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                <title>Access To Justice - Swatantra Prabhat</title>
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                <title>लंबित मुकदमे : न्याय में देरी की भारी कीमत</title>
                                    <description><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span lang="hi" xml:lang="hi">भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी न्यायपालिका मानी जाती है। संविधान प्रत्येक नागरिक को निष्पक्ष और समयबद्ध न्याय का अधिकार देता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति का मुकदमा वर्षों या दशकों तक अदालतों में लंबित रहता है</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">तो यह अधिकार केवल कागजों तक सीमित होकर रह जाता है। भारत में करोड़ों मुकदमे विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा संसद में दी गई जानकारी के अनुसार (</span>08<span lang="hi" xml:lang="hi">  दिसंबर </span>2025<span lang="hi" xml:lang="hi">  तक): सुप्रीम कोर्ट: </span>90,897<span lang="hi" xml:lang="hi">  मामले लंबित</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span lang="hi" xml:lang="hi">उच्च न्यायालय: </span>63,63,406<span lang="hi" xml:lang="hi">  मामले लंबित जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय: </span>4,84,57,343<span lang="hi" xml:lang="hi">  मामले लंबित कुल लंबित मामले: लगभग </span>5.49<span lang="hi" xml:lang="hi">  करोड़</span>5,48,11,646)</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/184248/pending-cases-are-a-heavy-cost-for-delaying-justice"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-07/hindi-divas16.jpg" alt=""></a><br /><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span lang="hi" xml:lang="hi">भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी न्यायपालिका मानी जाती है। संविधान प्रत्येक नागरिक को निष्पक्ष और समयबद्ध न्याय का अधिकार देता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति का मुकदमा वर्षों या दशकों तक अदालतों में लंबित रहता है</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">तो यह अधिकार केवल कागजों तक सीमित होकर रह जाता है। भारत में करोड़ों मुकदमे विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा संसद में दी गई जानकारी के अनुसार (</span>08<span lang="hi" xml:lang="hi"> दिसंबर </span>2025<span lang="hi" xml:lang="hi"> तक): सुप्रीम कोर्ट: </span>90,897<span lang="hi" xml:lang="hi"> मामले लंबित</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span lang="hi" xml:lang="hi">उच्च न्यायालय: </span>63,63,406<span lang="hi" xml:lang="hi"> मामले लंबित जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय: </span>4,84,57,343<span lang="hi" xml:lang="hi"> मामले लंबित कुल लंबित मामले: लगभग </span>5.49<span lang="hi" xml:lang="hi"> करोड़ (</span>5,48,11,646)<span lang="hi" xml:lang="hi">।  इन लंबित मामलों का सबसे अधिक दुष्प्रभाव केवल पीड़ित पक्ष पर ही नहीं</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">बल्कि उन आरोपियों पर भी पड़ता है</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">जिनका अपराध अभी तक अदालत में सिद्ध नहीं हुआ है।</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;">"<span lang="hi" xml:lang="hi">जब तक अपराध सिद्ध न हो</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">तब तक व्यक्ति निर्दोष है" – भारतीय न्याय व्यवस्था का यह मूल सिद्धांत व्यवहार में कई बार कमजोर पड़ जाता है। वर्षों तक मुकदमे झेलने वाला आरोपी सामाजिक</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">आर्थिक और मानसिक रूप से ऐसी सजा भुगतता है</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">जो कई बार अदालत द्वारा दी जाने वाली वास्तविक सजा से भी अधिक कठोर साबित होती है। लंबित मुकदमों का बढ़ता बोझ- देश की विभिन्न अदालतों में करोड़ों मामले वर्षों से लंबित हैं। जिला अदालतों से लेकर उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय तक मुकदमों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं— न्यायाधीशों के हजारों पद रिक्त होना।</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span lang="hi" xml:lang="hi">मुकदमों की लगातार बढ़ती संख्या। बार-बार स्थगन  मिलना। पुलिस जांच और चार्जशीट दाखिल करने में देरी। गवाहों का समय पर उपस्थित न होना।</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span lang="hi" xml:lang="hi">आधुनिक तकनीक का सीमित उपयोग। इन कारणों से न्याय की प्रक्रिया लंबी होती चली जाती है।</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span lang="hi" xml:lang="hi">आरोपी की सबसे बड़ी पीड़ा- जब किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">तो उसके जीवन में अनेक कठिनाइयाँ एक साथ आ जाती हैं। यदि उसे गिरफ्तार कर लिया जाए तो उसे जेल में समय बिताना पड़ सकता है। जमानत मिलने के बाद भी उसकी परेशानियाँ समाप्त नहीं होतीं। आरोपी को बार-बार अदालत में पेश होना पड़ता है। हर तारीख पर नौकरी या व्यवसाय छोड़कर अदालत जाना पड़ता है। कई बार मुकदमे की सुनवाई आगे नहीं बढ़ती और केवल अगली तारीख मिल जाती है। यह प्रक्रिया वर्षों तक चलती रहती है। सामाजिक बदनामी समाज में किसी व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज होने मात्र से उसकी छवि प्रभावित हो जाती है। भले ही बाद में अदालत उसे पूरी तरह निर्दोष घोषित कर दे</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">लेकिन उस पर लगा आरोप लोगों की स्मृति में बना रहता है। ऐसे व्यक्ति को नौकरी मिलने में कठिनाई होती है। कई सरकारी नौकरियों में लंबित मुकदमे भी परेशानी का कारण बन जाते हैं। परिवार को भी सामाजिक तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। आर्थिक नुकसान- लंबे मुकदमों की सबसे बड़ी मार आर्थिक होती है। वकीलों की फीस</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">अदालत आने-जाने का खर्च</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">दस्तावेजों पर होने वाला खर्च</span>,</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span lang="hi" xml:lang="hi">काम-धंधे में नुकसान</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">नौकरी छूटने का खतरा</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">कई परिवार मुकदमे लड़ते-लड़ते आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। मानसिक तनाव- वर्षों तक मुकदमा झेलने वाला व्यक्ति लगातार तनाव में रहता है। उसे हर समय फैसले की चिंता सताती रहती है। परिवार के सदस्यों पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। कई मामलों में मानसिक अवसाद</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">स्वास्थ्य समस्याएँ और पारिवारिक विवाद बढ़ जाते हैं। यदि अंत में आरोपी निर्दोष निकले तो</span>?0<span lang="hi" xml:lang="hi">यह सबसे गंभीर प्रश्न है। कई बार अदालत वर्षों बाद आरोपी को यह कहते हुए बरी कर देती है कि उसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले। उसके जीवन के कई वर्ष बीत चुके होते हैं।</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span lang="hi" xml:lang="hi">सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभावित हो चुकी होती है।</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span lang="hi" xml:lang="hi">आर्थिक नुकसान हो चुका होता है। मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ चुकी होती है। ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि यदि व्यक्ति निर्दोष था</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">तो उसके खोए हुए वर्षों की भरपाई कौन करेगा</span>? <span lang="hi" xml:lang="hi">पीड़ित पक्ष भी प्रभावित- न्याय में देरी केवल आरोपी के लिए ही नहीं</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">बल्कि पीड़ित के लिए भी कष्टदायक होती है। पीड़ित वर्षों तक न्याय की प्रतीक्षा करता है। गवाह कमजोर पड़ जाते हैं</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">साक्ष्य प्रभावित हो सकते हैं और कई बार न्याय का उद्देश्य ही कमजोर पड़ जाता है। सुधार की आवश्यकता- न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई सुधार आवश्यक हैं— न्यायाधीशों के रिक्त पदों को शीघ्र भरना</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">नई अदालतों की स्थापना</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">ई-कोर्ट और डिजिटल सुनवाई का विस्तार</span>,<span lang="hi" xml:lang="hi">अनावश्यक स्थगन पर सख्ती</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">पुलिस जांच की गुणवत्ता में सुधार</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">छोटे मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए विशेष अदालतें</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">वैकल्पिक विवाद समाधान (</span>ADR) <span lang="hi" xml:lang="hi">को बढ़ावा</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">गवाह संरक्षण प्रणाली को मजबूत करना</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">न्याय में देरी</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">न्याय से वंचित करना अंग्रेज़ी की प्रसिद्ध उक्ति है—"</span>Justice delayed is justice denied." <span lang="hi" xml:lang="hi">अर्थात न्याय में देरी</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">न्याय से वंचित करने के समान है। यह बात आरोपी और पीड़ित—दोनों पर समान रूप से लागू होती है। यदि किसी निर्दोष व्यक्ति को वर्षों तक मुकदमा झेलना पड़े</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">तो वह भी न्याय से वंचित है। यदि पीड़ित को वर्षों तक निर्णय का इंतजार करना पड़े</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">तो उसके साथ भी न्याय अधूरा रह जाता है।</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span lang="hi" xml:lang="hi">भारतीय न्यायपालिका पर जनता का विश्वास आज भी मजबूत है</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">लेकिन बढ़ते लंबित मुकदमे इस विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा बन गए हैं। न्याय केवल निष्पक्ष होना ही पर्याप्त नहीं है</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">बल्कि समय पर मिलना भी उतना ही आवश्यक है। अदालतों में लंबित मामलों को कम करना</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">तकनीक का अधिक उपयोग करना और मुकदमों के त्वरित निस्तारण की प्रभावी व्यवस्था करना समय की मांग है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता तभी मानी जाएगी</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">जब निर्दोष व्यक्ति वर्षों तक आरोपी बनकर न जीए और पीड़ित को न्याय के लिए अनंत प्रतीक्षा न करनी पड़े। न्याय व्यवस्था का उद्देश्य केवल फैसला सुनाना नहीं</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">बल्कि समय पर और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करना होना चाहिए।</span></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>आपका शहर</category>
                                            <category>पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 29 Jul 2026 19:55:45 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat UP]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>सुप्रीम कोर्ट की गरिमा और न्याय की संवेदना</title>
                                    <description><![CDATA[<div style="text-align:justify;">देश की सर्वोच्च अदालत केवल एक न्यायिक संस्था नहीं है, बल्कि संविधान की आत्मा और लोकतंत्र की अंतिम आशा का केंद्र है। जब देश का कोई नागरिक हर स्तर पर न्याय की तलाश में असफल होकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, तो उसके मन में यही विश्वास होता है कि यहां उसकी बात निष्पक्षता और संवेदनशीलता के साथ सुनी जाएगी। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट की गरिमा, मर्यादा और प्रतिष्ठा पूरे न्यायिक तंत्र की आधारशिला मानी जाती है। अदालत की गरिमा बनाए रखना जितना न्यायाधीशों और न्यायिक कर्मचारियों का दायित्व है, उतना ही वहां उपस्थित प्रत्येक अधिवक्ता, याचिकाकर्ता और नागरिक</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/183200/supreme-courts-sense-of-dignity-and-justice"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-07/images-(3)2.jpg" alt=""></a><br /><div style="text-align:justify;">देश की सर्वोच्च अदालत केवल एक न्यायिक संस्था नहीं है, बल्कि संविधान की आत्मा और लोकतंत्र की अंतिम आशा का केंद्र है। जब देश का कोई नागरिक हर स्तर पर न्याय की तलाश में असफल होकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, तो उसके मन में यही विश्वास होता है कि यहां उसकी बात निष्पक्षता और संवेदनशीलता के साथ सुनी जाएगी। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट की गरिमा, मर्यादा और प्रतिष्ठा पूरे न्यायिक तंत्र की आधारशिला मानी जाती है। अदालत की गरिमा बनाए रखना जितना न्यायाधीशों और न्यायिक कर्मचारियों का दायित्व है, उतना ही वहां उपस्थित प्रत्येक अधिवक्ता, याचिकाकर्ता और नागरिक का भी कर्तव्य है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता वकील द्वारा न्यायाधीशों के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करना, कागजात उछालना और मुख्य न्यायाधीश के लिए अपशब्द कहना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। किसी भी परिस्थिति में न्यायालय के भीतर इस प्रकार का व्यवहार स्वीकार्य नहीं कहा जा सकता। अदालत तर्क और कानून की भाषा समझती है, आक्रोश और अपमान की नहीं। यदि न्याय की लड़ाई लड़ने वाला स्वयं कानून और शिष्टाचार की सीमाएं लांघने लगे, तो न्याय व्यवस्था पर लोगों का विश्वास कमजोर होने का खतरा पैदा हो सकता है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">वकील केवल अपने मुवक्किल का प्रतिनिधि नहीं होता, बल्कि वह न्यायालय का भी अधिकारी माना जाता है। उसकी वाणी, उसका आचरण और उसका व्यवहार न्यायपालिका की गरिमा से जुड़ा होता है। इसलिए अधिवक्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे कठिन से कठिन परिस्थिति में भी संयम बनाए रखें। असहमति व्यक्त करने का अधिकार सभी को है, लेकिन असहमति और अभद्रता के बीच एक स्पष्ट रेखा होती है। उस रेखा का सम्मान करना ही लोकतांत्रिक संस्कृति और न्यायिक परंपरा की पहचान है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">इस पूरे घटनाक्रम का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अदालत ने वकील की याचिका खारिज कर दी, लेकिन उसके खिलाफ अवमानना की कठोर कार्रवाई नहीं की। न्यायाधीशों ने यह भी कहा कि वह व्यक्ति संभवतः अत्यधिक तनाव और मानसिक दबाव में है तथा उसकी हताशा स्पष्ट दिखाई दे रही है। यह दृष्टिकोण न्यायपालिका की मानवीय संवेदना को भी सामने लाता है। कानून केवल दंड देने का माध्यम नहीं है, बल्कि परिस्थितियों को समझने और न्याय के व्यापक उद्देश्य को ध्यान में रखने की व्यवस्था भी है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">वास्तविकता यह है कि न्याय की तलाश में अदालत तक पहुंचने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी पीड़ा, संघर्ष या अन्याय का बोझ लेकर आता है। वर्षों तक मुकदमे लड़ने, आर्थिक बोझ उठाने और बार-बार अदालतों के चक्कर लगाने के बाद जब अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता, तब कई लोग मानसिक रूप से टूट जाते हैं। यह टूटन कभी-कभी हताशा और असंतुलित व्यवहार के रूप में सामने आती है। इसका अर्थ यह नहीं कि ऐसे व्यवहार को उचित ठहराया जाए, बल्कि यह समझना आवश्यक है कि उसके पीछे पीड़ा और निराशा का एक लंबा इतिहास भी हो सकता है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">न्यायपालिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी निष्पक्षता के साथ-साथ उसकी संवेदनशीलता भी है। यदि कोई व्यक्ति अदालत में अत्यधिक तनावग्रस्त दिखाई देता है, तो उसके साथ कानून के अनुसार व्यवहार करते हुए उसकी मानसिक स्थिति को भी समझना चाहिए। न्याय केवल आदेश सुनाने से पूरा नहीं होता, बल्कि यह विश्वास भी पैदा करता है कि अदालत ने व्यक्ति की बात पूरी गंभीरता से सुनी और समझी। यही विश्वास लोकतंत्र की सबसे बड़ी पूंजी है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">यह भी सच है कि न्याय में विलंब, लंबी कानूनी प्रक्रिया और बढ़ते मुकदमों का बोझ कई लोगों में निराशा पैदा करता है। ऐसे में न्याय व्यवस्था को अधिक सुलभ, सरल और समयबद्ध बनाने की दिशा में लगातार प्रयास आवश्यक हैं। जब लोगों को समय पर न्याय मिलेगा, तो निराशा और असंतोष की स्थितियां भी कम होंगी। न्याय व्यवस्था का उद्देश्य केवल विवादों का निपटारा नहीं, बल्कि समाज में विश्वास और संतुलन बनाए रखना भी है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">इस घटना ने एक और संदेश दिया है कि न्यायालय की गरिमा बनाए रखने में सभी की समान जिम्मेदारी है। यदि अदालत में अनुशासन समाप्त हो जाए, तो न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होगी और इसका नुकसान अंततः आम नागरिक को ही होगा। इसलिए चाहे वह वरिष्ठ अधिवक्ता हों, नए वकील हों या स्वयं पक्षकार, सभी को यह समझना होगा कि अदालत में शब्दों का चयन, व्यवहार की मर्यादा और कानून के प्रति सम्मान सर्वोपरि है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">दूसरी ओर न्यायपालिका की उदारता भी सराहनीय है। यदि अदालत चाहती तो अवमानना की कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन उसने संयम दिखाया और कठोर दंड देने के बजाय मामले को वहीं समाप्त करना उचित समझा। यह निर्णय बताता है कि न्याय केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि विवेक, धैर्य और करुणा का संतुलित स्वरूप है। हालांकि इस उदारता का अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचाने का साहस करे। कानून का सम्मान हर परिस्थिति में अनिवार्य है।</div>
<div style="text-align:justify;">लोकतंत्र में न्यायपालिका अंतिम आशा होती है। जब प्रशासन, व्यवस्था और अन्य संस्थाओं से निराश व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, तो उसके मन में उम्मीद की आखिरी किरण बची होती है। इसलिए अदालतों को भी यह ध्यान रखना होगा कि उनके सामने खड़ा हर व्यक्ति केवल एक केस नंबर नहीं, बल्कि अपने जीवन की किसी गहरी समस्या से जूझता हुआ इंसान है। उसकी बात सुनते समय कानून के साथ मानवीय संवेदना भी बनी रहनी चाहिए।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">इस घटना से देश को दो महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। पहली, अदालत की गरिमा किसी भी कीमत पर भंग नहीं होनी चाहिए। न्यायालय में अपशब्द, आक्रोश और अभद्र व्यवहार लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध हैं। दूसरी, न्याय व्यवस्था को लोगों की पीड़ा, मानसिक तनाव और संघर्ष को भी समझना चाहिए, क्योंकि न्याय केवल निर्णय देने का नाम नहीं, बल्कि समाज में विश्वास बनाए रखने की प्रक्रिया है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत है और उसकी प्रतिष्ठा पूरे राष्ट्र की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। वहीं, अदालत की चौखट पर आने वाला हर व्यक्ति न्याय की उम्मीद लेकर आता है। इसलिए आवश्यक है कि एक ओर अधिवक्ता और पक्षकार अपनी मर्यादा और जिम्मेदारी को समझें, तो दूसरी ओर न्याय व्यवस्था भी हर पीड़ित की व्यथा को महसूस करते हुए कानून और संवेदना के बीच संतुलन बनाए रखे। यही संतुलन भारतीय न्यायपालिका की सबसे बड़ी शक्ति है और यही लोकतंत्र की स्थायी पहचान भी।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;"><strong>कांतिलाल मांडोत</strong></div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>स्वतंत्र विचार</category>
                                            <category>संपादकीय</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 11 Jul 2026 22:12:25 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित </title>
                                    <description><![CDATA[<div style="text-align:justify;"><strong>  नारायणपुर, जामताड़ा, झारखंड:- </strong>जिला विधिक सेवा प्राधिकार जामताड़ा द्वारा प्राधिकार के अध्यक्ष एवं सचिव के निर्देश पर नारायणपुर प्रखंड के रघुनाथपुर गांव में पीएलवी मोहम्मद महफूज आलम की देखरेख में 90 दिवसीय अभियान के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ।</div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">इस शिविर में ग्रामीणों को झारखंड सरकार के द्वारा प्रखंड स्तरीय ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए कैंप के आयोजन की जानकारी दी गई। यह कैंप आगामी नौ जुलाई एवं 10 जुलाई को लगेगी। कैंप में पहुंचकर अपना अपना आवेदन करने के लिए ग्रामीणों को आवश्यक दस्तावेज एवं ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से संबंधित जानकारी दी गई, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/182352/awareness-program-organized-in-narayanpur-block-area"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-06/news-31.jpg" alt=""></a><br /><div style="text-align:justify;"><strong> नारायणपुर, जामताड़ा, झारखंड:- </strong>जिला विधिक सेवा प्राधिकार जामताड़ा द्वारा प्राधिकार के अध्यक्ष एवं सचिव के निर्देश पर नारायणपुर प्रखंड के रघुनाथपुर गांव में पीएलवी मोहम्मद महफूज आलम की देखरेख में 90 दिवसीय अभियान के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">इस शिविर में ग्रामीणों को झारखंड सरकार के द्वारा प्रखंड स्तरीय ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए कैंप के आयोजन की जानकारी दी गई। यह कैंप आगामी नौ जुलाई एवं 10 जुलाई को लगेगी। कैंप में पहुंचकर अपना अपना आवेदन करने के लिए ग्रामीणों को आवश्यक दस्तावेज एवं ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से संबंधित जानकारी दी गई, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज्यादा से ज्यादा लाइसेंस के लिए आवेदन कर पाए। इस अवसर पर राजेंद्र हांसदा, सरजू माला, गोपाल, सोरेन, बुधन हांसदा, सर्जन हेंब्रम आदि उपस्थित थे।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">वहीं एक अन्य सामाचार के अनुसार नारायणपुर प्रखंड के बुधुडीह गांव में भी विधिक जागरूकता शिविर आयोजित हुआ। प्राधिकार मित्र शहादत अली ने ग्रामीणों को नशा मुक्ति, बाल विवाह रोकथाम, महिला अधिकार, घरेलू हिंसा से संरक्षण, निश्शुल्क विधिक सहायता, नालसा टोल-फ्री हेल्पलाइन 15100 तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। मौके पर निर्मल दास, करन दास, करमातु सिंह, बीरू दास, नूनासारी देवी, मुनकी देवी, अमित दास, अभिषेक दास आदि उपस्थित थे।</div>
<div> </div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>बिहार/झारखंड</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 30 Jun 2026 16:15:43 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Abhinav Shukla]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>बराक घाटी में स्थायी हाईकोर्ट बेंच की मांग को मिला जनसमर्थन, श्रीभूमि में 300 से अधिक लोगों ने किए हस्ताक्षर।</title>
                                    <description><![CDATA[<div>
<blockquote class="format1"><strong>श्रीभूमि असम संवाददाता स्वतंत्र प्रभात : </strong></blockquote>
</div>
<div>  </div>
<div>असम के गुवाहाटी हाईकोर्ट की एक स्थायी बेंच बराक घाटी के किसी उपयुक्त स्थान पर स्थापित किए जाने की मांग के समर्थन में आज 27 जून शनिवार को श्रीभूमि जिले के बिपिन पाल स्मृति भवन में एक महत्वपूर्ण जन-जागरूकता सभा आयोजित की गई। रवींद्र सदन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. सब्यसाची राय की पहल पर आयोजित इस बैठक में बराक घाटी में स्थायी हाईकोर्ट बेंच की संवैधानिक आवश्यकता, न्याय तक समान पहुंच तथा इस मांग को एक संगठित जनआंदोलन का रूप देने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।</div>
<div>  </div>
<div>बैठक की शुरुआत हाईकोर्ट</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/182175/the-demand-for-a-permanent-high-court-bench-in-barak"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-06/1001579962-(1).jpg" alt=""></a><br /><div>
<blockquote class="format1"><strong>श्रीभूमि असम संवाददाता स्वतंत्र प्रभात : </strong></blockquote>
</div>
<div> </div>
<div>असम के गुवाहाटी हाईकोर्ट की एक स्थायी बेंच बराक घाटी के किसी उपयुक्त स्थान पर स्थापित किए जाने की मांग के समर्थन में आज 27 जून शनिवार को श्रीभूमि जिले के बिपिन पाल स्मृति भवन में एक महत्वपूर्ण जन-जागरूकता सभा आयोजित की गई। रवींद्र सदन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. सब्यसाची राय की पहल पर आयोजित इस बैठक में बराक घाटी में स्थायी हाईकोर्ट बेंच की संवैधानिक आवश्यकता, न्याय तक समान पहुंच तथा इस मांग को एक संगठित जनआंदोलन का रूप देने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।</div>
<div> </div>
<div>बैठक की शुरुआत हाईकोर्ट बेंच मांग कार्यान्वयन समिति के महासचिव निखिल पाल के स्वागत भाषण से हुई। उन्होंने इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए डॉ. सब्यसाची राय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बराक घाटी के लोगों की लंबे समय से चली आ रही इस न्यायसंगत मांग को पूरा करने के लिए समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की जागरूकता सभाएं जनमत तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।</div>
<div> </div>
<div>सभा में पूर्व सांसद मिशन रंजन दास, करीमगंज महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य राधिका रंजन चक्रवर्ती, बंग साहित्य एवं संस्कृति सम्मेलन की केंद्रीय समिति के अध्यक्ष सतु राय, सांस्कृतिक हस्ती सुलेखा दत्त चौधरी, प्रोफेसर विश्वतोष चौधरी, शिक्षाविद विभाष देव, महासचिव निखिल पाल, रसराज दास, धर्मानंद देव, अधिवक्ता देवोमिता चक्रवर्ती, अधिवक्ता तुहिना शर्मा, अधिवक्ता दुर्गा पुरकायस्थ, अधिवक्ता अर्चना दत्त सहित जिले के अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इसके अलावा विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और नाट्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी चर्चा में भाग लिया।</div>
<div> </div>
<div>वक्ताओं ने कहा कि बराक घाटी के लाखों लोगों को न्याय के लिए गुवाहाटी तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जो अत्यंत महंगा, समय लेने वाला और कठिन है। आर्थिक तथा भौगोलिक बाधाओं के कारण अनेक लोग प्रभावी रूप से न्याय प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए बराक घाटी के किसी उपयुक्त स्थान पर गुवाहाटी हाईकोर्ट की स्थायी बेंच की स्थापना समय की मांग है और यह संविधान में निहित समानता एवं न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है।</div>
<div> </div>
<div>उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह कोई क्षेत्रीय या राजनीतिक मांग नहीं है, बल्कि नागरिकों के संवैधानिक न्याय के अधिकार को सुनिश्चित करने की एक उचित मांग है। इस मांग को बराक घाटी के सभी वर्गों का व्यापक समर्थन प्राप्त है और सरकार तथा संबंधित अधिकारियों से इस दिशा में शीघ्र सकारात्मक कदम उठाने की अपील की गई।</div>
<div> </div>
<div>सभा के अंत में गुवाहाटी हाईकोर्ट की स्थायी बेंच की स्थापना के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें लगभग 300 से अधिक नागरिकों ने हस्ताक्षर कर अपना समर्थन दर्ज कराया। यह इस मांग के प्रति जनता के व्यापक समर्थन का प्रमाण माना गया।</div>
<div> </div>
<div>बैठक में सर्वसम्मति से बराक घाटी में शीघ्र स्थायी हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने की मांग दोहराई गई तथा समाज के सभी वर्गों से लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से इस जनआंदोलन को और मजबूत बनाने का आह्वान किया गया।</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>Featured</category>
                                            <category>असम हिमाचल प्रदेश</category>
                                    

                <link>https://www.swatantraprabhat.com/article/182175/the-demand-for-a-permanent-high-court-bench-in-barak</link>
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                <pubDate>Sat, 27 Jun 2026 22:03:14 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>बराक घाटी में स्थायी हाईकोर्ट बेंच की मांग को मिला जनसमर्थन, श्रीभूमि में 300 से अधिक लोगों ने किए हस्ताक्षर।</title>
                                    <description><![CDATA[<div style="text-align:justify;">
<blockquote class="format1"><strong>  श्रीभूमि संवाददाता स्वतंत्र प्रभात :</strong></blockquote>
</div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">            असम के गुवाहाटी हाईकोर्ट की एक स्थायी बेंच बराक घाटी के किसी उपयुक्त स्थान पर स्थापित किए जाने की मांग के समर्थन में आज 27 जून शनिवार को श्रीभूमि जिले के बिपिन पाल स्मृति भवन में एक महत्वपूर्ण जन-जागरूकता सभा आयोजित की गई। रवींद्र सदन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. सब्यसाची राय की पहल पर आयोजित इस बैठक में बराक घाटी में स्थायी हाईकोर्ट बेंच की संवैधानिक आवश्यकता, न्याय तक समान पहुंच तथा इस मांग को एक संगठित जनआंदोलन का रूप देने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।</div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">बैठक की शुरुआत हाईकोर्ट बेंच</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/182146/the-demand-for-a-permanent-high-court-bench-in-barak"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-06/1001579962.jpg" alt=""></a><br /><div style="text-align:justify;">
<blockquote class="format1"><strong> श्रीभूमि संवाददाता स्वतंत्र प्रभात :</strong></blockquote>
</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">      असम के गुवाहाटी हाईकोर्ट की एक स्थायी बेंच बराक घाटी के किसी उपयुक्त स्थान पर स्थापित किए जाने की मांग के समर्थन में आज 27 जून शनिवार को श्रीभूमि जिले के बिपिन पाल स्मृति भवन में एक महत्वपूर्ण जन-जागरूकता सभा आयोजित की गई। रवींद्र सदन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. सब्यसाची राय की पहल पर आयोजित इस बैठक में बराक घाटी में स्थायी हाईकोर्ट बेंच की संवैधानिक आवश्यकता, न्याय तक समान पहुंच तथा इस मांग को एक संगठित जनआंदोलन का रूप देने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">बैठक की शुरुआत हाईकोर्ट बेंच मांग कार्यान्वयन समिति के महासचिव निखिल पाल के स्वागत भाषण से हुई। उन्होंने इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए डॉ. सब्यसाची राय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बराक घाटी के लोगों की लंबे समय से चली आ रही इस न्यायसंगत मांग को पूरा करने के लिए समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की जागरूकता सभाएं जनमत तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">सभा में पूर्व सांसद मिशन रंजन दास, करीमगंज महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य राधिका रंजन चक्रवर्ती, बंग साहित्य एवं संस्कृति सम्मेलन की केंद्रीय समिति के अध्यक्ष सतु राय, सांस्कृतिक हस्ती सुलेखा दत्त चौधरी, प्रोफेसर विश्वतोष चौधरी, शिक्षाविद विभाष देव, महासचिव निखिल पाल, रसराज दास, धर्मानंद देव, अधिवक्ता देवोमिता चक्रवर्ती, अधिवक्ता तुहिना शर्मा, अधिवक्ता दुर्गा पुरकायस्थ, अधिवक्ता अर्चना दत्त सहित जिले के अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इसके अलावा विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और नाट्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी चर्चा में भाग लिया।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">वक्ताओं ने कहा कि बराक घाटी के लाखों लोगों को न्याय के लिए गुवाहाटी तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जो अत्यंत महंगा, समय लेने वाला और कठिन है। आर्थिक तथा भौगोलिक बाधाओं के कारण अनेक लोग प्रभावी रूप से न्याय प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए बराक घाटी के किसी उपयुक्त स्थान पर गुवाहाटी हाईकोर्ट की स्थायी बेंच की स्थापना समय की मांग है और यह संविधान में निहित समानता एवं न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह कोई क्षेत्रीय या राजनीतिक मांग नहीं है, बल्कि नागरिकों के संवैधानिक न्याय के अधिकार को सुनिश्चित करने की एक उचित मांग है। इस मांग को बराक घाटी के सभी वर्गों का व्यापक समर्थन प्राप्त है और सरकार तथा संबंधित अधिकारियों से इस दिशा में शीघ्र सकारात्मक कदम उठाने की अपील की गई।</div>
<div style="text-align:justify;">सभा के अंत में गुवाहाटी हाईकोर्ट की स्थायी बेंच की स्थापना के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें लगभग 300 से अधिक नागरिकों ने हस्ताक्षर कर अपना समर्थन दर्ज कराया। यह इस मांग के प्रति जनता के व्यापक समर्थन का प्रमाण माना गया।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">बैठक में सर्वसम्मति से बराक घाटी में शीघ्र स्थायी हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने की मांग दोहराई गई तथा समाज के सभी वर्गों से लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से इस जनआंदोलन को और मजबूत बनाने का आह्वान किया गया।</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>असम हिमाचल प्रदेश</category>
                                    

                <link>https://www.swatantraprabhat.com/article/182146/the-demand-for-a-permanent-high-court-bench-in-barak</link>
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                <pubDate>Sat, 27 Jun 2026 19:49:33 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, अमृतसर ने सेंट्रल जेल, अमृतसर के ट्रांजिट कैंप में बंद 9 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा</title>
                                    <description><![CDATA[<div style="text-align:justify;"><strong>अमृतसर,</strong> इंसानियत और लोगों की भलाई के लिए एक पहल के तहत, सेंट्रल जेल, अमृतसर के ट्रांजिट कैंप में बंद 2 महिलाओं समेत 9 बांग्लादेशी नागरिकों को कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद 11.06.2026 को उनके अपने-अपने देशों में सफलतापूर्वक वापस भेज दिया गया।</div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;">वापस भेजे गए लोगों ने 11.06.2026 को सुबह करीब 4:00 बजे सेंट्रल जेल, अमृतसर से अपनी यात्रा शुरू की। तय प्रक्रिया के मुताबिक, उनकी सुरक्षित आगे की यात्रा के लिए उन्हें ज़रूरी सुविधाएँ और मदद दी गई। करीब 30 घंटे की ट्रेन यात्रा के बाद, वे बांग्लादेश बॉर्डर पहुँचेंगे, जहाँ उन्हें आगे की ज़रूरी कार्रवाई के</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/180994/district-legal-services-authority-amritsar-repatriates-9-bangladeshi-nationals-lodged"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-06/1000900924.jpg" alt=""></a><br /><div style="text-align:justify;"><strong>अमृतसर,</strong> इंसानियत और लोगों की भलाई के लिए एक पहल के तहत, सेंट्रल जेल, अमृतसर के ट्रांजिट कैंप में बंद 2 महिलाओं समेत 9 बांग्लादेशी नागरिकों को कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद 11.06.2026 को उनके अपने-अपने देशों में सफलतापूर्वक वापस भेज दिया गया।</div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;">वापस भेजे गए लोगों ने 11.06.2026 को सुबह करीब 4:00 बजे सेंट्रल जेल, अमृतसर से अपनी यात्रा शुरू की। तय प्रक्रिया के मुताबिक, उनकी सुरक्षित आगे की यात्रा के लिए उन्हें ज़रूरी सुविधाएँ और मदद दी गई। करीब 30 घंटे की ट्रेन यात्रा के बाद, वे बांग्लादेश बॉर्डर पहुँचेंगे, जहाँ उन्हें आगे की ज़रूरी कार्रवाई के लिए उनके अपने-अपने देशों के संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा।</div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;">यह ज़रूरी ऑपरेशन श्रीमती जतिंदर कौर, माननीय डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज-कम-चेयरपर्सन, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, अमृतसर के अच्छे गाइडेंस और सुपरविज़न में पूरा किया गया। इस वापसी प्रोसेस को सफल बनाने के लिए, श्री अमरदीप सिंह बैंस, सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, अमृतसर ने संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार कोऑर्डिनेट किया और कोशिश की ताकि ये लोग जल्द से जल्द अपने वतन लौट सकें और अपने परिवारों से मिल सकें।</div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;">डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, अमृतसर ने लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी एक्ट, 1987 के मकसद के मुताबिक, विदेशी नागरिकों समेत सभी लोगों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करने में एक्टिव भूमिका निभाई। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, अमृतसर ने इन लोगों के मामलों पर नज़र रखी, ज़रूरत पड़ने पर कानूनी मदद दी और अलग-अलग डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके वापसी प्रोसेस को तेज़ करने की कोशिश की। यह पक्का किया गया कि उनके साथ पूरी इज्ज़त और इंसानी सेंसिटिविटी के साथ पेश आया जाए।</div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;">इस सफल वापसी प्रोसेस में जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अहम भूमिका निभाई। श्री राजीव कुमार अरोड़ा, सुपरिंटेंडेंट, सेंट्रल जेल, अमृतसर और श्री नविंदर सिंह, एडिशनल सुपरिंटेंडेंट, सेंट्रल जेल, अमृतसर ने सभी ज़रूरी एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मैलिटीज़ को पूरा करने और इन लोगों के आसानी से जाने में पूरी मदद की। जेल डिपार्टमेंट ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, अमृतसर और दूसरी संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर इस काम को आसानी से और इंसानी तरीके से पूरा किया।</div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;">इनमें से कई लोगों के लिए, यह वापसी अनिश्चितता और अपने परिवारों से लंबे समय तक अलग रहने के समय के खत्म होने का संकेत है। यह पहल न केवल कानूनी प्रक्रिया का पालन करने का मामला है, बल्कि इंसानी दया, संवेदनशीलता और व्यक्तिगत सम्मान को महत्व देने का भी एक उदाहरण है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, जेल डिपार्टमेंट और अन्य संबंधित अधिकारियों के संयुक्त प्रयासों से, ये लोग अपने परिवारों के साथ फिर से मिल पाए हैं और नई उम्मीद के साथ जीवन शुरू कर पाए हैं।</div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;">डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, अमृतसर जरूरतमंद लोगों को न्याय, इंसानी सम्मान की सुरक्षा और कानूनी मदद देने के अपने वादे को जारी रखे हुए है।</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>पंजाब</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 11 Jun 2026 18:06:39 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Abhinav Shukla]]></dc:creator>
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