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                <title>पत्रकारिता - Swatantra Prabhat</title>
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                <description>पत्रकारिता RSS Feed</description>
                
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                <title>स्टिंग ऑपरेशन के बाद दर्ज रंगदारी केस में हाईकोर्ट से पत्रकारों को बड़ी राहत</title>
                                    <description><![CDATA[<p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;"><strong>भोपाल।</strong> </p><p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;">मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने देवास में कथित भ्रूण लिंग परीक्षण, अवैध गर्भपात और कन्या भ्रूण हत्या के खुलासे से जुड़े स्टिंग ऑपरेशन के बाद दर्ज रंगदारी के मामले में पत्रकारों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। न्यायालय ने <strong>तहलका डिजिटल न्यूज</strong> के पत्रकार <strong>विनय अरोड़ा</strong> को अग्रिम जमानत (एंटीसिपेटरी बेल) मंजूर कर दी है। इससे पहले 25 जून को इसी मामले में सह-आरोपी पत्रकार <strong>रजनी</strong> को नियमित जमानत मिल चुकी थी।</p><p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;">दोनों मामलों की सुनवाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की एकल पीठ के न्यायमूर्ति <strong>पवन कुमार द्विवेदी</strong> ने की। अदालत ने उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन करते हुए पाया कि स्टिंग</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/182652/big-relief-to-journalists-from-high-court-in-extortion-case"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-07/476977-madhya-pradesh-high-court-gwalior-bench.jpg" alt=""></a><br /><p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;"><strong>भोपाल।</strong> </p><p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;">मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने देवास में कथित भ्रूण लिंग परीक्षण, अवैध गर्भपात और कन्या भ्रूण हत्या के खुलासे से जुड़े स्टिंग ऑपरेशन के बाद दर्ज रंगदारी के मामले में पत्रकारों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। न्यायालय ने <strong>तहलका डिजिटल न्यूज</strong> के पत्रकार <strong>विनय अरोड़ा</strong> को अग्रिम जमानत (एंटीसिपेटरी बेल) मंजूर कर दी है। इससे पहले 25 जून को इसी मामले में सह-आरोपी पत्रकार <strong>रजनी</strong> को नियमित जमानत मिल चुकी थी।</p><p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;">दोनों मामलों की सुनवाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की एकल पीठ के न्यायमूर्ति <strong>पवन कुमार द्विवेदी</strong> ने की। अदालत ने उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन करते हुए पाया कि स्टिंग ऑपरेशन के दौरान तैयार किए गए वीडियो एफआईआर दर्ज होने से पहले ही राज्य एवं केंद्र सरकार के संबंधित अधिकारियों को भेजे जा चुके थे। अदालत ने प्रथम दृष्टया इसी तथ्य को राहत दिए जाने का महत्वपूर्ण आधार माना।</p><h3 style="text-align:justify;"><strong>एफआईआर से पहले अधिकारियों को भेजे गए थे वीडियो</strong></h3><p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;">मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 2 जुलाई को पारित आदेश में हाईकोर्ट ने उल्लेख किया कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि 6 अप्रैल 2026 को स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की अध्यक्ष, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) तथा देवास के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) को भेजे गए थे। इसके अतिरिक्त 6 और 7 अप्रैल को भी संबंधित अधिकारियों को वीडियो उपलब्ध कराए गए। इसके बाद 7 अप्रैल को पुलिस ने एफआईआर दर्ज की।</p><p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;">अदालत ने इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनय अरोड़ा को अग्रिम जमानत प्रदान की। इससे पहले पत्रकार रजनी को जमानत देते समय भी न्यायालय ने इसी प्रकार की परिस्थितियों का उल्लेख किया था।</p><h3 style="text-align:justify;"><strong>क्या है पूरा मामला</strong></h3><p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;">देवास के कोतवाली थाने में दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि पत्रकार विनय अरोड़ा, रजनी और अन्य लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन के दौरान रिकॉर्ड किए गए वीडियो के आधार पर शिकायतकर्ता से रंगदारी वसूलने और दबाव बनाने का प्रयास किया।</p><p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;">पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 308(5) एवं 308(6) (रंगदारी), धारा 61(2) (आपराधिक साजिश) तथा धारा 3(5) (समान उद्देश्य) के तहत प्रकरण दर्ज किया है।</p><h3 style="text-align:justify;"><strong>पत्रकारों का पक्ष</strong></h3><p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;">पत्रकारों की ओर से अदालत में दलील दी गई कि स्टिंग ऑपरेशन का उद्देश्य समाज में चल रही कथित अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश करना था। उनके अनुसार, स्टिंग के दौरान <strong>पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994</strong> तथा <strong>मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) अधिनियम, 1971</strong> के उल्लंघन से जुड़े कथित अवैध भ्रूण लिंग परीक्षण, गैरकानूनी गर्भपात और कन्या भ्रूण हत्या के मामलों का खुलासा किया गया था।</p><p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;">बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो एफआईआर दर्ज होने से पहले ही संबंधित सरकारी अधिकारियों को सौंप दिए गए थे। ऐसे में रंगदारी के आरोप निराधार हैं और यह कार्रवाई कथित अवैध गतिविधियों के खुलासे के बाद प्रतिशोध स्वरूप की गई है।</p><h3 style="text-align:justify;"><strong>राज्य सरकार ने जताया विरोध</strong></h3><p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;">राज्य सरकार की ओर से अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। सरकारी पक्ष का तर्क था कि पत्रकारों ने स्टिंग ऑपरेशन के दौरान रिकॉर्ड किए गए वीडियो का इस्तेमाल शिकायतकर्ता को ब्लैकमेल करने और दबाव बनाने के लिए किया।</p><p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;">हालांकि, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस स्तर पर मामले के गुण-दोष पर कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की जा रही है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर दोनों पत्रकारों को कानून के अनुरूप राहत प्रदान की गई है।</p><h3 style="text-align:justify;"><strong>जमानत की शर्तें</strong></h3><p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;">हाईकोर्ट ने अपने 2 जुलाई के आदेश में निर्देश दिया कि यदि विनय अरोड़ा को इस मामले में गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें 50 हजार रुपये के निजी मुचलके तथा समान राशि के एक सक्षम जमानतदार पर रिहा किया जाए।</p><p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;">वहीं, 25 जून को पारित आदेश में पत्रकार रजनी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके एवं एक सक्षम जमानतदार पर नियमित जमानत देने का निर्देश दिया गया था। साथ ही उन्हें ट्रायल कोर्ट में नियमित रूप से उपस्थित रहने की शर्त का पालन करने को कहा गया है।</p><h3 style="text-align:justify;"><strong>अधिवक्ताओं ने रखा पक्ष</strong></h3><p style="text-align:justify;">मामले में पत्रकारों की ओर से अधिवक्ता <strong>अमन मालवीय</strong> ने पैरवी की, जबकि राज्य सरकार की ओर से सरकारी अधिवक्ता <strong>सुरेंद्र सिंह अलावा</strong> एवं <strong>हेमंत शर्मा</strong> ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा। अब मामले की आगे की सुनवाई ट्रायल कोर्ट में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जारी रहेगी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>Featured</category>
                                            <category>मध्य प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 03 Jul 2026 21:04:15 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निष्पक्ष पत्रकारिता की वैश्विक चुनौतिया</title>
                                    <description><![CDATA[<div>
<div style="text-align:justify;"><strong>- महेन्द्र तिवारी </strong></div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष 3 मई को मनाया जाता है और यह दिन लोकतंत्र की उस मूल भावना को उजागर करता है, जिसमें नागरिकों को स्वतंत्र रूप से जानकारी प्राप्त करने और अपनी बात रखने का अधिकार होता है। 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित यह दिवस 1991 के विंडहोक घोषणा पत्र से प्रेरित है, जिसने स्वतंत्र और बहुलतावादी मीडिया की आवश्यकता को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया।आज जब हम 2026 के वैश्विक परिदृश्य पर दृष्टि डालते हैं, तो प्रेस स्वतंत्रता की स्थिति अत्यंत चिंताजनक और डरावनी प्रतीत होती है। वैश्विक सूचकांक के आंकड़े</div></div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/178001/global-challenges-to-freedom-of-expression-and-impartial-journalism"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-05/img-20250331-wa0163.jpg" alt=""></a><br /><div>
<div style="text-align:justify;"><strong>- महेन्द्र तिवारी </strong></div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष 3 मई को मनाया जाता है और यह दिन लोकतंत्र की उस मूल भावना को उजागर करता है, जिसमें नागरिकों को स्वतंत्र रूप से जानकारी प्राप्त करने और अपनी बात रखने का अधिकार होता है। 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित यह दिवस 1991 के विंडहोक घोषणा पत्र से प्रेरित है, जिसने स्वतंत्र और बहुलतावादी मीडिया की आवश्यकता को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया।आज जब हम 2026 के वैश्विक परिदृश्य पर दृष्टि डालते हैं, तो प्रेस स्वतंत्रता की स्थिति अत्यंत चिंताजनक और डरावनी प्रतीत होती है। वैश्विक सूचकांक के आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि दुनिया के 180 देशों में से आधे से अधिक देशों में प्रेस की स्थिति या तो बहुत कठिन है या फिर बेहद गंभीर श्रेणी में जा चुकी है। यह जानकर हृदय कांप उठता है कि विश्व की 1 प्रतिशत से भी कम आबादी आज उन क्षेत्रों में निवास कर रही है जहाँ प्रेस को वास्तव में स्वतंत्र और सुरक्षित माना जा सकता है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">पिछले 25 वर्षों का इतिहास गवाह है कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर दबाव निरंतर बढ़ा है और पत्रकारों के काम करने की गुंजाइश संकुचित हुई है। पत्रकारिता आज एक ऐसा पेशा बन गया है जहाँ सच बोलने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। वर्ष 2025 के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर में 129 पत्रकारों और मीडिया कर्मियों की निर्मम हत्या कर दी गई, जो अब तक का सबसे बड़ा और विचलित करने वाला आंकड़ा है। यह संख्या केवल एक डेटा नहीं है, बल्कि उन आवाजों की खामोशी है जो समाज की विसंगतियों पर प्रहार कर रही थीं। सन 2000 से लेकर अब तक लगभग 1795 पत्रकारों ने अपने कर्तव्य की वेदी पर प्राण न्यौछावर किए हैं, जो इस पेशे के बढ़ते जोखिमों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">हिंसा के साथ-साथ कानूनी उत्पीड़न भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मार्ग में एक बड़ी बाधा बनकर उभरा है। 2026 के आंकड़ों के अनुसार विश्व भर की जेलों में लगभग 330 पत्रकार बंद हैं, जिनमें से 61 प्रतिशत पत्रकारों पर राष्ट्रविरोधी होने या देश की सुरक्षा को खतरे में डालने जैसे संगीन आरोप मढ़े गए हैं। विडंबना यह है कि जिन कानूनों का निर्माण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए किया गया था, उनका उपयोग अक्सर उन लोगों को चुप कराने के लिए किया जा रहा है जो सत्ता की खामियों को उजागर करने का साहस करते हैं। पत्रकारिता को अपराध की तरह देखे जाने की यह प्रवृत्ति किसी भी सभ्य समाज के लिए घातक है। इससे भी अधिक चिंता का विषय वह न्यायहीनता है जो पत्रकारों के खिलाफ होने वाले अपराधों में व्याप्त है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार पत्रकारों की हत्या के लगभग 86 प्रतिशत मामलों में अपराधियों को कभी सजा नहीं मिलती। यह न्याय की विफलता न केवल अपराधियों का मनोबल बढ़ाती है बल्कि क्षेत्र में कार्यरत अन्य पत्रकारों के मन में भी भय का संचार करती है। जब सच के पहरेदारों को लगने लगता है कि उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है और उनके हत्यारे खुलेआम घूम सकते हैं, तो वे आत्म-सेंसरशिप का रास्ता चुनने को मजबूर हो जाते हैं, जो अंततः लोकतंत्र की मृत्यु की शुरुआत होती है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">प्रेस की स्वतंत्रता पर केवल भौतिक हमला ही एकमात्र खतरा नहीं है, बल्कि आज के दौर में इसके स्वरूप बदल गए हैं। कई देशों में मानहानि और आतंकवाद विरोधी कानूनों का दुरुपयोग एक सुनियोजित हथियार की तरह किया जा रहा है। इसके साथ ही आर्थिक दबावों के जरिए मीडिया संस्थानों की रीढ़ तोड़ने का प्रयास किया जाता है। विज्ञापन और वित्तीय संसाधनों के वितरण में पक्षपात करके उन संस्थानों को पुरस्कृत किया जाता है जो सत्ता के सुर में सुर मिलाते हैं, जबकि आलोचनात्मक रुख अपनाने वाले संस्थानों को आर्थिक रूप से पंगु बना दिया जाता है। इस बदलती दुनिया में डिजिटल युग ने जहाँ सूचना के प्रसार को पंख दिए हैं, वहीं पत्रकारों के लिए नई और जटिल चुनौतियां भी पैदा की हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार और गलत जानकारियों का जाल इतनी तेजी से फैलता है कि तथ्य और झूठ के बीच का अंतर मिटने लगता है। इसके साथ ही ऑनलाइन ट्रोलिंग, साइबर हमले और अवैध डिजिटल निगरानी ने पत्रकारों के निजी और पेशेवर जीवन को असुरक्षित बना दिया है। विशेष रूप से महिला पत्रकारों को ऑनलाइन माध्यमों पर जिस तरह के अपमान और धमकियों का सामना करना पड़ता है, वह अत्यंत निंदनीय है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">एक और महत्वपूर्ण पहलू पर्यावरण से जुड़ी रिपोर्टिंग का है, जो आज के समय में सबसे जोखिम भरे क्षेत्रों में से एक बन चुका है। पिछले 15 वर्षों में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से जुड़ी खबरें कवर करने वाले कम से कम 749 पत्रकारों पर जानलेवा हमले हुए हैं। 2019 से 2023 के बीच इस तरह के हमलों में 42 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो यह दर्शाता है कि जब पत्रकार भू-माफियाओं, अवैध खनन और कॉर्पोरेट जगत के भ्रष्टाचार पर कलम चलाते हैं, तो उन्हें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। यूनेस्को और द गार्जियन जैसी संस्थाओं की रिपोर्टें इस भयावह वास्तविकता की पुष्टि करती हैं। यह तथ्य हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में उस सच को सुनने के लिए तैयार हैं जो हमारे अस्तित्व और प्रकृति की रक्षा से जुड़ा है। प्रेस की स्वतंत्रता का मुद्दा केवल मीडिया घरानों या पत्रकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर आम नागरिकों के जीवन को प्रभावित करता है। एक स्वतंत्र मीडिया भ्रष्टाचार की परतों को खोलता है, सरकारी नीतियों की निष्पक्ष समीक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि जनता को सही और सटीक जानकारी मिले ताकि वे एक जागरूक नागरिक के रूप में अपने निर्णय ले सकें। इसके विपरीत जब मीडिया को सरकारी या कॉर्पोरेट नियंत्रण में ले लिया जाता है, तो जनता तक केवल वही सूचनाएं पहुँचती हैं जो एक खास एजेंडे को पुष्ट करती हैं। इससे समाज में भ्रम और अविश्वास की स्थिति उत्पन्न होती है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">वाशिंगटन पोस्ट और स्टेटिस्टा जैसे मंचों से प्राप्त डेटा यह संकेत देता है कि प्रेस की आजादी में गिरावट का प्रभाव केवल कुछ विशिष्ट देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक महामारी का रूप ले चुका है। भारत सहित दुनिया के कई बड़े लोकतांत्रिक देशों में भी प्रेस स्वतंत्रता के सूचकांक में गिरावट देखी गई है। यह गिरावट इस बात का संकेत है कि लोकतांत्रिक संस्थानों के भीतर असहमति के स्वरों के प्रति सहिष्णुता कम होती जा रही है। प्रेस की स्वतंत्रता दरअसल लोकतंत्र का वह दर्पण है जिसमें समाज अपनी असलियत देखता है। यदि इस दर्पण पर धूल जमा दी जाए या इसे धुंधला कर दिया जाए, तो समाज अपनी कमजोरियों को कभी सुधार नहीं पाएगा। अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस हमें यह अवसर प्रदान करता है कि हम उन साहसी पत्रकारों को श्रद्धांजलि दें जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान देकर सच की मशाल को जलाए रखा। यह दिन सरकारों के लिए भी एक चेतावनी है कि वे प्रेस की आजादी के प्रति अपनी संवैधानिक और नैतिक प्रतिबद्धताओं को फिर से परिभाषित करें। यह आवश्यक है कि ऐसी नीतियां बनाई जाएं जो पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और न्याय प्रणाली को इतना मजबूत बनाया जाए कि पत्रकारों के खिलाफ अपराध करने वाला कोई भी व्यक्ति कानून की पकड़ से बाहर न रहे।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना किसी एक समूह का दायित्व नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें यह समझना होगा कि यदि आज हम पत्रकारों की आवाज दबाने वाली शक्तियों के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, तो भविष्य में हमारी अपनी आवाज भी छीन ली जाएगी। लोकतंत्र की जीवंतता के लिए यह अनिवार्य है कि प्रेस बिना किसी डर या प्रलोभन के अपना कार्य कर सके। जब तक दुनिया में एक भी पत्रकार को सच बोलने के लिए जेल भेजा जाएगा या उसकी हत्या की जाएगी, तब तक हमारा लोकतंत्र अधूरा रहेगा। प्रेस की आजादी की मशाल को प्रज्वलित रखना ही इस दिवस की सार्थकता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां एक ऐसे समाज में सांस ले सकें जहाँ सूचना पर किसी का एकाधिकार न हो और सच बोलने का साहस करने वालों को सम्मान मिले, न कि सजा।</div>
</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>स्वतंत्र विचार</category>
                                            <category>संपादकीय</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 03 May 2026 18:07:06 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Abhinav Shukla]]></dc:creator>
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