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                <title>private school fee regulation - Swatantra Prabhat</title>
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                <title>कोई भी विद्यालय किसी भी छात्र से किसी निर्धारित दुकान से ही किताब, जूता, ड्रेस आदि क्रय करने हेतु नहीं करेगा बाध्य- जिलाधिकारी</title>
                                    <description><![CDATA[<div style="text-align:justify;"><strong>ब्यूरो प्रयागराज-</strong> जिलाधिकार मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को संगम सभागार में उ०प्र० स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2018 के प्राविधानों के अनुसार जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति के सदस्य सचिव जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज पी०एन० सिंह ने बताया किया अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार सभी वित्तविहीन विद्यालयों (यथा-सी०बी०एस०ई०, सी०आई०एस०सी०ई०, यू०पी० बोर्ड आदि) को अपनी शुल्क संरचना अपनी वेबसाइट तथा सूचना पट पर प्रदर्शित करना अनिवार्य है।</div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">कोई भी विद्यालय किसी भी अभिभावक से शुल्क के अतिरिक्त कोई भी धनराशि नहीं लेगा। विद्यालय द्वारा निर्धारित जो भी शुल्क लिया जायेगा उसकी</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/175763/no-school-will-force-any-student-to-purchase-books-shoes"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-04/img-20260410-wa01161.jpg" alt=""></a><br /><div style="text-align:justify;"><strong>ब्यूरो प्रयागराज-</strong> जिलाधिकार मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को संगम सभागार में उ०प्र० स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2018 के प्राविधानों के अनुसार जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति के सदस्य सचिव जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज पी०एन० सिंह ने बताया किया अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार सभी वित्तविहीन विद्यालयों (यथा-सी०बी०एस०ई०, सी०आई०एस०सी०ई०, यू०पी० बोर्ड आदि) को अपनी शुल्क संरचना अपनी वेबसाइट तथा सूचना पट पर प्रदर्शित करना अनिवार्य है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">कोई भी विद्यालय किसी भी अभिभावक से शुल्क के अतिरिक्त कोई भी धनराशि नहीं लेगा। विद्यालय द्वारा निर्धारित जो भी शुल्क लिया जायेगा उसकी समुचित रसीद प्रदान की जायेगी। कोई भी विद्यालय किसी भी छात्र से किसी निर्धारित दुकान से किताब, जूता-मोजा, ड्रेस आदि कय करने हेतु बाध्य नहीं करेगा एवं कोई भी विद्यालय अनावश्यक शुल्क वृद्धि नहीं करेगा।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">विद्यालय शुल्क वृद्धि पूर्ववर्ती वर्ष के अध्यापकों के मासिक वेतन में प्रति व्यक्ति वृद्धि के औसत के बराबर कर सकता है, किन्तु शुल्क वृद्धि नवीनतम उपलब्ध उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और छात्रों से वसूल किये गये 5 प्रतिशत शुल्क से अधिक नहीं होगी।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;"> जिला विद्यालय निरीक्षक ने स्पष्ट किया कि इन प्राविधानों का उल्लंघन करने पर प्रथम बार एक लाख रूपये का अर्थ दण्ड, दूसरी बार उल्लंघन करने पर पाँच लाख का अर्थ दण्ड और तीसरी बार उल्लंघन करने पर विद्यालय की मान्यता वापस लिये जाने की संस्तुति का प्रावधान है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">जिलाधिकारी ने कहा कि विद्यालयों द्वारा मनमानी शुल्क वृद्धि, पुस्तकों, यूनिफार्म आदि में मनमानी करने की लगातार शिकायतें आ रही है। इन शिकायतों के निस्तारण हेतु नगर मजिस्ट्रेट और जिला विद्यालय निरीक्षक, प्रयागराज को संयुक्त रूप से नोडल अधिकारी नामित किया गया है और अभिभावक इन दोनों कार्यालयों में से कहीं भी अपनी लिखित शिकायत दे सकते हैं।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">बैठक में जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित किया कि जनपद प्रयागराज में संचालित समस्त बोर्ड के सभी निजी विद्यालयों को पत्र जारी कर विगत 03 वर्षों की आडिट रिपोर्ट, 05 वर्षों के शुल्क का विवरण और शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन विवरण तथा वार्षिक वेतन वृद्धि की सूचना एक सप्ताह के अन्दर प्राप्त करें। </div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">पन्द्रह दिनों बाद समिति की बैठक पुनः आयोजित होगी, जिसमें विद्यालयों से प्राप्त सूचनाओं की समीक्षा की जायेगी। समीक्षा में दोषी पाये जाने वाले विद्यालयों तथा सूचना न देने वाले विद्यालयों के विरुद्ध नियमानुसारी कार्यवाही करते हुए दण्ड अधिरोपित किया जायेगा।</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>ख़बरें</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 10 Apr 2026 21:14:07 +0530</pubDate>
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                <title>डीएम की अध्यक्षता में शुल्क नियामक समिति की बैठक, स्कूल फीस व्यवस्था पर सख्त निर्देश</title>
                                    <description><![CDATA[<div style="text-align:justify;"><strong>अमेठी।</strong> जिलाधिकारी संजय चौहान की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनपदीय शुल्क नियामक समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क नियामक) अधिनियम 2018 के प्राविधानों पर विस्तृत चर्चा करते हुए विद्यालयों की शुल्क संरचना को पारदर्शी एवं विनियमित बनाने पर जोर दिया गया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सचिन कुमार सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ राजेश द्विवेदी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय तिवारी सहित समिति के सदस्य उपस्थित रहे।</div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">समिति के कुछ सदस्यों की अनुपस्थिति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्हें प्रतिस्थापित करने के निर्देश दिए। साथ ही विभिन्न</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/175734/fee-regulatory-committee-meeting-under-the-chairmanship-of-dm-strict"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-04/1--(1)2.jpg" alt=""></a><br /><div style="text-align:justify;"><strong>अमेठी।</strong> जिलाधिकारी संजय चौहान की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनपदीय शुल्क नियामक समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क नियामक) अधिनियम 2018 के प्राविधानों पर विस्तृत चर्चा करते हुए विद्यालयों की शुल्क संरचना को पारदर्शी एवं विनियमित बनाने पर जोर दिया गया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सचिन कुमार सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ राजेश द्विवेदी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय तिवारी सहित समिति के सदस्य उपस्थित रहे।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">समिति के कुछ सदस्यों की अनुपस्थिति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्हें प्रतिस्थापित करने के निर्देश दिए। साथ ही विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को आमंत्रित सदस्य के रूप में बैठक में शामिल किया गया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि विद्यालय केवल अधिनियम में निर्धारित श्रेणियों के अंतर्गत ही शुल्क तय करें। वैकल्पिक शुल्क अभिभावकों की सहमति से ही लिया जाए तथा किसी भी सेवा का शुल्क अधिक निर्धारित न किया जाए। परिवहन शुल्क भी परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार ही लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी विद्यालय अपनी शुल्क संरचना समिति के समक्ष प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही लागू करें।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">साथ ही अधिनियम की धारा 4 से 11 तक के सभी प्राविधानों का पालन सुनिश्चित करते हुए विद्यालयों को शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि किसी भी छात्र को पुस्तकें, यूनिफॉर्म या अन्य सामग्री किसी विशेष दुकान से खरीदने के लिए बाध्य न किया जाए। इसके अलावा शुल्क विवरण को शैक्षिक सत्र शुरू होने से पहले प्रस्तुत करना, दो माह पूर्व वेबसाइट एवं सूचना पट्ट पर प्रकाशित करना तथा अनावश्यक शुल्क वृद्धि न करना अनिवार्य होगा।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">बैठक में यह भी बताया गया कि नियमों के उल्लंघन पर पहली बार में अधिक वसूली गई फीस वापस कराने के साथ एक लाख रुपये तक जुर्माना, दूसरी बार पांच लाख रुपये तक जुर्माना तथा तीसरी बार मान्यता समाप्त करने की संस्तुति की जा सकती है। विद्यालय प्रबंधन द्वारा अभिभावकों के समय से शुल्क जमा न करने की समस्या उठाई गई, जिस पर समिति ने अभिभावकों से समय पर शुल्क जमा करने की अपील की। समिति ने अभिभावकों एवं विद्यालयों से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक को नामित किया है। शुल्क नियामक अधिनियम से संबंधित शिकायतें इन कार्यालयों में भौतिक अथवा ऑनलाइन माध्यम से दर्ज कराई जा सकती हैं। बैठक के अंत में सभी विद्यालयों को शुल्क नियामक अधिनियम 2018 की प्रतियां अनुपालन हेतु उपलब्ध करा दी गईं।</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>आपका शहर</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 10 Apr 2026 19:51:49 +0530</pubDate>
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