6 साल की लड़की से बलात्कार और हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा।

स्वतंत्र प्रभात।
विधि संवाद दाता प्रयाग राज।
 
प्रयागराज जनपद के फूलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पहसी गांव में 9 जनवरी 20 20 को 6 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करके उसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई थी।
 
 आरोप पत्र दाखिल करने के बाद सरकारी अधिवक्ता की प्रभावी  बहस से अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ₹5000 का अर्थ दंड भी लगाया गया है।
 
बताया जाता है कि09.01.2020 को वादी  विनोद कुमार गौतम पुत्र जोखूलाल निवासी पहसीं, थाना फूलपुर, जनपद प्रयागराज द्वारा सूचना दिया गया कि अभियुक्तगण द्वारा वादी की पुत्री रेखा(काल्पनिक नाम) उम्र करीब 6 वर्ष को बहला फुसलाकर खेत में ले जाकर बलात्कार करना व चाकू से गला काटकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0 07/2020 धारा धारा 302/376D भा0द0सं0 व 5/6 पाक्सो एक्ट व 3(2)(V) SC/ST ACT बनाम 1.बच्चू लाल पुत्र गिरधारी लाल व 2.मोनू पटेल पुत्र शिव पूजन निवासीगण ग्राम पहसीं थाना फूलपुर, जनपद प्रयागराज के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था ।
 
मुकदमा उपरोक्त में आरोप पत्र 71/2020 दिनांक 05.03.2020 को  न्यायालय में प्रेषित किया गया था । उक्त अभियोग जिसका विचारण न्यायालय स्पेशल जज पाक्सो एक्ट इलाहाबाद में चल रहा था ।  प्रभावी पैरवी करते हुए सभी साक्षीगणों को  न्यायालय में परीक्षित कराकर  न्यायालय के अपर शासकीय अधिवक्ता व थाना के पैरोकार की कड़ी मेहनत के फलस्वरूप न्यायालय द्वारा आज दिनांक 22.12.2023 को अभियुक्त बच्चू लाल उपरोक्त को आजीवन कारावास व 5000/- रुपया अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी एवं अन्य अभियुक्त मोनू पटेल पुत्र शिव पूजन निवासी पहसीं थाना फूलपुर, जनपद प्रयागराज को दोषमुक्त किया गया । जिससे जनता में न्यायपालिका एवं पुलिस के प्रति न्याय के विश्वास को बढ़ाया गया ।
 
पैरवी करने वाले अधिकारी:- 
विनय तिवारी(लोक अभियोजक) जनपद न्यायालय इलाहाबाद सम्बन्धित मु0अ0सं0 07/2020 थाना फूलपुर ।
मनोज त्रिपाठी(लोक अभियोजक) जनपद न्यायालय इलाहाबाद सम्बन्धित मु0अ0सं0 07/2020 थाना फूलपुर ।
.हे0का0 कल्लू राम, कोर्ट मोहर्रिर न्यायालय स्पेशल जज पाक्सो एक्ट इलाहाबाद सम्बन्धित मु0अ0सं0 07/2020 थाना फूलपुर
 कृष्ण मुरारी, पैरोकार, थाना फूलपुर, कमि0 प्रयागराज रहे जिनके प्रभावी पैरवी से सजा हुई।

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