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                <title>सुप्रीम कोर्ट अपील - Swatantra Prabhat</title>
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                <description>सुप्रीम कोर्ट अपील RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>तहलका के संस्थापक तरुण तेजपाल दुष्कर्म मामले में दोषी, 10 साल की कठोर कैद</title>
                                    <description><![CDATA[<p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;"><strong>  ब्यूरो, प्रयागराज। </strong>बॉम्बे हाईकोर्ट ने तहलका के संस्थापक एवं वरिष्ठ पत्रकार तरुण तेजपाल को 2013 के दुष्कर्म मामले में दोषी करार देते हुए <strong>10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा</strong> सुनाई है। हाईकोर्ट ने गोवा की निचली अदालत के 2021 के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें तेजपाल को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने उन्हें दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और महिला के खिलाफ आपराधिक बल प्रयोग का दोषी माना।</p>
<p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;">दोषी ठहराए जाने के बाद 62 वर्षीय तेजपाल ने अदालत से सजा में नरमी बरतने की अपील की। उन्होंने अपनी उम्र और पारिवारिक परिस्थितियों का हवाला देते</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/184941/tehelka-founder-tarun-tejpal-convicted-in-rape-case-gets-10"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-08/images1.jpg" alt=""></a><br /><p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;"><strong> ब्यूरो, प्रयागराज। </strong>बॉम्बे हाईकोर्ट ने तहलका के संस्थापक एवं वरिष्ठ पत्रकार तरुण तेजपाल को 2013 के दुष्कर्म मामले में दोषी करार देते हुए <strong>10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा</strong> सुनाई है। हाईकोर्ट ने गोवा की निचली अदालत के 2021 के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें तेजपाल को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने उन्हें दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और महिला के खिलाफ आपराधिक बल प्रयोग का दोषी माना।</p>
<p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;">दोषी ठहराए जाने के बाद 62 वर्षीय तेजपाल ने अदालत से सजा में नरमी बरतने की अपील की। उन्होंने अपनी उम्र और पारिवारिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए कहा कि वह फैसले के खिलाफ आगे अपील कर सकते हैं और अदालत से उनके प्रति नरमी बरतने का अनुरोध किया।</p>
<p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;">मामला नवंबर 2013 का है। तहलका में कार्यरत एक महिला पत्रकार ने आरोप लगाया था कि गोवा के एक होटल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 7 और 8 नवंबर को होटल की लिफ्ट में तेजपाल ने उसके साथ दो बार यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म किया। घटना के बाद महिला ने कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को ईमेल के माध्यम से इसकी जानकारी दी थी। मामला सामने आने के बाद तेजपाल ने संपादक पद से इस्तीफा दे दिया था और उनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज किया गया था।</p>
<p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;">मई 2021 में गोवा की सत्र अदालत ने तेजपाल को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। निचली अदालत ने शिकायतकर्ता के घटना के बाद के व्यवहार और संदेशों का हवाला देते हुए अभियोजन पक्ष के आरोपों को पर्याप्त नहीं माना था। इसके बाद गोवा सरकार ने इस फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।</p>
<p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;">हाईकोर्ट में तेजपाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा ने राज्य सरकार की दलीलों का विरोध किया। बचाव पक्ष ने शिकायतकर्ता के बयान में कथित विरोधाभासों के साथ सीसीटीवी फुटेज, वाट्सऐप चैट, ईमेल और गवाहों के बयानों का हवाला दिया।</p>
<p style="text-align:justify;">अदालत के फैसले के बाद तेजपाल के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का कानूनी विकल्प मौजूद है। यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि हाईकोर्ट ने निचली अदालत के उस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया, जिसमें शिकायतकर्ता के घटना के बाद के व्यवहार को दोषमुक्ति के आधारों में शामिल किया गया था।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>Featured</category>
                                            <category>महाराष्ट्र/गोवा</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 08 Aug 2026 22:08:34 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat UP]]></dc:creator>
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                <title>राजू पाल हत्याकांड: आरोपी आबिद प्रधान को जमानत मिलने पर बढ़ा विवाद, पूजा पाल जाएंगी सुप्रीम कोर्ट।</title>
                                    <description><![CDATA[<div class="ii gt">
<div class="a3s aiL">
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<div style="text-align:justify;"><strong>प्रयागराज।</strong> बहुचर्चित राजू पाल हत्याकांड में आरोपी आबिद प्रधान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद राजनीतिक और कानूनी हलकों में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। विधायक पूजा पाल ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की घोषणा की है। उन्होंने आरोप लगाया कि जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्यों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया तथा मामले से जुड़े गंभीर पहलुओं को छिपाया गया।</div>
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<div style="text-align:justify;">पूजा पाल ने कहा कि उनके पति राजू पाल की हत्या का मामला वर्षों से न्यायालय में विचाराधीन है और वह न्याय की</div></div></div></div></div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/181386/controversy-increases-over-raju-pal-murder-accused-abid-pradhan-getting"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-06/img-20260617-wa0079.jpg" alt=""></a><br /><div class="ii gt">
<div class="a3s aiL">
<div>
<div>
<div style="text-align:justify;"><strong>प्रयागराज।</strong> बहुचर्चित राजू पाल हत्याकांड में आरोपी आबिद प्रधान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद राजनीतिक और कानूनी हलकों में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। विधायक पूजा पाल ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की घोषणा की है। उन्होंने आरोप लगाया कि जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्यों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया तथा मामले से जुड़े गंभीर पहलुओं को छिपाया गया।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">पूजा पाल ने कहा कि उनके पति राजू पाल की हत्या का मामला वर्षों से न्यायालय में विचाराधीन है और वह न्याय की इस लड़ाई को अंत तक लड़ती रहेंगी। उन्होंने कहा कि आरोपी को जमानत मिलने से पीड़ित पक्ष और गवाहों में चिंता का माहौल है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">आरोपी पर धमकी भरा वीडियो जारी करने का आरोप</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">पूजा पाल ने आरोप लगाया कि जमानत मिलने के बाद आरोपी आबिद प्रधान की ओर से एक धमकी भरा वीडियो जारी किया गया है, जिससे उनके परिवार और मामले के गवाहों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है। उन्होंने कहा कि इस वीडियो की जांच कराई जानी चाहिए और यदि इसमें कोई आपत्तिजनक या भय पैदा करने वाली सामग्री पाई जाती है तो आरोपी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">सुरक्षा बढ़ाने की मांग</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">विधायक ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन से अपनी तथा मामले के प्रमुख गवाहों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि राजू पाल हत्याकांड जैसे संवेदनशील और चर्चित मामले में गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है, ताकि न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित न हो।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">सुप्रीम कोर्ट में चुनौती की तैयारी</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">पूजा पाल ने स्पष्ट किया कि वह अपने अधिवक्ताओं के साथ परामर्श कर हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी। उनका कहना है कि न्यायालय के समक्ष सभी तथ्यों को रखते हुए जमानत निरस्त कराने का प्रयास किया जाएगा।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">फिर चर्चा में आया राजू पाल हत्याकांड</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">आबिद प्रधान को जमानत मिलने के बाद एक बार फिर राजू पाल हत्याकांड चर्चा के केंद्र में आ गया है। राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और आम लोगों के बीच इस फैसले को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वहीं पीड़ित पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट जाने की घोषणा के बाद मामले की अगली कानूनी लड़ाई पर सभी की नजरें टिक गई हैं।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">पूजा पाल ने कहा, “मैं अपने पति राजू पाल के हत्याकांड में न्याय की लड़ाई लगातार लड़ती रहूंगी। न्याय मिलने तक मेरा संघर्ष जारी रहेगा।”</div>
</div>
<div class="yj6qo" style="text-align:justify;"> </div>
<div class="adL"> </div>
</div>
</div>
</div>
<div class="hq gt"></div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>आपका शहर</category>
                                            <category>पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 17 Jun 2026 18:49:50 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Abhinav Shukla]]></dc:creator>
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