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                <title>Indian Penal Code BNS sections 196 336 356 - Swatantra Prabhat</title>
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                <title>लेखिका मधु किश्वर समेत कई सोशल मीडिया हैंडल्स पर एफआईआर</title>
                                    <description><![CDATA[<div style="text-align:justify;"><strong>ब्यूरो प्रयागराज।</strong> राइटर मधु किश्वर के खिलाफ सोशल मीडिया पर फर्जी और भ्रामक सामग्री फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। अब चंडीगढ़ पुलिस ने उनके दिल्ली ऑफिस जाकर उन्हें नोटिस दिया है।साथ ही उन्हें जांच में शामिल होने को कहा।  उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, चूंकि कानून के अनुसार पुलिस को अंधेरा होने के बाद और सूर्योदय से पहले महिलाओं से मिलने या उन्हें गिरफ्तार करने की अनुमति नहीं है, इसलिए मैंने टीम के प्रमुख से फोन पर बात की। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी टीम चंडीगढ़ में मेरे खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में नोटिस देने आई</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/176879/fir-against-many-social-media-handles-including-writer-madhu-kishwar"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-04/zx8l43_1776689016.jpg" alt=""></a><br /><div style="text-align:justify;"><strong>ब्यूरो प्रयागराज।</strong> राइटर मधु किश्वर के खिलाफ सोशल मीडिया पर फर्जी और भ्रामक सामग्री फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। अब चंडीगढ़ पुलिस ने उनके दिल्ली ऑफिस जाकर उन्हें नोटिस दिया है।साथ ही उन्हें जांच में शामिल होने को कहा।  उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, चूंकि कानून के अनुसार पुलिस को अंधेरा होने के बाद और सूर्योदय से पहले महिलाओं से मिलने या उन्हें गिरफ्तार करने की अनुमति नहीं है, इसलिए मैंने टीम के प्रमुख से फोन पर बात की। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी टीम चंडीगढ़ में मेरे खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में नोटिस देने आई है।'</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">चंडीगढ़ पुलिस ने शिकायत के आधार पर लेखिका मधु किश्वर और अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ सेक्टर-26 थाने में केस दर्ज किया है। किश्वर और कुछ अन्य सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 (धर्म, जाति, भाषा के आधार पर समूहों के बीच दुश्मनी, नफरत या दुर्भावना को बढ़ावा देने वाले कृत्यों को अपराध घोषित करना), 336 (1) (जाली दस्तावेज बनाना) और 356 (आपराधिक मानहानि) तथा आईटी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत सेक्टर-26 पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">चंडीगढ़ पुलिस के अनुसार, शहर के एक शिकायतकर्ता ने 19 अप्रैल को आरोप लगाया कि कुछ फर्जी और भ्रामक सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो क्लिप, जिनमें अश्लील टेक्स्ट और सामग्री है, विभिन्न सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं, जिनमें वीडियो में दिख रहे व्यक्ति की गलत पहचान बताई गई है।शिकायतकर्ता के अनुसार, यह जानबूझकर अश्लील शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग करके झूठा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाने का कृत्य है, वह भी यह जानते हुए और यह मानने के पर्याप्त कारण के साथ कि पोस्ट भ्रामक और झूठे हैं और इसका उद्देश्य नुकसान या चोट पहुंचाना है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">शिकायतकर्ता के अनुसार एक संवैधानिक अधिकारी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और सार्वजनिक शांति और व्यवस्था को भंग करने के इरादे से प्रसारित किए गए वीडियो की जांच की जानी चाहिए और उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। इस बीच, किश्वर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चंडीगढ़ पुलिस की एक टीम उन्हें उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में नोटिस देने सोमवार देर रात उनके घर आई थी।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">ये मामला चंडीगढ़ के एक ट्रैवल व्लॉगर के पुराने वीडियो से शुरू हुआ है।व्लॉगर की पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उनके पति के एक पुराने वीडियो को सोशल मीडिया पर गलत मंशा के साथ वायरल किया जा रहा है।शिकायत के अनुसार, मूल वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई और उसमें अश्लील शब्द और आपत्तिजनक टेक्स्ट जोड़ दिए गए, जिसे मधु किश्वर सहित कई सोशल मीडिया हैंडल्स ने शेयर किया है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">बताया जा रहा है कि 19 अप्रैल 2026 को एक स्थानीय व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दी कि कुछ सोशल मीडिया यूज़र्स एक वीडियो क्लिप को पीएम मोदी की पहचान के साथ वायरल कर रहे हैं।शिकायतकर्ता का कहना है कि यह सब जानबूझकर किया गया है। आरोप है कि सोशल मीडिया पर झूठे और भ्रामक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार किए गए, जिनमें गंदी भाषा का इस्तेमाल किया गया। यह जानते हुए कि पोस्ट पूरी तरह गलत हैं, फिर भी उन्हें शेयर किया।इसका मकसद व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना और सार्वजनिक शांति को भंग करना है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">पुलिस की जांच में सामने आया कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति ट्रैवल व्लॉगर है, उसकी पत्नी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से नियमित रूप से उनकी गतिविधियों से जुड़े वीडियो और अपडेट शेयर करती रहती हैं। वीडियो सबसे पहले उनके ही अकाउंट से पोस्ट किया गया था। महिला ने पुलिस को दिए बयान में साफ कहा कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति उसका पति है. पुलिस ने वीडियो में मौजूद एक अन्य महिला और पति के बयान भी दर्ज कर लिए हैं।</div>]]></content:encoded>
                
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                <pubDate>Tue, 21 Apr 2026 21:13:12 +0530</pubDate>
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