आप को सुप्रीम झटका,15 जून तक पार्टी आफिस खाली का आदेश,4 मार्च को भी ईडी से नागा केजरी

स्वतंत्र  प्रभात।
दिल्ली। एसडी सेठी। सुप्रीम कोर्ट ने राऊज एवेन्यु स्थित आम आदमी पार्टी दफ्तर को 15 जून तक  खाली करने के आदेश जारी कर दिए है। कोर्ट ने 15 जून तक की मोहलत दी है। दरअसल आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत दी गई  थी कि उनका दफ्तर राऊज एवेन्यू को कोर्ट को आवंटित जमीन पर बना है। इस मामले में हाइकोर्ट कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए दफ्तर खाली करने को कहा था।  अब सुप्रीम कोर्ट ने दफ्तर खाली करने के लिए कहा है।
 
साथ ही कोर्ट ने कहा कि आप पार्टी। नए दफ्तर के लिए सरकार को आवेदन दे सकती है। क अदालत ने कहा कि संबंधित विभाग आप के आवेदन पर 4 सप्ताह  में फैंसला ले।कोर्ट ने साफ किया कि जमीन पहले से कोर्ट को आवंटित है।उस भूमि पर हाइकोर्ट के कर्मचारियों का आवासीय परिसर बनना है। वहां पार्टी दफ्तर नहीं चला सकते । उल्लेखनीय है कि 14 फरवरी को भी इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कडी नाराजगी जताई थी।  जस्टिस चन्द्रचूड ने कहा था कि किसी को भी कानून तोडने की इजाजत नहीं दी जा सकती है।
 
8 समन के बाद ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे केजरीवाल। दिल्ली में कथित शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को (ईडी) दफ्तर में पेशी पर बुलाया था। सीएम केजरीवाल ने आज सोमवार को भी पेशी पर जाने से मना कर दिया।ईडी ने उनको 8 वां समन जारी किया था। सीएम केजरीवाल ने ईडी के आठवे समन का जवाब देते हुए कहा कि ईडी का समन गैरकानूनी है।बहरहाल केजरीवाल ने 12 मार्च के बाद की कोई तारीख मांगी है।
 
साथ ही कहा है कि वह एजेंसी के सवाल का जवाब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देगे।  वहीं ईडी ने मुख्यमंत्री को 16 मार्च को अपनी कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि ईडी ने आरोप लगाया है कि आप के नेताओं ने 2021-22 की एक्साइज पाॅलिसी संबंधित कुल 100 करोड रूपये की रिश्वत ली।जिसे नवंबर,2021 में लागू किया गया था। उपराज्यपाल वीके सक्सेना वीके सक्सेना की सिफारिश के बाद पाॅलिसी को रद्द कर दिया गया था।
 
 
 
 

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