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                <title>anticipatory bail case - Swatantra Prabhat</title>
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                <description>anticipatory bail case RSS Feed</description>
                
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                <title>कुंभ मेले से मशहूर हुई मोनालिसा, उनके पति फरमान ने कम उम्र मे शादी के दावे को नकारा</title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>ब्यूरो प्रयागराज- </strong>केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कुंभ मेले से मशहूर हुई मोनालिसा भोसले के पति मोहम्मद फरमान खान को एक अपहरण के मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। यह मामला कथित तौर पर इस आरोप के आधार पर दर्ज किया गया था कि भोसले नाबालिग हैं और फरमान ने उनका अपहरण किया था [मोहम्मद फरमान और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य]।</p>
<p style="text-align:justify;">पिछले महीने कोर्ट में दायर एक याचिका में, इस जोड़े ने कहा कि भोसले इस साल जनवरी में 18 साल की हो गईं और जब उन्होंने मार्च में फरमान से शादी की, तब</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/176400/monalisa-became-famous-through-kumbh-mela-her-husband-farman-denied"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-04/monalisa-husband.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>ब्यूरो प्रयागराज- </strong>केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कुंभ मेले से मशहूर हुई मोनालिसा भोसले के पति मोहम्मद फरमान खान को एक अपहरण के मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। यह मामला कथित तौर पर इस आरोप के आधार पर दर्ज किया गया था कि भोसले नाबालिग हैं और फरमान ने उनका अपहरण किया था [मोहम्मद फरमान और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य]।</p>
<p style="text-align:justify;">पिछले महीने कोर्ट में दायर एक याचिका में, इस जोड़े ने कहा कि भोसले इस साल जनवरी में 18 साल की हो गईं और जब उन्होंने मार्च में फरमान से शादी की, तब वह बालिग थीं।इसलिए, उन्होंने अपनी शादी को लेकर दर्ज किसी भी मामले में अग्रिम ज़मानत मांगी।उन्होंने कोर्ट से सुरक्षा मांगी, क्योंकि उन्हें डर था कि मध्य प्रदेश में भोसले के पिता की शिकायत पर कथित तौर पर दर्ज अपहरण के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है।</p>
<p style="text-align:justify;">23 मार्च को, जस्टिस कौसर एडापगाथ ने याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया। उन्होंने पाया कि उनकी शादी के समर्थन में दस्तावेज़ मौजूद थे और यह बात भी सामने आई थी कि यह जोड़ा अब पति-पत्नी के तौर पर साथ रह रहा है।</p>
<p style="text-align:justify;">कोर्ट ने कहा, "Annexure AIII से पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं ने 11.03.2026 को शादी की थी। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, वे अब पति-पत्नी के तौर पर साथ रह रहे हैं। इन परिस्थितियों में, अगली सुनवाई की तारीख तक याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार न करने का आदेश दिया जाता है।8 अप्रैल को, कोर्ट ने गिरफ्तारी से मिली इस सुरक्षा को 20 मई तक बढ़ा दिया, जब इस मामले की अगली सुनवाई होगी।</p>
<p style="text-align:justify;">कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश सीनियर पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की इस बात को ध्यान में रखते हुए पारित किया कि मध्य प्रदेश (MP) पुलिस से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है।</p>
<p style="text-align:justify;">मोनालिसा भोसले पिछले साल 2025 के कुंभ मेले में मोतियों की माला बेचते हुए अपने वीडियो वायरल होने के बाद अपनी आकर्षक खूबसूरती के कारण मशहूर हो गईं।उन्होंने 11 मार्च को केरल में फरमान से शादी की। इस शादी की मीडिया में खूब चर्चा हुई। इस जोड़े ने बताया कि वे एक मलयालम फ़िल्म की शूटिंग के दौरान मिले थे और शादी करने से पहले उन्हें एक-दूसरे से प्यार हो गया था।</p>
<p style="text-align:justify;">हालाँकि, उनकी अलग-अलग धर्मों की इस शादी पर विवाद खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने दावा किया कि मोनालिसा की उम्र सिर्फ़ 16 साल है और इसलिए, उन्होंने शादी करने की कानूनी उम्र पूरी नहीं की है। गिरफ़्तारी की आशंका को देखते हुए, इस जोड़े ने मिलकर केरल हाईकोर्ट में अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी दी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>देश</category>
                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Featured</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 16 Apr 2026 20:50:00 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat UP]]></dc:creator>
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                <title>‘साधु-संतों को परेशान करता है…’आशुतोष ब्रह्मचारी को लेकर कृष्ण जन्मभूमि के याचिकाकर्ता ने उठाए सवाल</title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;">हाईकोर्ट ने ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी को बड़ी राहत दी है। कथित यौन उत्पीड़न और पोक्सो एक्ट के मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। इससे सनातन हिंदू समाज में खुशी की लहर दौड़ गई है। कोर्ट ने दोनों पर लगे आरोपों पर गंभीर सवाल उठाए और सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने यह आदेश दिया। अब दोनों को गिरफ्तारी से तुरंत राहत मिल गई है। कोर्ट ने उन्हें जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश भी दिया है।</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/174316/%E2%80%98he-harasses-the-saints-and-sages%E2%80%A6%E2%80%99-petitioner-from-krishna-janmabhoomi"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-03/allahabad-high-court5.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;">हाईकोर्ट ने ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी को बड़ी राहत दी है। कथित यौन उत्पीड़न और पोक्सो एक्ट के मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। इससे सनातन हिंदू समाज में खुशी की लहर दौड़ गई है। कोर्ट ने दोनों पर लगे आरोपों पर गंभीर सवाल उठाए और सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने यह आदेश दिया। अब दोनों को गिरफ्तारी से तुरंत राहत मिल गई है। कोर्ट ने उन्हें जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश भी दिया है।</p>
<p style="text-align:justify;">इस फैसले के बाद सनातन धर्म के अनुयायियों में खुशी देखी जा रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मामले के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने कहा कि माननीय प्रयागराज हाईकोर्ट का यह फैसला बहुत सही है। उन्होंने न्यायालय को धन्यवाद दिया और कहा कि अदालत हमेशा सबूतों के आधार पर फैसला लेती है। फलाहारी महाराज ने जोर देकर कहा कि यह केस फर्जी लगता है।</p>
<p style="text-align:justify;">उन्होंने शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आशुतोष पांडे शामली जनपद का 25,000 रुपये का इनामी हिस्ट्रीशीटर रहा है। उस पर गौ हत्या का भी आरोप लग चुका है। ऐसे व्यक्ति द्वारा लगाए गए आरोपों पर गंभीर संदेह है। दिनेश फलाहारी महाराज ने आगे कहा कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य जी पर फर्जी केस लगाया है। यह व्यक्ति कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की कि आशुतोष पांडे के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>Featured</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 21:02:50 +0530</pubDate>
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