Delhi HC ने Twitter को अपना पक्ष रखने का दिया निर्देश, नियमों को लेकर कही ये बात

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्विटर को नोटिस जारी किया है और अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्विटर को नोटिस जारी किया है और अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि सभी

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्विटर को नोटिस जारी किया है और अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्विटर को नोटिस जारी किया है और अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि सभी को देश के नियम मानने ही होंगे।

कोर्ट ने कहा कि यदि डिजिटल मीडिया संबंधी नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों पर रोक नहीं लगाई गई है, तो ट्विटर को इनका पालन करना होगा। इस टिप्पणी के साथ ही जस्टिस रेखा पल्ली ने एडवोकेट अमित आचार्य की याचिका पर केंद्र और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को नोटिस जारी कर उन्हें अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।

एडवोकेट अमित आचार्य ने अपनी याचिका में दावा किया है कि ट्विटर ने नए नियमों का पालन नहीं किया है।

दूसरी ओर, ट्विटर ने अदालत के समक्ष दावा किया कि उसने नियमों का पालन किया है और एक शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस दावे को गलत ठहराया। अदालत ने कहा, ‘यदि इन (नियमों) पर रोक नहीं लगाई गई है, तो उन्हें इसका पालन करना होगा।’

आचार्य ने वकील आकाश वाजपेयी और मनीष कुमार के जरिए दर्ज कराई गई याचिका में कहा कि जब उन्होंने कुछ ट्वीट के बारे में शिकायत दर्ज करवाने का प्रयास किया, तब उन्हें सरकारी नियमों का अनुपालन कथित रूप से नहीं किए जाने के बारे में पता चला।

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