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                <title>Public Land Protection - Swatantra Prabhat</title>
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                <description>Public Land Protection RSS Feed</description>
                
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                <title>पार्क प्रकरण में मुख्यमंत्री कार्यालय का हस्तक्षेप, नगर विकास विभाग को भेजा गया मामला</title>
                                    <description><![CDATA[<div><strong>कानपुर। </strong>गोविंद नगर ब्लॉक-8 स्थित सार्वजनिक पार्क  में कथित अतिक्रमण, धार्मिक संरचना एवं नवीन निर्माण के मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए प्रकरण को नगर विकास तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव को अग्रसारित किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से यह कार्रवाई 18 अगस्त 2026 को की गई है।</div>
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<div>जनहित याचिका संख्या 1023/2026 के याचिकाकर्ता प्रकाश वीर आर्य की ओर से मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी गई शिकायत में कहा गया है कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 22 अप्रैल 2026 को सार्वजनिक पार्क को अतिक्रमणमुक्त कर उसके मूल</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/186418/chief-ministers-offices-intervention-in-park-issue-case-sent-to"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-08/1002244502.jpg" alt=""></a><br /><div><strong>कानपुर। </strong>गोविंद नगर ब्लॉक-8 स्थित सार्वजनिक पार्क  में कथित अतिक्रमण, धार्मिक संरचना एवं नवीन निर्माण के मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए प्रकरण को नगर विकास तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव को अग्रसारित किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से यह कार्रवाई 18 अगस्त 2026 को की गई है।</div>
<div> </div>
<div>जनहित याचिका संख्या 1023/2026 के याचिकाकर्ता प्रकाश वीर आर्य की ओर से मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी गई शिकायत में कहा गया है कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 22 अप्रैल 2026 को सार्वजनिक पार्क को अतिक्रमणमुक्त कर उसके मूल स्वरूप में बहाल करने तथा पार्क की भूमि का उपयोग पार्क/खेल मैदान के रूप में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।</div>
<div> </div>
<div>शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसके बावजूद जिलाधिकारी कार्यालय को भेजे गए प्रकरण में उद्यान विभाग द्वारा 21 जुलाई 2026 को ऐसी जांच आख्या प्रस्तुत की गई, जिसमें विवादित निर्माण को ‘पूर्व से निर्मित मंदिर’ बताया गया, जबकि उनके अनुसार निरीक्षण के समय भी संबंधित संरचना पर गुंबद का निर्माण कार्य चल रहा था और नवीन निर्माण के प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद थे।</div>
<div> </div>
<div>शिकायत में जांच आख्या पर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि यदि संबंधित भूमि नगर निगम/केडीए के अभिलेखों में सार्वजनिक पार्क/ओपन स्पेस के रूप में दर्ज है तो विवादित निर्माण के निर्माण वर्ष, आयु, स्वीकृति, अनुमति तथा वैधानिक अभिलेखों का परीक्षण किया जाना चाहिए था। केवल स्थल का फोटो लेकर किसी निर्माण को ‘पूर्व से निर्मित’ बता देना अभिलेखीय एवं निष्पक्ष जांच का विकल्प नहीं हो सकता।</div>
<div>प्रकाश वीर आर्य ने मुख्यमंत्री कार्यालय से 21 जुलाई की जांच आख्या को निरस्त कर स्वतंत्र एवं वरिष्ठ अधिकारी से पुनः जांच कराने की मांग की है। साथ ही यह भी मांग की गई है कि विवादित निर्माण को ‘पूर्व से निर्मित मंदिर’ बताने का आधार स्पष्ट किया जाए और यह बताया जाए कि इसके समर्थन में कौन-कौन से सरकारी अभिलेख, स्वीकृति, अनुमति अथवा अन्य वैधानिक दस्तावेज उपलब्ध हैं।</div>
<div> </div>
<div>शिकायत में पार्क में कथित अतिक्रमण एवं नवीन निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका और पूर्व एवं वर्तमान कार्यप्रणाली की भी जांच कर व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित करने की मांग की गई है।</div>
<div> </div>
<div>शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री कार्यालय से माननीय हाईकोर्ट के 22 अप्रैल 2026 के आदेश का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा पार्क को सभी अवैध अतिक्रमण एवं नवीन निर्माण से मुक्त कर उसके मूल स्वरूप में बहाल कराने का भी अनुरोध किया है।</div>
<div> </div>
<div>मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा 18 अगस्त को प्रकरण नगर विकास विभाग के उच्च अधिकारियों को अग्रसारित किए जाने के बाद अब इस मामले में शासन स्तर पर होने वाली कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है।</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>आपका शहर</category>
                                            <category>पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 26 Aug 2026 17:28:13 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat UP]]></dc:creator>
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                <title>नवीन परती बंजर भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर डीएम से हुई शिकायत*</title>
                                    <description><![CDATA[<div class="ii gt">
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<div style="text-align:justify;"><strong>बस्ती।</strong> बस्ती तहसील बस्ती सदर के अंतर्गत ग्राम पंचायत वैष्णोपुर के अन्तर्गत राजस्व गांव दुधौरा में नवीन परती (बंजर भूमि ) पर दबंगों द्वारा किए गए अवैध कब्जे को लेकर जिलाधिकारी ज्योत्सना कृत्तिका से ग्रामीणों ने शिकायत की है । ग्रामीणों ने मांग की है कि नवीन परती ( बंजर भूमि ) को राजस्व टीम द्वारा पैमाइश करा कर तत्काल अवैध अतिक्रमण हटाया जाएं । </div>
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<div style="text-align:justify;">आपको बता दें कि ग्राम पंचायत वैष्णोपुर के राजस्व गांव दुधौरा में गाटा संख्या -158 व 159 जो राजस्व अभिलेखों में नवीन परती व आबादी के नाम से दर्ज है । सार्वजनिक उपयोग एवं उपभोग</div></div></div></div></div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/181008/complaint-lodged-with-dm-regarding-removal-of-illegal-encroachment-on"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-06/img-20260611-wa0048.jpg" alt=""></a><br /><div class="ii gt">
<div class="a3s aiL">
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<div style="text-align:justify;"><strong>बस्ती।</strong> बस्ती तहसील बस्ती सदर के अंतर्गत ग्राम पंचायत वैष्णोपुर के अन्तर्गत राजस्व गांव दुधौरा में नवीन परती (बंजर भूमि ) पर दबंगों द्वारा किए गए अवैध कब्जे को लेकर जिलाधिकारी ज्योत्सना कृत्तिका से ग्रामीणों ने शिकायत की है । ग्रामीणों ने मांग की है कि नवीन परती ( बंजर भूमि ) को राजस्व टीम द्वारा पैमाइश करा कर तत्काल अवैध अतिक्रमण हटाया जाएं । </div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">आपको बता दें कि ग्राम पंचायत वैष्णोपुर के राजस्व गांव दुधौरा में गाटा संख्या -158 व 159 जो राजस्व अभिलेखों में नवीन परती व आबादी के नाम से दर्ज है । सार्वजनिक उपयोग एवं उपभोग की भूमि पर वीरेंद्र पुत्र रामलोचन के के द्वारा मकान बनवाकर जबरन अवैध कब्जा किया जा रहा है ।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">ग्रामीणों द्वारा नव निर्माण कार्य को न करने के लिए वीरेन्द्र कुमार को कहा जा रहा है लेकिन दबंग वीरेन्द्र कुमार द्वारा अवैध कब्जा करने का कार्य जारी है और मना करने वाले ग्रामीणों को गाली गलौज वीरेन्द्र कुमार दे रहा है । ग्रामीणों ने हल्का लेखपाल को सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर शिकायत की गई थी लेकिन हल्का लेखपाल ने अवैध अतिक्रमण मामले का संज्ञान नही लिया बल्कि दबंग वीरेंद्र कुमार को अवैध आक्रमण करने के लिए सहयोग किया जा रहा है । ग्रामीणों ने कलवारी थाने पर भी लिखित शिकायत की थी परन्तु कलवारी पुलिस में राजस्व विभाग का मामला बताकर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया । </div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">ग्राम प्रधान समेत अन्य ग्रामीणों ने दिनांक - 10-06-2026 को जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंच कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और पूरे प्रकरण की जानकारी दिया । ग्रामीणों ने बताया कि दबंग वीरेंद्र कुमार ग्राम पंचायत फूलपुर का निवासी है वह अपनी गुंडई के बल सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने पर तुला हुआ है यदि समय रहते सरकारी भूमि पैमाइश करा कर अवैध अतिक्रमण नही हटवाया गया तो बरसात का पानी गांव से बाहर नहीं जा पाएगा अर्थात् बरसात का पानी निकालने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है । जिलाधिकारीको ज्ञापन देते समय ग्राम प्रधान किशोर कुमार समेत अन्य भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे ।</div>
</div>
<div class="yj6qo" style="text-align:justify;"> </div>
<div class="adL"> </div>
</div>
</div>
</div>
<div class="hq gt"></div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>आपका शहर</category>
                                            <category>पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 11 Jun 2026 18:58:41 +0530</pubDate>
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