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                <title>राष्ट्रीय समाचार - Swatantra Prabhat</title>
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                <description>राष्ट्रीय समाचार RSS Feed</description>
                
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                <title>नीट यूजी 2026 की री-एग्जाम 21 जून को होगी</title>
                                    <description><![CDATA[<div class="gs">
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<div style="text-align:justify;"><strong>नई दिल्ली: </strong>नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एन टी ए) ने नीट यूजी 2026 परीक्षा को पेपर लीक मामले के चलते रद्द करने के बाद अब दोबारा आयोजित करने का फैसला लिया है। री-नीट परीक्षा 21 जून 2026 (रविवार) को पूरे देश में एक साथ आयोजित की जाएगी।</div>
<div style="text-align:justify;">सरकार की मंजूरी मिलने के बाद एन टी ए ने यह घोषणा की है। परीक्षा में इस बार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और मजबूत निगरानी व्यवस्था रहेगी। </div>
<div style="text-align:justify;">सीबीआई की जांच में पेपर लीक गिरोह का खुलासा हो चुका है और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया</div></div></div></div></div></div></div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/179339/neet-ug-2026-re-exam-will-be-held-on-june-21"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-05/education1.jpg" alt=""></a><br /><div class="gs">
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<div class="ii gt">
<div class="a3s aiL">
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<div style="text-align:justify;"><strong>नई दिल्ली: </strong>नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एन टी ए) ने नीट यूजी 2026 परीक्षा को पेपर लीक मामले के चलते रद्द करने के बाद अब दोबारा आयोजित करने का फैसला लिया है। री-नीट परीक्षा 21 जून 2026 (रविवार) को पूरे देश में एक साथ आयोजित की जाएगी।</div>
<div style="text-align:justify;">सरकार की मंजूरी मिलने के बाद एन टी ए ने यह घोषणा की है। परीक्षा में इस बार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और मजबूत निगरानी व्यवस्था रहेगी। </div>
<div style="text-align:justify;">सीबीआई की जांच में पेपर लीक गिरोह का खुलासा हो चुका है और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस घोटाले ने पूरे देश में छात्रों और अभिभावकों में आक्रोश पैदा कर दिया था।</div>
<div style="text-align:justify;">एन टी ए के अनुसार, री-एग्जाम के बाद रिजल्ट भी जल्द घोषित किया जाएगा ताकि मेडिकल काउंसलिंग प्रक्रिया प्रभावित न हो। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे एन टी ए की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट चेक करें। एडमिट कार्ड जल्द जारी किए जाएंगे।</div>
<div style="text-align:justify;">यह फैसला मेडिकल शिक्षा की समयबद्ध प्रक्रिया को बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।</div>
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</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>दिल्‍ली</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 16 May 2026 18:00:46 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Abhinav Shukla]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>गुरुग्राम में चार वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त</title>
                                    <description><![CDATA[<div style="text-align:justify;"><strong> ब्यूरो प्रयागराज।</strong> हरियाणा में चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। शीर्ष अदालत ने सीबीआई- स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) की जांच कराए जाने की मांग वाली याचिका पर हरियाणा सरकार और राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त (सीपी) और मामले की जांच कर रहे अधिकारी (आईओ) को मामले के सभी रिकॉर्ड के साथ 25 मार्च को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है।</div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;">सुप्रीम कोर्ट ने बच्ची से दुष्कर्म के मामले में हरियाणा पुलिस की जांच से</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/174007/supreme-court-strict-in-case-of-rape-of-four-year"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-03/supream-court3.jpg" alt=""></a><br /><div style="text-align:justify;"><strong> ब्यूरो प्रयागराज।</strong> हरियाणा में चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। शीर्ष अदालत ने सीबीआई- स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) की जांच कराए जाने की मांग वाली याचिका पर हरियाणा सरकार और राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त (सीपी) और मामले की जांच कर रहे अधिकारी (आईओ) को मामले के सभी रिकॉर्ड के साथ 25 मार्च को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है।</div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;">सुप्रीम कोर्ट ने बच्ची से दुष्कर्म के मामले में हरियाणा पुलिस की जांच से भी नाराजगी जाहिर की और इस पर हैरानी जताई। हरियाणा के एडवोकेट जनरल को राज्य में कार्यरत महिला आईपीएस अधिकारियों के नाम सुझाने का भी निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि बच्ची के माता-पिता द्वारा दायर हलफनामे से पता चलता है कि पीड़ित से न्यायालय में जिस तरह से पूछताछ की गई, वह भी बेहद परेशान करने वाली है।</div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;">मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने बच्ची के माता-पिता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए। याचिका में सीबीआई से जांच की मांग की गई है और हरियाणा पुलिस की जांच पर सवाल उठाए। </div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;">पीड़िता के माता-पिता की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि मामले की जांच कर रहे अधिकारियों द्वारा पीड़िता माता-पिता को एफआईआर वापस लेने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि जब मजिस्ट्रेट ने बच्ची के बयान दर्ज किए तो उस वक्त आरोपी भी अदालत के वेटिंग रूम में मौजूद थे, जबकि कानून आरोपी को पीड़िता के इतने करीब आने की इजाजत नहीं देता। </div><div style="text-align:justify;">    </div><div style="text-align:justify;">मजिस्ट्रेट ने 3 साल की रेप पीड़‍िता बच्‍ची से कहा- 'सच बोलो', सुप्रीम कोर्ट नाराज सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम में तीन साल की बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म मामले की जांच को लेकर हरियाणा पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराज़गी जताई है. अदालत ने जांच के तरीके को ‘बेहद चौंकाने वाला’ और ‘असंवेदनशील’ करार देते हुए कई गंभीर सवाल उठाए हैं. </div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;">सोमवार हुई सुनवाई में कोर्ट ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि पीड़िता का बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने आरोपियों के बेहद करीब बैठाकर दर्ज किया गया. अदालत ने इसे प्रक्रिया के खिलाफ बताते हुए कहा कि ऐसे मामलों में संवेदनशीलता और कानूनी प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य है.यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जॉयमाला बागजी और विपुल पंचोली की पीठ के सामने सुनवाई के लिए आया. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त और जांच अधिकारी को 25 मार्च को पर्सनली पेश होने का निर्देश दिया है </div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;"> का जांच अधिकारी (IO) पहले भी पॉक्सो (POCSO) केस में रिश्वत लेने के आरोप में सस्पेंड हो चुका है और इस केस में भी परिवार को मामला आगे न बढ़ाने की सलाह दी गई. उन्होंने कोर्ट से मांग की कि गुरुग्राम पुलिस को जांच से हटाकर मामला या तो CBI को सौंपा जाए या विशेष जांच दल (SIT) गठित किया जाए.</div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;">इस पर कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ‘चार साल की बच्ची के साथ इस तरह की असंवेदनशीलता बेहद चौंकाने वाली है.’ अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में शिकायत का इंतजार किए बिना भी एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए थी.</div><div style="text-align:justify;">राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि शुरुआत में महिला अधिकारी जांच कर रही थी, लेकिन उसके निलंबन के बाद एसएचओ ने जांच संभाली. हालांकि कोर्ट ने जांच प्रक्रिया में हुई खामियों पर असंतोष जताते हुए मामले में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं.</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 23 Mar 2026 20:55:54 +0530</pubDate>
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