सीमावर्ती जिले में चुनाव को लेकर बंद रहेगी शराब की दुकाने

सीमावर्ती जिले में चुनाव को लेकर बंद रहेगी शराब की दुकाने  


चित्रकूट। 

जिलाधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल ने बताया कि मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में जिला सतना मध्य प्रदेश में 25 जून को शांतिपूर्ण एवं निर्विघ्न निर्वाचन संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम-1910 की धारा 59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए शांति व्यवस्था की दृष्टि से सतना के सीमावर्ती क्षेत्र के पांच किलोमीटर की परिधि में स्थित देशी शराब दुकान डुडौली, संग्रामपुर, ठर्री, विदेशी मदिरा दुकान डुडौली, संग्रामपुर, शिवरामपुर, बियर दुकान डुडौली शिवरामपुर एवं भांग की दुकान शिवरामपुर 23 जून अपरान्ह 3 बजे से 25 जून मतदान समाप्ति तक पूर्णतया बंद रखी जाएंगी। बंदी अवधि में बिक्री पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगी तथा अनुज्ञापी को इस बंदी का कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।

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