ईडी के समन का पालन करना ही होगा- सुप्रीम कोर्ट

स्वतंत्र प्रभात।

एसडी सेठी। ईडी यानि प्रवर्तन निदेशालय के समन पर नाफरमानी को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बडी टिप्पणी की है। शीर्ष न्यायालय का कहना है कि  पीएमएलए की धारा 50 के तहत अगर किसी को तलब किया जाता है ,तो उसे समन का सम्मान करना होगा, और उसका जवाब भी देना होगा।   

उल्लेखनीय है कि कोर्ट की तरफ से यह टिप्पणी ऐसे समय पर आई है, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लगातार 8 समन पर तामील न करने की चर्चाए खास हैं। दरअसल शीर्ष अदालत में मद्रास हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ ईडी ने याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने कथित खनन घोटाला में तमिलनाडू के 5 डीएम को जारी समन पर रोक लगा दी। तमिलनाडू सरकार ने ईडी की तरफ से जारी समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर बाद में डिविजन बेंच ने रोक लगा दी थी।

अब ईडी ने अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने रोक को हटा दिया और जिला कलेक्टरों को ईडी के सामने पेश होने के आदेश दिए है। ईडी द्वारा जारी 8-8  समन के बाद भी संबंधित शख्स समन की तमिल को अनदेखा करता है तो तो अधिनियम के तहत जारी कारवाई के दौरान ईडी किसी भी व्यक्ति को सबूत पेश करने या उपस्थित होने के लिए तलब कर सकती है।

 
 

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