बरेली उत्तर प्रदेश
दुष्कर्म के मुकदमे में गवाही के दौरान बयान से मुकरने पर कोर्ट ने युवती को उतने ही दिन कैद की सजा सुनाई, जितने दिन आरोपी जेल में रहा था। चार साल, छह माह, आठ दिन यानी 1,653 दिनों की कैद की सजा के साथ 5,88,822 रुपये अर्थदंड भी लगाया है। युवती को कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया l
दुर्गानगर की महिला ने दो सितंबर, 2019 को बारादरी थाने में अजय नामक युवक पर बेटी के अपहरण व दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने अजय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। युवती ने अजय पर नशीला प्रसाद खिलाने और दिल्ली ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। अदालत में इसी बयान के आधार पर मुकदमा चला।
लेकिन, गवाही के दौरान युवती मुकर गई। अदालत ने अजय को तो दोषमुक्त करार दे दिया, वहीं झूठी गवाही देने के लिए युवती पर मुकदमा चलाया। अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी की अदालत ने उसे दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
पुरुषों के हितों पर आघात की छूट नहीं दी जा सकती : कोर्ट
यह समाज के लिए बेहद गंभीर स्थिति है। अपने मकसद की पूर्ति के लिए पुलिस व कोर्ट को माध्यम बनाना आपत्तिजनक है। अनुचित लाभ के लिए महिलाओं को पुरुषों के हितों पर आघात करने की छूट नहीं दी जा सकती। यह मुकदमा उन महिलाओं के लिए नजीर बनेगा, जो पुरुषों से वसूली के लिए झूठे मुकदमे लिखाती हैं।