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                <title>traffic enforcement - Swatantra Prabhat</title>
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                <description>traffic enforcement RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>कानपुर में ओवर स्पीड वाहन चलाया तो होगा चालान ओवर स्पीड में 307 वाहनों के चालान </title>
                                    <description><![CDATA[<div style="text-align:justify;"><strong>कानपुर। </strong>कानपुर नगर में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग-34 (एनएच-34) पर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु बनायी गयी कार्ययोजना के तहत एनएच-34 पर 8 स्थानों पर बैरियर स्थापित करते हुए ड्यूटी लगायी गयी है, इसके अतिरिक्त तेज गति से चलने वाले</div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;">वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग-34 पर प्रत्येक 20 किमी पर 3 इंटरसेप्टर मोबाइल तैनात की गयी है जिनके माध्यम से तेज गति से चलने वाले वाहनों के विरुद्ध प्रवर्तनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है । </div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;">आज दिनांक 10.06.2026 में की गयी कार्यवाही के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग-34 पर 51 ट्रक, 04 बस, 77 चार पहिया /</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/180967/challan-will-be-issued-if-vehicle-is-driven-at-over"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-06/1001989201.jpg" alt=""></a><br /><div style="text-align:justify;"><strong>कानपुर। </strong>कानपुर नगर में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग-34 (एनएच-34) पर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु बनायी गयी कार्ययोजना के तहत एनएच-34 पर 8 स्थानों पर बैरियर स्थापित करते हुए ड्यूटी लगायी गयी है, इसके अतिरिक्त तेज गति से चलने वाले</div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;">वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग-34 पर प्रत्येक 20 किमी पर 3 इंटरसेप्टर मोबाइल तैनात की गयी है जिनके माध्यम से तेज गति से चलने वाले वाहनों के विरुद्ध प्रवर्तनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है । </div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;">आज दिनांक 10.06.2026 में की गयी कार्यवाही के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग-34 पर 51 ट्रक, 04 बस, 77 चार पहिया / दो पहिया 132 कुल</div><div style="text-align:justify;">वाहनों का ओवरस्पीड पर चालान किया गया ।</div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;">राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर 02 ट्रक, 08 बस, 105 चार पहिया / दो पहिया 115 कुल वाहनों का ओवरस्पीड पर चालान किया गया ।  गंगा बैराज पर 60 वाहनों का ओवरस्पीड पर चालान किया गया । यातायात पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर की आमजनमानस से अपील है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें। रॉन्ग साइड वाहन न चलाएं। वाहन चलाते समय हेलमेट / सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें । सड़क पर गति सीमा को निर्धारित रखें । ओवरटेक हमेशा दाहिनें से करें । यातायात के संकेतो का पालन अवश्य करें । शराब पीकर वाहन न चलायें । नियमों का पालन न केवल आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि दूसरों की जान की हिफाजत भी करता है ।</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>आपका शहर</category>
                                            <category>पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 10 Jun 2026 19:26:59 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Abhinav Shukla]]></dc:creator>
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                <title>अप्रैल से स्कूली वाहनों पर सख्त चेकिंग अभियान</title>
                                    <description><![CDATA[<div style="text-align:justify;"><strong>प्रतापगढ़।</strong> स्कूली बच्चों के सुरक्षित परिवहन को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन/प्रशासन) डॉ. दिलीप कुमार गुप्ता ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप विद्यालयों में संचालित वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के तहत प्रत्येक विद्यालय में परिवहन सुरक्षा समिति का गठन अनिवार्य है,जो स्कूल वाहनों के सभी आवश्यक दस्तावेजों पंजीकरण प्रमाण पत्र, फिटनेस, परमिट, प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस की नियमित जांच सुनिश्चित करेगी।</div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">साथ ही वाहन चालकों का पुलिस सत्यापन एवं वार्षिक स्वास्थ्य व नेत्र</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/173431/strict-checking-campaign-on-school-vehicles-from-april"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-03/45.jpg" alt=""></a><br /><div style="text-align:justify;"><strong>प्रतापगढ़।</strong> स्कूली बच्चों के सुरक्षित परिवहन को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन/प्रशासन) डॉ. दिलीप कुमार गुप्ता ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप विद्यालयों में संचालित वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के तहत प्रत्येक विद्यालय में परिवहन सुरक्षा समिति का गठन अनिवार्य है,जो स्कूल वाहनों के सभी आवश्यक दस्तावेजों पंजीकरण प्रमाण पत्र, फिटनेस, परमिट, प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस की नियमित जांच सुनिश्चित करेगी।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">साथ ही वाहन चालकों का पुलिस सत्यापन एवं वार्षिक स्वास्थ्य व नेत्र परीक्षण कराना भी आवश्यक है। कार्यालय परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशों के क्रम में सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रबंधकों एवं प्रधानाचार्यों को स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंधन की होगी। स्कूली वाहनों का संचालन मोटर वाहन अधिनियम 1988, केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 तथा अन्य निर्धारित सुरक्षा मानकों के अंतर्गत ही किया जाना अनिवार्य है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">उन्होने बताया है कि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा, जिसमें स्कूल बस, वैन और अन्य वाहनों की सुरक्षा मानकों के अनुसार जांच की जाएगी। यदि कोई वाहन निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरता है तो उसके पंजीकरण निलंबन के साथ-साथ संबंधित विद्यालय की मान्यता निरस्त करने तक की कार्रवाई की जा सकती है। आवश्यकता पड़ने पर विद्यालय प्रबंधन के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">इस संबंध में जारी निर्देशों को चेतावनी एवं विधिक नोटिस के रूप में मानते हुए सभी विद्यालयों को सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही, दुर्घटना या आपराधिक घटना की स्थिति में विद्यालय प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी।</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>आपका शहर</category>
                                            <category>Featured</category>
                                            <category>पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 17 Mar 2026 20:24:00 +0530</pubDate>
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