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                <title>court decision uapa - Swatantra Prabhat</title>
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                            <item>
                <title>UAPA के तहत ज़मानत देने से मना करने का आधार सिर्फ़ इस्लामिक सेमिनार में हिस्सा लेना नहीं हो सकता</title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>ब्यूरो प्रयागराज। </strong>मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आरोपी तीन लोगों को ज़मानत दी। कोर्ट ने कहा कि इस्लामिक साहित्य पर किसी सेमिनार में सिर्फ़ हिस्सा लेना ही, UAPA के तहत ज़मानत पर रोक लगाने वाले प्रावधानों के तहत अपने आप में कोई अपराध नहीं है।</p>
<p style="text-align:justify;">जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन की डिवीज़न बेंच ने कहा कि सेमिनार में हिस्सा लेने के अलावा, अभियोजन पक्ष आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के गंभीर आरोपों के समर्थन में कोई भी प्रथम दृष्टया सबूत पेश नहीं कर पाया।</p>
<p style="text-align:justify;">बेंच ने कहा: "वर्नन (उपर्युक्त) मामले</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/178297/mere-participation-in-islamic-seminar-cannot-be-the-basis-for"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-05/download1.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>ब्यूरो प्रयागराज। </strong>मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आरोपी तीन लोगों को ज़मानत दी। कोर्ट ने कहा कि इस्लामिक साहित्य पर किसी सेमिनार में सिर्फ़ हिस्सा लेना ही, UAPA के तहत ज़मानत पर रोक लगाने वाले प्रावधानों के तहत अपने आप में कोई अपराध नहीं है।</p>
<p style="text-align:justify;">जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन की डिवीज़न बेंच ने कहा कि सेमिनार में हिस्सा लेने के अलावा, अभियोजन पक्ष आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के गंभीर आरोपों के समर्थन में कोई भी प्रथम दृष्टया सबूत पेश नहीं कर पाया।</p>
<p style="text-align:justify;">बेंच ने कहा: "वर्नन (उपर्युक्त) मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के अनुसार, जैसा कि ऊपर बताया गया, UAPA Act, 1967 के अध्याय IV और अध्याय VI के तहत सूचीबद्ध अपराधों को करने की साज़िश का कोई भी विश्वसनीय मामला नहीं बनता।</p>
<p style="text-align:justify;">इसलिए सिर्फ़ सेमिनार में हिस्सा लेना ही UAPA Act की ज़मानत पर रोक लगाने वाली धाराओं के तहत अपने आप में कोई अपराध नहीं हो सकता। हमारी सुविचारित राय है कि अपीलकर्ताओं को ज़मानत दी जा सकती है, क्योंकि यह बात मानी हुई है कि मुक़दमे में अभी काफ़ी समय लगेगा।"</p>
<p style="text-align:justify;">आरोपी लोगों ने स्पेशल NIA कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, जिसमें उनकी ज़मानत अर्ज़ियां खारिज की गई थीं। आरोपी लोगों ने दलील दी कि अभियोजन पक्ष द्वारा जुटाए गए सबूत नाकाफ़ी हैं और उन पर लगाए गए आरोप ज़्यादातर अटकलों पर आधारित हैं।</p>
<p style="text-align:justify;">NIA के वकील ने इन अर्ज़ियों का विरोध करते हुए दावा किया कि CrPC की धारा 161 और 164 के तहत दर्ज गवाहों के बयान यह दिखाते हैं कि आरोपी लोग कट्टरपंथी विचारधारा वाले थे और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की ओर झुकाव रखते थे। वकील ने आगे कहा कि कुछ सामग्री बरामद की गई, जिसमें इस्लामिक साहित्य की फ़ोटोकॉपी भी शामिल थी, जो उनकी कथित मानसिकता और इरादे को दर्शाती है।</p>
<p style="text-align:justify;">बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के वर्नन बनाम महाराष्ट्र राज्य (2023) मामले पर भरोसा करते हुए कहा कि बिना पुष्टि वाले या कमज़ोर सबूत, जिनमें बिना हस्ताक्षर वाले दस्तावेज़ या तीसरे पक्ष के बीच हुए संवाद शामिल हैं, UAPA के सख़्त प्रावधानों के तहत किसी का दोष साबित करने या ज़मानत देने से मना करने का उचित आधार नहीं बन सकते।</p>
<p style="text-align:justify;">सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ़ साहित्य अपने पास रखना—भले ही वह हिंसा को प्रेरित करता हो या उसका प्रचार करता हो—अपने आप में न तो गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 2002 की धारा 15 के अर्थ के तहत 'आतंकवादी कृत्य' माना जाएगा, और न ही इस अधिनियम के अध्याय IV और VI के तहत कोई अन्य अपराध।</p>
<p style="text-align:justify;"> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>मध्य प्रदेश</category>
                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>Featured</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 05 May 2026 22:59:13 +0530</pubDate>
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