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                <title>Rudauli MLA - Swatantra Prabhat</title>
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                <description>Rudauli MLA RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>अखिलेश यादव का 54वां जन्मदिवस धूमधाम से मनाया गया, 2027 में सपा सरकार बनाने का कार्यकर्ताओं ने लिया संकल्प</title>
                                    <description><![CDATA[<div class="ii gt">
<div class="a3s aiL">
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<div style="text-align:justify;"><strong>बस्ती।</strong> बस्ती जिले में समाज वादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के 54वें जन्मदिवस के अवसर पर बुधवार को 309 रुधौली विधानसभा क्षेत्र के मानिकचंद चौराहा स्थित अपना मैरिज हॉल में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, समर्थक एवं क्षेत्रीय नागरिक शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने केक काटकर, मिष्ठान वितरित कर तथा एक-दूसरे को शुभकामनाएं देकर जन्मदिवस मनाया। पूरे कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी के समर्थन में नारे गूंजते रहे और कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह देखने को मिला।</div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">मुख्य अतिथि रुधौली विधायक राजेंद्र प्रसाद</div></div></div></div></div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/182435/akhilesh-yadavs-54th-birthday-was-celebrated-with-pomp-workers-took"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-07/10020515241.jpg" alt=""></a><br /><div class="ii gt">
<div class="a3s aiL">
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<div style="text-align:justify;"><strong>बस्ती।</strong> बस्ती जिले में समाज वादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के 54वें जन्मदिवस के अवसर पर बुधवार को 309 रुधौली विधानसभा क्षेत्र के मानिकचंद चौराहा स्थित अपना मैरिज हॉल में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, समर्थक एवं क्षेत्रीय नागरिक शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने केक काटकर, मिष्ठान वितरित कर तथा एक-दूसरे को शुभकामनाएं देकर जन्मदिवस मनाया। पूरे कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी के समर्थन में नारे गूंजते रहे और कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह देखने को मिला।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">मुख्य अतिथि रुधौली विधायक राजेंद्र प्रसाद चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि समाजवादी पार्टी ही प्रदेश के सर्वांगीण विकास, सामाजिक न्याय और सभी वर्गों के सम्मान की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना प्रत्येक कार्यकर्ता का संकल्प होना चाहिए। इसके लिए अभी से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना होगा तथा गांव-गांव जाकर पार्टी की नीतियों और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा किए गए विकास कार्यों को जन-जन तक पहुंचाना होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे व्यक्तिगत मतभेदों को भुलाकर संगठन की मजबूती के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करें। विधायक ने कहा कि मजबूत संगठन ही समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है और कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही वर्ष 2027 में प्रदेश में समाजवादी सरकार का गठन संभव होगा।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">विधायक ने कहा कि रुधौली विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए वे लगातार प्रयासरत हैं और जनता की हर समस्या के समाधान के लिए सदैव उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं तथा जनता के विश्वास पर खरा उतरना उनकी प्राथमिकता है।कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने भी अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को और अधिक मजबूत बनाने का संकल्प दोहराया तथा उनके स्वस्थ, दीर्घायु एवं सफल जीवन की कामना की।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">इस अवसर पर मो. उमर खान, राम तीरथ यादव, जितेंद्र यादव, कुलदीप मौर्य, मो. नसीम, धर्मेंद्र चौधरी,राजा भैया, शिवमूरत एडवोकेट, अरविंद चौधरी, रतनसेन चौधरी, आशिक अली, राम किशोर यादव, मनोज यादव, पतिराम चौधरी, राधेश्याम यादव, शिवप्रसाद यादव, प्रदीप नारायण मिश्रा, जमुना प्रसाद यादव, आशीष उपाध्याय, घिरेन्द्र निषाद (चेयरमैन), राम कुमार यादव, रघुवीर यादव, विजयपाल चौधरी, फूलचंद्र चौधरी, सुभाष चंद्र यादव, प्रकाश यादव, महेश चौधरी, शिव सहाय चौधरी, रामयज्ञ चौधरी, प्रेमा भारती, मुडबरा प्रधान, सूर्या चौधरी, गुड्डू चौधरी, शनि पांडेय, राकेश चौधरी, राजेश चौधरी, दिनेश चौधरी, डी.के. चौधरी, धीरेन्द्र शुक्ला, हनुमान चौधरी, विकास वर्मा, सियाराम पाल, रामचंद्र यादव, राजेंद्र चौधरी (प्रधान), अनिल चौधरी (प्रधान) सहित बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक एवं क्षेत्रीय नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन मिष्ठान वितरण एवं सभी के प्रति आभार व्यक्त करने के साथ हुआ।</div>
</div>
<div class="yj6qo"> </div>
<div class="adL"> </div>
</div>
</div>
</div>
<div class="hq gt"></div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>आपका शहर</category>
                                            <category>पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 01 Jul 2026 19:29:51 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Abhinav Shukla]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>तत्कालीन BJP MLA आरसी यादव के खिलाफ 2012 के दंगा मामले को वापस लेने की हाईकोर्ट ने दी अनुमति</title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>ब्यूरो प्रयागराज। </strong>इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द किया, जिसमें राज्य सरकार के उस आवेदन को खारिज किया गया था, जिसमें 2012 की मूर्ति विसर्जन दंगा घटना के संबंध में BJP विधायक (रुदौली से) राम चंद्र यादव के खिलाफ आपराधिक मुकदमा वापस लेने की मांग की गई थी। मुकदमा वापस लेने के राज्य का अनुरोध स्वीकार करते हुए जस्टिस राजीव सिंह की पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष पब्लिक प्रॉसिक्यूटर का आवेदन "रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद सद्भावना में" दायर किया गया।</p>
<p style="text-align:justify;">यह आदेश विधायक</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/178543/high-court-gives-permission-to-withdraw-2012-riots-case-against"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-05/hindi-divas1.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>ब्यूरो प्रयागराज। </strong>इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द किया, जिसमें राज्य सरकार के उस आवेदन को खारिज किया गया था, जिसमें 2012 की मूर्ति विसर्जन दंगा घटना के संबंध में BJP विधायक (रुदौली से) राम चंद्र यादव के खिलाफ आपराधिक मुकदमा वापस लेने की मांग की गई थी। मुकदमा वापस लेने के राज्य का अनुरोध स्वीकार करते हुए जस्टिस राजीव सिंह की पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष पब्लिक प्रॉसिक्यूटर का आवेदन "रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद सद्भावना में" दायर किया गया।</p>
<p style="text-align:justify;">यह आदेश विधायक यादव द्वारा दायर CrPC की धारा 482 के तहत याचिका और उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया गया। संक्षेप में मामला अभियोजन पक्ष के मूल मामले के अनुसार, 24 अक्टूबर, 2012 को मूर्तियां विसर्जन के लिए ले जा रहे कुछ ट्रैक्टरों के कारण रुदौली पुलिस स्टेशन के सामने ट्रैफिक जाम हो गया। हालांकि, पुलिस ने ड्राइवरों को आगे बढ़ने का निर्देश दिया, लेकिन उन्होंने इसका पालन नहीं किया।</p>
<p style="text-align:justify;">यह दावा किया गया कि आवेदक उस समय स्थानीय विधायक थे। उन्होंने उन्हें निर्देश दिया था कि वे मूर्तियों को वहीं रोककर रखें, जब तक कि वह पुलिस स्टेशन के सामने न पहुंच जाएं। इसके कारण, घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। इसके बाद जब विधायक यादव घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने पुलिस को बताया कि जब श्रद्धालु एक मस्जिद के पास से गुजर रहे थे, तो दूसरे समुदाय का एक लड़का गलती से रंग से सराबोर हो गया। कथित तौर पर इसके कारण गाली-गलौज और झगड़ा हुआ, जिसके दौरान एक मूर्ति भी टूट गई।</p>
<p style="text-align:justify;">एफआईआर  में आरोप लगाया गया कि आवेदक ने भड़काऊ बयान दिए। यह मांग की कि जुलूस आगे बढ़ने से पहले दोषियों को दंडित किया जाए। हालांकि, बाद में उनकी सलाह पर ट्रैक्टरों की आवाजाही शुरू हो गई, लेकिन तब तक गाँव में लगभग 2,000 से 3,000 लोग जमा हो चुके थे। इसके बाद आवेदक की कथित उकसाहट पर 250-300 लोग उस गाँव की ओर बढ़ने लगे, जहां दूसरे समुदाय के लोगों के साथ विवाद हुआ था।</p>
<p style="text-align:justify;"> </p>
<p style="text-align:justify;"> </p>
<p style="text-align:justify;">शुरुआत में, बेंच ने CrPC की धारा 321 के प्रावधानों के साथ-साथ इस प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों की जांच करते हुए पाया कि मुकदमा वापस लेने की अनुमति देने के लिए अंतिम मार्गदर्शक विचार हमेशा न्याय प्रशासन का हित ही होना चाहिए। बंसी लाल बनाम चंदन लाल और शिवनंदन पासवान बनाम बिहार राज्य जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि एक पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को स्वतंत्र रूप से अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए और किसी गलत मकसद से न्याय की सामान्य प्रक्रिया में दखल नहीं देना चाहिए। CrPC की धारा 482 के तहत अर्जी, मुकदमा वापस लेने की अर्जी, और साथ ही आपराधिक पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की गई।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>Featured</category>
                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                    

                <link>https://www.swatantraprabhat.com/article/178543/high-court-gives-permission-to-withdraw-2012-riots-case-against</link>
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                <pubDate>Thu, 07 May 2026 22:04:00 +0530</pubDate>
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