स्वतंत्र प्रभात
महराजगंज रायबरेली
पुरानी रंजिश वा जमीनी विवाद के चलते एक बार विवाद करने पर बछरावां पुलिस द्वारा शांति की आशंका के मद्देनजर चालान किए जाने के बावजूद दोबारा मारपीट करने के मामले में बछरावां पुलिस ने उप जिला अधिकारी महराजगंज को धारा 122 की रिपोर्ट देकर जमानत जब्त किए जाने की मांग की है जिसको गंभीरता से लेते हुए उप जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा नोटिस जारी कर जमानत दारों की जमानत जब्त किए जाने की बात कही बताते चलें कि उप जिलाधिकारी महराजगंज द्वारा धारा 122 की जारी की गई नोटिस में कहा गया है कि प्रभारी निरीक्षक बछरावां द्वारा दिनांक 3 जनवरी को रिपोर्ट देकर अवगत कराया गया है
कि दिनांक 8,7, 2021 को उक्त बाद शशांक पुत्र यतींद्र नाथ निवसी जिकरी मजरे सुलतानपुर सी आर पीसी अंतर्गत धारा 107, 116 की कार्यवाही में बंधपत्र जमानतदार हैं तथा उप जिलाधिकारी न्यायालय में पाबंद होते हुए भी पुनः दोबारा झगड़ा किए जाने पर विवाद चल रहा है विवाद चल रहा है विवाद चल रहा है इस संबंध में अभियुक्त स्थानीय पर क्रमशाह मुकदमा अपराध संख्या 699 बटे 2021 धारा 323, 504, 506 व 34 आईपीसी पंजीकृत करते हुए विवेचना प्रचलित है तथा उप निरीक्षक थाना बछरावां द्वारा शशांक पुत्र यतींद्र नाथ के खिलाफ 122 बी दंड प्रक्रिया संहिता की कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया गया है
पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आप द्वारा प्रथम पक्ष के अभियुक्त के संबंध में एक ₹100000 की प्रस्तुत 2 जमानत दार के आधार पर अभियुक्त को न्यायालय से रिहा किया गया अभियुक्तों द्वारा न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई है जिसके चलते अभियुक्त गण 123 एक 2022 को 10:00 बजे न्यायालय के समक्ष स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर दर्शित करें कि आप द्वारा प्रस्तुत एक ₹100000 की दो जमानती जब तक भू राजस्व की भांति क्यों ना वसूल किया जाए मामले में थानाध्यक्ष बछरावां जगदीश यादव ने बताया कि पूर्व में शशांक पुत्र यतींद्र को 107, 116 के तहत पाबंद किया गया था उसके बावजूद अवहेलना की गई जिसके चलते शशांक का बंद वा दोनों जमानतदारो की जमानत जब्त कर धारा 122 के तहत उप जिलाधिकारी को लिखित देकर कार्रवाई की बात कही है