर पर मेरे द्वारा इसकी मासिक समीक्षा की जाएगी।