न्यायालय ने तीन आरोपियों को सुनाया आठ वर्ष का कारावास

बस्ती। बस्ती जिले में वादी लालजी अग्रहरी द्वारा थाना लालगंज पर दिनांक 08.03.2017 को तहरीर दिया गया कि हरेन्द्र पाल व बालेन्द्र पाल पुत्र भैरो पाल ग्राम तेनुऊ. धाना लालगंज आये और प्रार्थी की ट्रैक्टर ट्राली मांगने लगे, ट्राली खाली न होने की बात मेरे द्वारा बताये जाने की बात पर हरेन्द्र पाल ने गाली देते हुए कहा, तुम्हे गोली मार दूँगा, प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देते हुए दोनों लोग घर चले गये, थोड़ी ही देर में हरेन्द्र पाल के साथ मोन्टी पाल पुत्र रणविजय पाल व मनीष पाल पुत्र लाल मोहन पाल ग्राम तेनुआ थाना लालगंज, अवैध हथियारों से लैस होकर आये और प्रार्थी को भद्दी-भद्दी गालियाँ देते हुए अंधाधुन्ध फायरिंग शुरू कर दिये, प्रार्थी किसी तरह घर में घुसकर अपनी जान बचा सका तीनों लोगों ने प्रार्थी के घर में घुसकर भी फायर किया और प्रार्थी की ट्राली को जबरिया अपने ट्रैक्टर में जोड़कर लेकर चले गये। प्रार्थी के घर में घुसकर प्रार्थी को जान से मारन के लिए गोली चलाने वाले हरेन्द्र पाल, मोन्टी पाल व मनीष पाल से प्रार्थी व उसके परिवार वालों को जान-माल का खतरा है।
वादी द्वारा थाने पर दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना लालगंज पर अभियुक्तगण हरेन्द्र पाल .बालेन्द्र पाल . मोन्टी पाल मनीष पाल के विरुद्ध धारा 307, 382, 452, 504, 506 IPC पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना, विवेचक ने वादी व साक्षियों के बयान अंकित किया एवं घटना स्थल का निरीक्षण कर अभियुक्तगण हरेन्द्र पाल, बालेन्द्र पाल, मोन्टी पाल व मनीष पाल के विरुद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 307/34, 382, 452/34, 504, 506 IPC में मा0 न्यायालय में प्रेषित किया।पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना लालगंज पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय बस्ती द्वारा अभियुक्त हरेन्द्र पाल पुत्र भैरव पाल मोन्टी पाल पुत्र भैरव पाल 3. मनीष पाल पुत्र लाल मोहन पाल निवासीगण ग्राम तेनुआ थाना लालगंज जनपद बस्ती को 08 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को रुपये 15,000- के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

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