अम्बेडकर नगर।वायरस महामारी से बचाव के लिए लॉक डाउन का आदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था । जिसके चलते पूरे देश को एक साथ 21 दिन के लिए बंद कर दिया गया है ।सभी लोग अपने घर पर अपने परिवार के साथ रह रहे हैं इसी को देखते हुए जिलाधिकारी ने दिहाड़ी मजदूर और अन्य श्रमिकों के व्यक्तियों के आर्थिक स्थिति में कोई समस्या उत्पन्न ना हो । इसके लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए जो मजदूर वर्ग के व्यक्ति हैं
मकान मालिकों को आदेश देते हुए उनसे इस महीने का किराया ना लेते हुए और किसी भी व्यक्ति से इस अवसर पर मकान न खाली कराया जाय तथा ऐसे व्यक्तियों की विद्युत एवं जल पूर्ति निर्बाध रूप से सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि कर्मचारियों द्वारा घर पर काम किया जा रहा है जिससे उनका वेतन अगले माह के प्रथम सप्ताह में वितरित किया जाएगा ।यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है आदेश का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाएगी ।