बॉम्बे हाईकोर्ट ने जेल में बंद आर्यन खान को जमानत दी, लेकिन आज रात जेल में ही रहना होगा

इसलिए कोर्ट के आदेश को शाहरुख के लिए एडवांस बर्थडे गिफ्ट माना जा सकता है। 


स्वतंत्र प्रभात 


 

अजय यादव की खास रिपोर्ट 

बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्रूज ड्रग्स केस में मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान को गिरफ्तारी के 26वें दिन हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। 2 नवंबर को उनके पिता शाहरुख खान का जन्मदिन है। इसलिए कोर्ट के आदेश को शाहरुख के लिए एडवांस बर्थडे गिफ्ट माना जा सकता है। 

वे अब बेटे आर्यन के साथ बर्थडे मना पाएंगे। कोर्ट ने आर्यन के अलावा मुनमुन धमीचा और अरबाज मर्चेंट को भी जमानत दे दी है। हालांकि अदालत से आदेश की कॉपी न मिलने के कारण तीनों को शुक्रवार या शनिवार तक रिहा किया जाएगा।


NCB ने जमानत का विरोध किया
गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में दोपहर 3 बजे सुनवाई शुरू हुई। शाम करीब 4.45 बजे कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया। आरोपियों की जमानत का विरोध करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) अनिल सिंह ने NCB की तरफ से दलीलें दीं, लेकिन कोर्ट ने आरोपियों को जमानत दे दी।

ASG ने कोर्ट से कहा कि आर्यन को जमानत मिलने पर सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है। 

आर्यन पिछले कुछ सालों से रेगुलर ड्रग्स ले रहे हैं। रिकॉर्ड से पता चलता है कि वे कई लोगों को ड्रग्स अवेलबल कराते रहे हैं। जिस तादाद में ड्रग्स की मात्रा मिली है, उससे साफ है कि वह ड्रग स्मगलरों के कॉन्टैक्ट में रहे हैं।

एक दिन पहले आर्यन के वकील ने रखा पक्ष
बुधवार को हाईकोर्ट ने कहा था

 कि यदि 1 घंटे में ASG दलील पूरी कर लेते हैं तो गुरुवार को ही इस मामले में फैसला ले लिया जाएगा। इससे पहले दो दिन तक हुई सुनवाई के दौरान आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा के वकीलों ने अपना पक्ष रखा।


आर्यन से ड्रग्स की रिकवरी नहीं: रोहतगी
सुनवाई के दौरान आर्यन खान के वकील और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा था कि आर्यन खान की कस्टडी का कोई कारण नहीं दिया गया है। इसके साथ ही आर्यन के पास से ड्रग्स की रिकवरी भी नहीं हुई है, 

ऐसे में उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह गलत है। मंगलवार को बहस के दौरान रोहतगी ने तर्क दिया था कि आर्यन यंग बॉय है इसलिए उसे जेल के बजाय सुधार गृह में भेजा जाना चाहिए। 23 वर्षीय आर्यन को NCB ने एक क्रूज शिप पार्टी पर छापे के बाद 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।

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