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                <title>pawan khera news - Swatantra Prabhat</title>
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                <description>pawan khera news RSS Feed</description>
                
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                <title>पवन खेड़ा केस में सुप्रीम कोर्ट पहुंची असम सरकार, तेलंगाना हाईकोर्ट से मिली राहत के खिलाफ अपील</title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>ब्यूरो प्रयागराज- </strong>असम सरकार ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दी गई अग्रिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। यह जमानत तेलंगाना हाई कोर्ट ने उस मामले में दी थी, जो असम में उनके खिलाफ दर्ज किया गया है। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।</p>
<p style="text-align:justify;">दरअसल तेलंगाना हाईकोर्ट ने खेड़ा को एक हफ्ते की अग्रिम जमानत दे दी है। कोर्ट की जज न्यायमूर्ति सुजाना कलासिकम ने कहा कि पवन खेड़ा को एक हफ्ते का समय दिया जाता है ताकि वह संबंधित कोर्ट में जाकर</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/176081/assam-government-reaches-supreme-court-in-pawan-kheda-case-appeal"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-04/pawan-khera-and-supreme-court-1776065027.webp" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>ब्यूरो प्रयागराज- </strong>असम सरकार ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दी गई अग्रिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। यह जमानत तेलंगाना हाई कोर्ट ने उस मामले में दी थी, जो असम में उनके खिलाफ दर्ज किया गया है। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।</p>
<p style="text-align:justify;">दरअसल तेलंगाना हाईकोर्ट ने खेड़ा को एक हफ्ते की अग्रिम जमानत दे दी है। कोर्ट की जज न्यायमूर्ति सुजाना कलासिकम ने कहा कि पवन खेड़ा को एक हफ्ते का समय दिया जाता है ताकि वह संबंधित कोर्ट में जाकर नियमित जमानत के लिए आवेदन कर सकें।</p>
<p style="text-align:justify;">यह मामला असम पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था। पवन खेड़ा पर आरोप है कि उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। पवन खेड़ा ने 5 अप्रैल को दावा किया था कि मुख्यमंत्री की पत्नी के पास कई पासपोर्ट और विदेश में संपत्ति है, जिसकी जानकारी चुनावी हलफनामे में नहीं दी गई।</p>
<p style="text-align:justify;">दरअसल, असम पुलिस, दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर पवन खेड़ा से पूछताछ करने उनके आवास पर पहुंची थी, लेकिन वे वहां मौजूद नहीं मिले। यह कार्रवाई उस मामले में की जा रही थी जिसमें खेड़ा ने हिमंता बिस्व सरमा की पत्नी पर तीन विदेशी पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया था। इस बीच, पवन खेड़ा ने अग्रिम जमानत के लिए तेलंगाना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।</p>
<p style="text-align:justify;">उन्होंने अदालत में अपना आवासीय पता हैदराबाद बताया और गिरफ्तारी की स्थिति में राहत देने की मांग की। बताया जा रहा है कि उनका तेलंगाना से पारिवारिक संबंध है और हैदराबाद में उनका निजी निवास भी है। साथ ही, राज्य में कांग्रेस की सरकार होने को भी इस कदम से जोड़कर देखा जा रहा है।</p>
<p style="text-align:justify;">मामले ने तब तूल पकड़ा जब पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा और उनकी पत्नी रिंकी सरमा पर गंभीर आरोप लगाए। पवन खेड़ा ने दावा किया कि रिंकी सरमा के पास तीन अलग-अलग देशों के पासपोर्ट हैं और उनके समर्थकों के पास ऐसे दस्तावेज हैं जो इस कथित खुलासे को साबित करते हैं। उन्होंने इसे स्वतंत्र भारत की राजनीति में एक बड़ा मामला बताया।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>देश</category>
                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Featured</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 13 Apr 2026 22:14:08 +0530</pubDate>
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                <title>पवन खेड़ा जेल जाने से बचे, एक हफ्ते की अग्रिम जमानत</title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;">असम के मुख्यमंत्री की पत्नी के ‘पासपोर्ट’ वाले विवाद में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ी राहत मिली है. तेलंगाना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर के मामले में एक हफ्ते की अग्रिम जमानत दी है. पवन खेड़ा की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी थी. आदेश सुनाते हुए जस्टिस के सुजना ने कहा, ‘याचिकाकर्ता को संबंधित अदालत में आवेदन दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया जाता है, याचिकाकर्ता को एक हफ्ते के लिए शर्तों के साथ</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/175797/pawan-kheda-gets-one-week-anticipatory-bail-to-save-himself"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-04/images-(2)2.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;">असम के मुख्यमंत्री की पत्नी के ‘पासपोर्ट’ वाले विवाद में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ी राहत मिली है. तेलंगाना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर के मामले में एक हफ्ते की अग्रिम जमानत दी है. पवन खेड़ा की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी थी. आदेश सुनाते हुए जस्टिस के सुजना ने कहा, ‘याचिकाकर्ता को संबंधित अदालत में आवेदन दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया जाता है, याचिकाकर्ता को एक हफ्ते के लिए शर्तों के साथ राहत दी जाती है.’</p>
<p style="text-align:justify;">दरअसल, अग्रिम जमानत की याचिका तेलंगाना के हैदराबाद में दाखिल की गई थी, जहां पवन खेड़ा का निवास है. इससे पहले तेलंगाना हाई कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की उस याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. इसमें उन्होंने असम पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा की मांग की थी. यह मामला मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा के खिलाफ कथित तौर पर मानहानिकारक और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाने के लिए दर्ज किया गया था.</p>
<p style="text-align:justify;">पवन खेड़ा ने असम की अदालतों में जाने के लिए ट्रांजिट अग्रिम जमानत मांगी थी. जस्टिस के सुजाना ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था. आज इस पर फैसला सुनाया गया. पवन खेड़ा की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में दलील दी कि असम पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर में राजनीतिक बदले की बू आती है.</p>
<p style="text-align:justify;">असम पुलिस की ओर से पेश होते हुए असम के एडवोकेट जनरल देवजीत सैकिया ने हैदराबाद में अग्रिम जमानत याचिका की स्वीकार्यता को चुनौती दी थी. उन्होंने दलील दी कि दिल्ली के निवासी खेड़ा ने ऐसा कोई कारण नहीं बताया है कि वे असम में याचिका क्यों दायर नहीं कर सकते.</p>
<p style="text-align:justify;">असम पुलिस ने पवन खेड़ा के खिलाफ मानहानि, जालसाजी और आपराधिक साजिश के कथित मामले में केस दर्ज किया है. उनके खिलाफ यह केस तब दर्ज किया गया, जब उन्होंने दावा किया कि रिंकी भुइयां के पास कई विदेशी पासपोर्ट और विदेशों में अघोषित संपत्तियां हैं.</p>
<p style="text-align:justify;">असम पुलिस की एक टीम ने मंगलवार को दिल्ली स्थित पवन खेड़ा के घर पहुंची थी.  हालांकि, उस वक्त खेड़ा वहां मौजूद नहीं थे. पुलिस ने पवन खेड़ा के घर के बाहर बैरिकेड लगाए और हैदराबाद में उनकी पत्नी नीलिमा के घर के बाहर भी सुरक्षा तैनात की.</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>देश</category>
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                <pubDate>Fri, 10 Apr 2026 22:54:47 +0530</pubDate>
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