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                <title>जनपद न्यायालय - Swatantra Prabhat</title>
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                <description>जनपद न्यायालय RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>जनपद न्यायाधीश ने राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना</title>
                                    <description><![CDATA[<div style="text-align:justify;"><strong>स्वतंत्र प्रभात संवाददाता </strong></div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;"><strong>  प्रतापगढ़। </strong>जनपद न्यायाधीश राजीव कमल पाण्डेय ने राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार 09 मई  के संदर्भ में प्रचार प्रसार हेतु प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय के साथ-साथ वाह्या न्यायालय कुंडा ,लालगंज एवं सभी राजस्व व अन्य न्यायालयों में  होने जा रहा है, जिसमें  लोग अपने वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर करा सकते हैं।</div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">इस अवसर पर अपर जिला जज राजीव रंजन, अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश एस सी एस टी  हेमंत कुमार,  अपर जिला जज/नोडल अधिकारी लोक अदालत अंकिता दुबे,  अपर जिला जज राम लाल</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/178343/district-judge-flagged-off-the-publicity-vehicle-of-national-lok"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-05/img-20260506-wa0105.jpg" alt=""></a><br /><div style="text-align:justify;"><strong>स्वतंत्र प्रभात संवाददाता </strong></div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;"><strong> प्रतापगढ़। </strong>जनपद न्यायाधीश राजीव कमल पाण्डेय ने राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार 09 मई  के संदर्भ में प्रचार प्रसार हेतु प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय के साथ-साथ वाह्या न्यायालय कुंडा ,लालगंज एवं सभी राजस्व व अन्य न्यायालयों में  होने जा रहा है, जिसमें  लोग अपने वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर करा सकते हैं।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">इस अवसर पर अपर जिला जज राजीव रंजन, अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश एस सी एस टी  हेमंत कुमार,  अपर जिला जज/नोडल अधिकारी लोक अदालत अंकिता दुबे,  अपर जिला जज राम लाल द्वितीय, आतिफ समीम स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट, सीजेएम कुमुद उपाध्याय, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शांभवी द्वितीय सहित न्यायिक अधिकारी गण उपस्थित रहे।</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>आपका शहर</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 06 May 2026 18:48:13 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Abhinav Shukla]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>गोरखपुर :नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया 20 हजार का जुर्माना</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>गोरखपुर ब्युरो कार्यालय  (उत्तर प्रदेश)</strong></p>
<p><strong>गोरखपुर</strong>।  नाबालिग के साथ दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत प्रभावी पैरवी का परिणाम मानी जा रही है।</p>
<p>जानकारी के अनुसार वर्ष 2022 में थाना शाहपुर क्षेत्र में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म से संबंधित मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने मु0अ0सं0 194/2022 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/172756/gorakhpur-10-years-imprisonment-to-the-person-guilty-of-raping"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-03/img_20260307_204245.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>गोरखपुर ब्युरो कार्यालय  (उत्तर प्रदेश)</strong></p>
<p><strong>गोरखपुर</strong>।  नाबालिग के साथ दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत प्रभावी पैरवी का परिणाम मानी जा रही है।</p>
<p>जानकारी के अनुसार वर्ष 2022 में थाना शाहपुर क्षेत्र में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म से संबंधित मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने मु0अ0सं0 194/2022 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था।</p>
<p>मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। मा० न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर ने अभियुक्त अशरफ अली पुत्र नजाफत अली निवासी हरसेवकपुर नंबर 02, हाता टोला थाना गुलरिहा को अपराध का दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर 20,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान रखा गया है।</p>
<p>गोरखपुर पुलिस के अनुसार इस मामले में सजा दिलाने में थाना शाहपुर के पैरोकार, मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन पक्ष की सक्रिय भूमिका रही। ऑपरेशन कनविक्शन के तहत मामलों की लगातार निगरानी और प्रभावी पैरवी के कारण अभियुक्त को सजा दिलाने में सफलता मिली।</p>
<p>अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (SPP) उमेश मिश्रा और सहायक शासकीय अधिवक्ता (AGDC) संजीत कुमार शाही ने अदालत में मजबूत पैरवी की। दोनों की कानूनी दलीलों और साक्ष्यों की प्रभावी प्रस्तुति के चलते न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।</p>
<p>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में जिले में चल रहे ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत गंभीर अपराधों में दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए पुलिस और अभियोजन विभाग समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं।  पुलिस  अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाना और अपराधियों में कानून का भय स्थापित करना है।</p>
<p>पुलिस ने कहा कि नाबालिगों के साथ होने वाले अपराधों के प्रति प्रशासन पूरी तरह संवेदनशील है और ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>आपका शहर</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 07 Mar 2026 20:43:58 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[शत्रुघन मणि त्रिपाठी ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>सोनभद्र में मई-जून में मॉर्निंग कोर्ट का संचालन, दूर के वादकारियों को होगी असुविधा</title>
                                    <description><![CDATA[जनपद न्यायालय सोनभद्र]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/151505/morning-court-operating-in-may-june-in-sonbhadra-will-be-inconvenienced"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2025-04/img_20250429_155831.jpg" alt=""></a><br /><p><strong><em>राजेश तिवारी ( क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट) </em></strong></p>
<p><strong><em>सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश- </em></strong>इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए, संयुक्त बार एसोसिएशन के प्रस्ताव पर जनपद न्यायाधीश रविंद्र विक्रम सिंह ने सोनभद्र में आगामी दो माह, यानी मई और जून, तक मॉर्निंग कोर्ट संचालित करने का आदेश जारी किया है। इस निर्णय से एक तरफ जहां दूर-दराज से आने वाले वादकारियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, वहीं स्थानीय वादकारियों को कुछ राहत मिलने की संभावना है।</p>
<p style="text-align:justify;">गौरतलब है कि सोनभद्र जिले की सीमाएं चार राज्यों - मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड - से लगती हैं। इस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से भिन्न हैं। मई और जून के महीनों में यहां अत्यधिक गर्मी पड़ती है।</p>
<p style="text-align:justify;">इसी कारण, इलाहाबाद हाईकोर्ट के 31 मई 2019 के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, सोनभद्र बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के संयुक्त प्रस्ताव पर, जनपद न्यायाधीश रविंद्र विक्रम सिंह ने 19 अप्रैल 2025 को दो महीने के लिए मॉर्निंग कोर्ट चलाने का आदेश पारित किया है।</p>
<p style="text-align:justify;">यह आदेश जनपद न्यायालय सोनभद्र के साथ-साथ वाह्य न्यायालय अनपरा स्थित ओबरा, दुद्धी और ग्राम न्यायालय घोरावल पर भी प्रभावी होगा। मॉर्निंग कोर्ट का संचालन सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, कार्यालय का समय सुबह 6:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक निर्धारित किया गया है, जिसमें सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक मध्यावकाश रहेगा।</p>
<p style="text-align:justify;">मॉर्निंग कोर्ट के संचालन से जहां दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले वादकारियों को परिवहन और अन्य व्यवस्थाओं के कारण असुविधा हो सकती है, वहीं सोनभद्र के आसपास रहने वाले वादकारियों के लिए यह समय अपेक्षाकृत अधिक सुविधाजनक साबित हो सकता है। उन्हें गर्मी की तपिश से कुछ हद तक राहत मिल सकेगी। हालांकि, दूर के वादकारियों के लिए सुबह जल्दी यात्रा करना और समय पर पहुंचना एक चुनौती बन सकता है। इस नए व्यवस्था से न्याय प्रक्रिया पर क्या समग्र प्रभाव पड़ेगा, यह आने वाले समय में देखने वाली बात होगी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>आपका शहर</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 29 Apr 2025 16:52:22 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat Reporters]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>न्यायालय: 156 (3) के तहत एफआईआर दर्ज कराने को बाध्य नहीं ।मजिस्ट्रेट!</title>
                                    <description><![CDATA[<div>  </div>
<div>  </div>
<div>स्वतंत्र प्रभात।</div>
<div>  </div>
<div>प्रयागराज ।विधि संवाददाता</div>
<div>  </div>
<div>जनपद न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने</div>
<div>कहा कि मजिस्ट्रेट हर मामलों में एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने के लिए बाध्य नहीं हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत शक्ति का उपयोग तब किया जाना चाहिए जब न्यायहित के विफल होने जैसी कोई असामान्य और असाधारण बात हो। यह महत्वपूर्ण टिप्पणी अपर विशेष न्यायाधीश अंजनी कुमार ने याची शोभनाथ की ओर से दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए की।</div>
<div>मामला प्रयागराज के थाना बहरिया का है। वर्ष 2017 में याची ने सीजेएम की अदालत में अर्जी दाखिल कर प्रभावती, उसके बेटे</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/133738/court-not-bound-to-register-fir-us-156-3-magistrate"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2023-08/img-20230819-wa0216.jpg" alt=""></a><br /><div> </div>
<div> </div>
<div>स्वतंत्र प्रभात।</div>
<div> </div>
<div>प्रयागराज ।विधि संवाददाता</div>
<div> </div>
<div>जनपद न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने</div>
<div>कहा कि मजिस्ट्रेट हर मामलों में एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने के लिए बाध्य नहीं हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत शक्ति का उपयोग तब किया जाना चाहिए जब न्यायहित के विफल होने जैसी कोई असामान्य और असाधारण बात हो। यह महत्वपूर्ण टिप्पणी अपर विशेष न्यायाधीश अंजनी कुमार ने याची शोभनाथ की ओर से दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए की।</div>
<div>मामला प्रयागराज के थाना बहरिया का है। वर्ष 2017 में याची ने सीजेएम की अदालत में अर्जी दाखिल कर प्रभावती, उसके बेटे अशर्फी लाल, स्थानीय लेखपाल और पुलिसकर्मियों के खिलाफ उसकी जमीन पर अवैध कब्जा करने और करवाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने की मांग की थी। सीजेएम ने याची की अर्जी खारिज कर दी।</div>
<div> </div>
<div>सीजेएम के आदेश के खिलाफ याची ने अपर विशेष न्यायाधीश की अदालत में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की, जिसकी सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश ने सीजेएम के आदेश को उचित मानते हुए हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि पक्षकारों के मध्य दीवानी वाद लंबित है। दीवानी वाद को आपराधिक रंग देना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। निजी विवाद में सरकारी कर्मचारियों को लिप्त करना भी उचित नहीं प्रतीत हो रहा है। कोर्ट ने सीजेएम द्वारा 156 (3) की अर्जी निरस्त करने के आदेश को विधिपूर्ण माना और याची की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी।</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>आपका शहर</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 20 Aug 2023 16:00:32 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat UP]]></dc:creator>
                            </item>

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