<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>        <rss version="2.0"
            xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
            xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
            xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
            <channel>
                <atom:link href="https://www.swatantraprabhat.com/tag/70180/lok-sabha-speaker-decision" rel="self" type="application/rss+xml" />
                <generator>Swatantra Prabhat RSS Feed Generator</generator>
                <title>Lok Sabha speaker decision - Swatantra Prabhat</title>
                <link>https://www.swatantraprabhat.com/tag/70180/rss</link>
                <description>Lok Sabha speaker decision RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज</title>
                                    <description>
                        <![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong> ब्यूरो प्रयागराज। </strong>देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष के 193 सांसदों द्वारा पेश किए गए महाभियोग प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने प्रस्ताव के सभी पहलुओं का मूल्यांकन करने के बाद इसे अस्वीकार कर दिया। यह फैसला मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के लिए बड़ी राहत है।</p>
<p style="text-align:justify;">12 मार्च 2026 को राज्यसभा के 63 सदस्यों द्वारा एक प्रस्ताव का नोटिस दिया गया था। यह नोटिस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(5) और अनुच्छेद 124(4) के साथ-साथ मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल)</p>...]]>
                    </description>
                
                                    <content:encoded>
                        <![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/175440/impeachment-motion-against-chief-election-commissioner-gyanesh-kumar-rejected"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-04/images-(1)2.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong> ब्यूरो प्रयागराज। </strong>देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष के 193 सांसदों द्वारा पेश किए गए महाभियोग प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने प्रस्ताव के सभी पहलुओं का मूल्यांकन करने के बाद इसे अस्वीकार कर दिया। यह फैसला मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के लिए बड़ी राहत है।</p>
<p style="text-align:justify;">12 मार्च 2026 को राज्यसभा के 63 सदस्यों द्वारा एक प्रस्ताव का नोटिस दिया गया था। यह नोटिस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(5) और अनुच्छेद 124(4) के साथ-साथ मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की धारा 11(2) तथा जजेज (इंक्वायरी) एक्ट, 1968 के प्रावधानों के तहत दिया गया था। इस प्रस्ताव के जरिए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाने की मांग की गई थी।</p>
<p style="text-align:justify;">राज्यसभा सभापति ने नोटिस पर विचार करने के बाद और सभी संबंधित पहलुओं व मुद्दों का सावधानीपूर्वक और निष्पक्ष आकलन करने के उपरांत इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सभापति ने यह निर्णय जजेज (इंक्वायरी) एक्ट, 1968 की धारा 3 के तहत उन्हें प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लिया। इस फैसले के साथ ही ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग से जुड़ी यह प्रक्रिया फिलहाल समाप्त हो गई है।</p>
<p style="text-align:justify;">गौरतलब है कि विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया था। विपक्ष के कुल 193 सांसदों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे। विपक्ष ने उन पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था। उनके खिलाफ सात गंभीर आरोप लगाए गए थे। इनमें दफ्तर में पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण रवैया, दुर्व्यवहार, चुनावी धोखाधड़ी और वोट देने का अधिकार छीनना जैसे आरोप थे।</p>]]>
                    </content:encoded>
                
                                                            <category>देश</category>
                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Featured</category>
                                    

                <link>https://www.swatantraprabhat.com/article/175440/impeachment-motion-against-chief-election-commissioner-gyanesh-kumar-rejected</link>
                <guid>https://www.swatantraprabhat.com/article/175440/impeachment-motion-against-chief-election-commissioner-gyanesh-kumar-rejected</guid>
                <pubDate>Tue, 07 Apr 2026 20:11:10 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://www.swatantraprabhat.com/media/2026-04/images-%281%292.jpg"                         length="70272"                         type="image/jpeg"  />
                
                                    <dc:creator>
                        <![CDATA[Swatantra Prabhat UP]]>
                    </dc:creator>
                            </item>

            </channel>
        </rss>
        