कंगाल पाकिस्तान ने किया नया कानून पारित, राजनेताओं-जजों व जनरलों से वसूला जाएगा टोल टैक्स

स्वतंत्र प्रभात 

पाकिस्तान की लोक लेखा समिति (PAC) ने "VIP कल्चर" पर लगाम कसते हुए राजनेताओं, न्यायाधीशों और जनरलों सहित सभी से टोल टैक्स वसूलने का आदेश दिया है। इसमें केवल सशस्त्र बलों और पुलिस के ऑन-ड्यूटी कर्मियों को छूट दी जाएगी। PAC के अध्यक्ष नूर आलम खान ने मंगलवार को कहा, "न्यायाधीशों और जनरलों सहित किसी को भी छूट नहीं दी जानी चाहिए।" PAC प्रमुख ने इस्लामाबाद-लाहौर मोटरमार्ग को पिछले सप्ताह कई घंटों के लिए बंद किए जाने की खबरों पर आपत्ति जताते हुए  कहा कि VIP आवाजाही के कारण कोई मोटर मार्ग बंद नहीं किया जाना चाहिए। "कोई भी कानून और संविधान से ऊपर नहीं है।"

उन्होंने जोर देकर कहा कि देश की राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए "VIP कल्चर" को खत्म करना जरूरी है।  संचार मंत्रालय के सचिव ने समिति को सूचित किया कि संसद के निर्देश पर विधायकों के लिए टोल टैक्स के भुगतान में ढील दी जा रही थी, लेकिन अब छूट वापस लेने के बाद उन्हें लेवी का भुगतान करने के लिए कहा जा रहा है। सचिव मुहम्मद खुर्रम आगा ने कहा, "हम PAC के निर्देशों से बंधे हैं।"

PAC के सदस्यों ने बार-बार अनुरोध के बावजूद फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गनाइजेशन (एफडब्ल्यूओ) के महानिदेशक द्वारा उपस्थित नहीं होने पर चिंता व्यक्त की और उन्हें अगली बैठक के लिए बुलाया। PAC ने संचार मंत्रालय के 2020-21 और 2021-22 के ऑडिट पैरा की समीक्षा की। बैठक में नोट किया गया कि ऐसे कई उदाहरण थे जहां धन व्यपगत हो गया था। लेकिन मंत्रालय का संस्करण यह था कि गलतियाँ जानबूझकर नहीं की गई थीं। कुछ मामलों में, धन समय पर जारी नहीं किया गया जबकि एक मामले में व्यपगत राशि नगण्य थी। एक अन्य मामले में, परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त धनराशि जारी की गई थी।

 



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