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                <title>पॉक्सो एक्ट - Swatantra Prabhat</title>
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                <description>पॉक्सो एक्ट RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म : आरोपी  गिरफ्तार</title>
                                    <description><![CDATA[<div><strong>सिद्धार्थनगर । </strong>जिले के शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर शादी का झांसा देकर नाबालिग का लंबे समय से शोषण करने का आरोप है। पीड़िता की तहरीर पर शोहरतगढ़ थाने में गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।</div>
<div>  </div>
<div>इसके बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी और लगातार दबिश दे रही थी। रविवार को पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर चेतिया क्रॉसिंग के पास घेराबंदी की गई। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी अनुज कुमार</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/177351/accused-of-raping-a-minor-on-the-pretext-of-marriage"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-04/1777213662261.jpg" alt=""></a><br /><div><strong>सिद्धार्थनगर । </strong>जिले के शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर शादी का झांसा देकर नाबालिग का लंबे समय से शोषण करने का आरोप है। पीड़िता की तहरीर पर शोहरतगढ़ थाने में गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।</div>
<div> </div>
<div>इसके बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी और लगातार दबिश दे रही थी। रविवार को पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर चेतिया क्रॉसिंग के पास घेराबंदी की गई। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी अनुज कुमार को गिरफ्तार कर लिया।</div>
<div> </div>
<div>गिरफ्तार अनुज कुमार पुत्र स्व. भगवान दीन, ग्राम रणधीर खेड़ा, थाना फतेहपुर चौरासी, जनपद उन्नाव का निवासी है। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने भागने का प्रयास भी किया, लेकिन पुलिस की सतर्कता से वह सफल नहीं हो सका।</div>
<div> </div>
<div>जांच में सामने आया है कि आरोपी ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर अपने जाल में फंसाया और उसके साथ दुष्कर्म करता रहा।</div>
<div>घटना का खुलासा होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम गठित की थी।</div>
<div> </div>
<div>इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक राजकुमार यादव, हेड कांस्टेबल अविनाश सिंह और कांस्टेबल पवन कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई कर आरोपी को पकड़ा।</div>
<div> </div>
<div>गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई पूरी कर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।</div>
<div> </div>
<div>पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है और पीड़िता को न्याय दिलाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है।</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>आपका शहर</category>
                                            <category>पश्चिमी उत्तर प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 26 Apr 2026 20:44:18 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat UP]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगाने वाला युवक गिरफ्तार</title>
                                    <description><![CDATA[<div style="text-align:justify;">बस्ती।</div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">बस्ती जिले केथाना गौर पुलिस ने नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मुकदमा संख्या 43/2026 धारा 137(2), 87, 65(1) बीएनएस व 5एल/6 पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त अमीरुल्लाह उर्फ कुन्ना (20) पुत्र नसीबुल्लाह निवासी ग्राम द्वारिकाचक थाना सोनहा को गिरफ्तार किया गया।</div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">थानाध्यक्ष अतुल कुमार अंजान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी को शिवा घाट पुल के पहले स्थित मजार के पास से हिरासत में लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/173316/young-man-who-lured-away-a-minor-on-the-pretext"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-03/img-20260313-wa0042.jpg" alt=""></a><br /><div style="text-align:justify;">बस्ती।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">बस्ती जिले केथाना गौर पुलिस ने नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मुकदमा संख्या 43/2026 धारा 137(2), 87, 65(1) बीएनएस व 5एल/6 पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त अमीरुल्लाह उर्फ कुन्ना (20) पुत्र नसीबुल्लाह निवासी ग्राम द्वारिकाचक थाना सोनहा को गिरफ्तार किया गया।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">थानाध्यक्ष अतुल कुमार अंजान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी को शिवा घाट पुल के पहले स्थित मजार के पास से हिरासत में लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करते हुए अभियुक्त को न्यायालय बस्ती भेज दिया।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक बृजलाल दत्त, हेड कांस्टेबल शिव प्रसाद गौड़ तथा महिला कांस्टेबल पूजा वर्मा शामिल रहीं। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>ख़बरें</category>
                                            <category>अपराध/हादशा</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 14 Mar 2026 21:51:54 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>उतरांव पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।</title>
                                    <description><![CDATA[<div style="text-align:justify;"><strong>स्वतंत्र प्रभात।</strong></div>
<div style="text-align:justify;"><strong>प्रयागराज। </strong></div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">कमिश्नरेट प्रयागराज के थाना उतरांव पुलिस ने पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामले में वांछित चल रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम ने शुक्रवार को अभियुक्त को उसके गांव के पास से पकड़कर आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।</div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">पुलिस के अनुसार थाना उतरांव पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 46/2026, धारा 62/65(2)/115(2) भारतीय न्याय संहिता तथा 9M/10 पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामले में वांछित अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में थाना उतरांव की पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/173273/uttaraon-police-arrested-the-wanted-accused-under-pocso-act"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-03/img-20260313-wa0219.jpg" alt=""></a><br /><div style="text-align:justify;"><strong>स्वतंत्र प्रभात।</strong></div>
<div style="text-align:justify;"><strong>प्रयागराज। </strong></div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">कमिश्नरेट प्रयागराज के थाना उतरांव पुलिस ने पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामले में वांछित चल रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम ने शुक्रवार को अभियुक्त को उसके गांव के पास से पकड़कर आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">पुलिस के अनुसार थाना उतरांव पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 46/2026, धारा 62/65(2)/115(2) भारतीय न्याय संहिता तथा 9M/10 पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामले में वांछित अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में थाना उतरांव की पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान मुनीम उर्फ अजय यादव पुत्र कमलेश कुमार निवासी ग्राम आराकलाँ थाना उतरांव कमिश्नरेट प्रयागराज के रूप में हुई है। अभियुक्त की उम्र लगभग 25 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस ने उसे शुक्रवार 13 मार्च 2026 को थाना उतरांव क्षेत्र के अंतर्गत उसके निवास ग्राम आराकलाँ के पास से गिरफ्तार किया।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">पुलिस अधिकारियों के अनुसार अभियुक्त के खिलाफ दर्ज मुकदमे में गंभीर धाराएं लगी हैं और वह काफी समय से फरार चल रहा था। गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई है।</div>
<div class="yj6qo" style="text-align:justify;"> </div>
<div class="adL" style="text-align:justify;"> </div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>ख़बरें</category>
                                            <category>अपराध/हादशा</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 13 Mar 2026 22:02:28 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में दर्ज मुकदमे में हाईकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक</title>
                                    <description><![CDATA[<div style="text-align:justify;">बस्ती।</div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">बस्ती जिले केगौर थाना क्षेत्र के शिवपुर ग्राम निवासी विपिन कुमार, विनय कुमार, राधिका देवी तथा रामपाल उर्फ बागेदु के खिलाफ दर्ज नाबालिग से छेड़छाड़, मारपीट, अश्लील फोटो बनाने और दुष्कर्म के आरोपों से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपितों की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है।</div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">बताया जाता है कि एक महिला ने थाना गौर में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ विपिन कुमार व अन्य आरोपितों ने छेड़छाड़, मारपीट करते हुए अश्लील फोटो बनाए और दुष्कर्म किया। इस मामले</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/173249/relief-from-high-court-in-the-case-registered-for-raping"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-01/allahabad-high-court.jpg" alt=""></a><br /><div style="text-align:justify;">बस्ती।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">बस्ती जिले केगौर थाना क्षेत्र के शिवपुर ग्राम निवासी विपिन कुमार, विनय कुमार, राधिका देवी तथा रामपाल उर्फ बागेदु के खिलाफ दर्ज नाबालिग से छेड़छाड़, मारपीट, अश्लील फोटो बनाने और दुष्कर्म के आरोपों से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपितों की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">बताया जाता है कि एक महिला ने थाना गौर में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ विपिन कुमार व अन्य आरोपितों ने छेड़छाड़, मारपीट करते हुए अश्लील फोटो बनाए और दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस ने धारा 65(1), 333, 64(2)(m), 308(2), 115(2), 76, 110, 351(3) तथा 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की थी।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">यदि पुराने आईपीसी प्रावधानों के अनुसार देखा जाए तो यह मामला धारा 376, 452, 376(2), 383, 323, 354B, 308, 506 तथा 3/4 पॉक्सो एक्ट से संबंधित बताया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस विपिन कुमार व अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही थी। पुलिस ने विपिन के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की नोटिस भी जारी कर दी थी।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">इसी बीच आरोपितों ने अधिवक्ता रमन पांडेय के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट में एफआईआर को चुनौती दी। 9 मार्च 2026 को हुई सुनवाई के दौरान माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ एवं न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि दर्ज एफआईआर निराधार है और पुलिस एकतरफा कार्रवाई कर रही है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">बचाव पक्ष का यह भी कहना था कि पीड़िता पक्ष के खिलाफ पहले ही विपिन कुमार की माता राधिका देवी की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। उसी मुकदमे में दबाव बनाने और समझौता कराने के उद्देश्य से नाबालिग को आधार बनाकर यह मुकदमा दर्ज कराया गया है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फिलहाल आरोपितों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। उधर, बताया जा रहा है कि इस प्रकरण के दौरान मारपीट की घटना को लेकर पुलिस ने विपिन के कुछ रिश्तेदारों के खिलाफ भी अलग से मुकदमा दर्ज किया है। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद आरोपितों का परिवार जल्द ही अपने घर लौटने की तैयारी में है।</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>ख़बरें</category>
                                            <category>अपराध/हादशा</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 13 Mar 2026 19:45:00 +0530</pubDate>
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