ग्राम प्रधान और सचिव के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा

 

अम्बेडकरनगर, संवाददाता। मांगी गई सूचना के लिए शुल्क जमा करने के बाद अनियमित्ता छिपाने के लिए समुचित सूचना न देने के मामले में ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रियंका सिंह ने दोनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर एक सप्ताह में एफआईआर की प्रति न्यायालय भेजने के लिए भी आदेशित किया है।टांडा कोतवाली क्षेत्र के पियारेपुर द्वितीय निवासी राम सनेही पुत्र मिठाईलाल ने सीजेएम की अदालत में अधिवक्ता दिनेश वर्मा की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र में ग्राम पंचायत पियारेपुर द्वितीय के सचिव विनय वर्मा एवं ग्राम प्रधान को विपक्षी बनाया। कहा कि गांव में शौचालय एवं स्नानगृह के निर्माण में अनिमित्ता की जानकारी के लिए 21 नवम्बर 2020 को जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना के लिए 4880 रुपए शुल्क जमा किया था जिसकी सूचना देने की तिथि 19 जनवरी 2021 को दी गई। पीएम पोर्टल एवं उच्च अधिकारियों से की गई शिकायत के बाद अनिमित्ता छिपाने के लिए सूचना न देने के बाद जमा शुल्क भी वापस नहीं किया गया। मांगने पर जान से मार देने की धमकी भी दिया गया। अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत सीजेएम ने विपक्षीगण के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर एक सप्ताह में एफआईआर की प्रति न्यायालय प्रेषित करने का आदेश प्रभारी निरीक्षक कोतवाली टांडा को दिया है।

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