रेप के फर्जी केस दर्ज कराने वाले को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं

सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज की

निर्दोष लोगों पर रेप व अन्य गंभीर अपराधों के फर्जी मुकदमों में फंसा कर ब्लैकमेल करने वालों गैंग की सर्वोच्च न्यायालय से भी राहत नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में याचिका खारिज कर दी है

 


लखनऊ , उत्तर प्रदेश 

निर्दोष लोगों को रेप व अन्य गंभीर अपराधों के फर्जी मुकदमे में फंसा कर ब्लैकमेल करने वाले गैंग को सर्वोच्च न्यायालय से भी राहत नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाईकोर्ट से सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ दाखिल विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी है l

                   निक्की देवी की विशेष अनुमति याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल नसीर एवं न्यायमूर्ति भी रामासुब्रह्मण्यम की खंडपीठ ने दिया है सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण को हस्तक्षेप के योग्य ना पाते हुए याचिका खारिज कर दी गौरतलब है कि गत दिनों निक्की देवी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार पांडे के खिलाफ मुकदमे में ट्रायल जल्द पूरा करने का निर्देश देने की मांग की थी l

                          आरोपी अधिवक्ता भूपेंद्र पांडे ने कोर्ट को अवगत कराया है कि उनके खिलाफ दर्ज मुकदमा फर्जी है और उन्हें एक इसी प्रकार के फर्जी मुकदमे में फंसाए गए व्यक्ति की पैरवी करने से रोकने के लिए इसे दर्ज कराया गया है अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष ऐसे 51 के करीब मुकदमों की सूची प्रस्तुत की जो निर्देश लोगों पर ब्लैकमेल करने की नियत से दर्ज कराए गए थे यह मुकदमे रेप व अन्य गंभीर अपराधों की धाराओं में दर्ज कराए गए थे l

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