हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा,  27 हजार रुपए का लगाया जुर्माना

मिल्कीपुर, अयोध्या।
 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फैजाबाद ने युवक की हत्या, गाली गलौज व 27आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 27000 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
 
अयोध्या जिले की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फैजाबाद के लोक अभियोजक सुधाकर मिश्रा ने बताया कि मामला थाना इनायत नगर के पुलिस चौकी बारून बाजार क्षेत्र अंतर्गत बुढ़नपुर गांव का था। 15 मई 2020 को शाम लगभग 6:45 बजे गांव के भारत सिंह पुत्र स्वर्गीय चंद्र बक्श सिंह शराब पीकर गाली देते हुए दुर्गा चरन सिंह के दरवाजे पर पहुंच गए थे। और गाली गलौज कर रहे थे तभी प्रेम कुमार सिंह उर्फ राजन सिंह ने अपने छत पर से भारत सिंह को गाली गलौज करने से मना किया था। 
 
जिस पर भारत सिंह ने अपने घर जाकर अपनी लाइसेंसी राइफल लाकर प्रेम कुमार सिंह को गोली मार थी। जिससे वह घायल होकर छत पर गिर गया था। घायल अवस्था में परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल ले गए थे जहां पर इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मृतक युवक के बाबा राम प्रताप सिंह ने पुलिस को घटना के सम्बन्ध में लिखित प्रार्थना पत्र दिया था।
 
जिस पर पुलिस ने हत्या, गाली गलौज एवं 27आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी भारत सिंह को गिरफ्तार न्यायालय में प्रस्तुत किया था जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया था। मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपी भारत सिंह को दोषी करार देते हुए आज जीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 27 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है।

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