स्वतंत्र प्रभात
मिल्कीपुर।थाना कुमारगंज क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में महिला से दुराचार करने वाले एक आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार दुबे प्रथम ने जमानत प्रार्थना पत्र व्यक करते हुए जेल भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुमारगंज थाना क्षेत्र के सिधौना गांव निवासी एक व्यक्ति के विरुद्ध कुमारगंज थाने में गांव की ही एक महिला ने मुकदमा अपराध संख्या 304/2020 धारा 376, 511, 323, 452, 504 व 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। मामले के विवेचक उपनिरीक्षक कृष्णा प्रताप यादव द्वारा मात्र 323, 504, 506 एवं मामले में 451 आईपीसी की धारा बढ़ाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया गया था। पीड़िता के बयान एवं प्रार्थना पत्र का न्यायालय ने प्रसंज्ञान लिया था और मुकदमे में दुराचार सहित गंभीर धाराओं को यथावत रखते हुए कार्यवाही शुरू कर दी थी। मामले में आरोपी के अधिवक्ता की ओर से जमानत हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर पूर्व शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार पांडे द्वारा बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजनीतिक दबाव में विवेचक द्वारा 161 और 164 के बयान को नजरअंदाज करते हुए पूरे प्रकरण में लीपा पोती की गई। अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार दुबे ने पीड़ित महिला के विद्वान अधिवक्ता अशोक पाण्डेय की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी की ओर से प्रस्तुत किए गए जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त करते हुए जेल भेज दिया है।