प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) लुकरगंज मे व्यापक  स्तर पर अनियमताएं

संस्था ने उच्च न्यायलय मे दाखिल की जनहित याचिका।

स्वंतत्र प्रभात।
प्रयागराज ।

 भूमाफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गयी लुकरगंज की चर्चित भूमि पर बने प्रधानमंत्री आवास योजना मे व्यापक स्तर  पर अनियमताएं है, अधिकारियों ने नियम को ताक पर रख कर मनमानी किया है और  अपने चाहेतो को पात्र घोषित करा कर लाभ पहुंचाया है । इसकी शिकायत मिलने पर देश की मानी जानी संस्था सी पी सी आई ने माननीय उच्च न्यायलय मे एक जनहित याचिका दाखिल किया है जिसकी संख्या- पी आई एल  1403 सन 2023 है ।

    उक्त् सम्बंध विस्तृत जानकारी देते हुए संस्था के आर टी आई अधिकारी अतुल रस्तोगी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6030 लोगो ने आवेदन किया था जिसमें जाँच के दौरान डूडा और  लेखपाल द्वारा मनमानी तरीके से लगभग 4800 लोगो को घर बैठे अपात्र घोषित कर दिया था । फार्म पर आवेदको के मोबाइल नम्बर अंकित होने के बावजूद किसी प्रकार की सूचना आवेदको को नहीं दिया गया 

और  अपने चहेते आवेदको को पात्र  बना दिया । प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 03/06/2023 से 05/06/2023 तक अपात्र आवेदको से आपत्ति मांगी  गयी जिसमे लगभग 469 ने आपत्ति दर्ज कराई गयी और  प्राधिकरण द्वारा पुनः नियमों को तक पर रख कर अनियमताएं बरतते हुए 460 आवेदको को दो दिन मे ही पात्र घोषित कर दिया और  आनन फानन मे 08 जून को लाटरी निकाले जाने सूचना प्रकाशित करा कर 09 जून को निकाल  दिया गया जो जाँच का विषय है । 

      आर टी आई अधिकारी अतुल ने जानकारी देते हुए बताया कि  प्रधानमंत्री आवास योजना लुकरगंज मे   प्राधिकरण को आवेदको से लगभग 31 करोड़ 114 लाख  रुपये प्राप्त हुए । हास्यपद बात  यह है कि  76 पत्रों के आलावा बकी सभी अपात्रों की रकम बिना किसी लाभ के एक वर्ष बाद  प्राधिकरण वापस करेगा जो जनहित मे गरीब जनता के साथ अन्यायपूर्ण है

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