एनआरआई सुखजीत सिंह की हत्या में पत्नी और उसका प्रेमी दोषी करार, सात अक्तूबर को सुनाई जाएगी सजा

शाहजहांपुर के चर्चित एनआरआई सुखजीत सिंह हत्याकांड में बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया गया। अदालत ने मृतक की पत्नी रमनदीप कौर और दोस्त मिट्ठू सिंह को दोषी माना है। दोनों को सजा सुनाने के लिए अदालत ने सात अक्तूबर की तारीख नियत की है।  

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के बंडा क्षेत्र में सात साल पहले हुई एनआरआई सुखजीत सिंह की हत्या के मामले में बृहस्पतिवार को फैसला आ गया। अदालत ने मृतक की पत्नी रमनदीप कौर और दोस्त मिट्ठू सिंह को दोषी करार दिया है। रमनदीप के मिट्ठू सिंह से प्रेम संबंध थे। इसी के चलते दोनों ने वारदात को अंजाम दिया था। दोनों दोषियों को सजा सुनाने के लिए अदालत ने सात अक्तूबर की तारीख नियत की है।

यह था मामला
बंडा के गांव बसंतापुर के मूल निवासी सुखजीत सिंह इंग्लैड के डर्बिशायर में रहते थे। उनकी मां वंशकौर गांव बसंतापुर में फार्म हाउस पर रहकर खेती की देखभाल करती थीं। सुखजीत और पंजाब के कपूरथला की तहसील सुल्तानपुर लोधी के गांव निवासी मिट्ठू सिंह गहरे दोस्त थे। मिट्ठू सिंह अक्सर इंग्लैड और सुखजीत दुबई आकर एक-दूसरे के यहां रुकते थे। इस दौरान मिट्ठू सिंह और सुखजीत की पत्नी रमनदीप कौर में प्रेम प्रसंग हो गया था।

28 जुलाई 2016 को सुखजीत सिंह पत्नी, बच्चों और अपने दोस्त मिट्ठू सिंह के साथ भारत आए थे। एक सितंबर की रात सुखजीत सिंह की गला काटकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने मिट्ठू सिंह और सुखजीत सिंह की पत्नी रमनदीप कौर को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया था। पुलिस के अनुसार प्रेम संबंधों के चलते रमनदीप कौर ने प्रेमी मिट्ठू सिंह के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। बृहस्पतिवार को अदालत ने दोनों को दोषी माना। सजा सुनाने के लिए अदालत ने सात अक्तूबर की तारीख नियत की है।

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