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                <title>पुलिस बल निर्देश - Swatantra Prabhat</title>
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                <description>पुलिस बल निर्देश RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- वकीलों के कब्जे हटाने के लिए दें पर्याप्त पुलिस फोर्स ।</title>
                                    <description><![CDATA[<div style="text-align:justify;"><strong>स्वतंत्र प्रभात।</strong></div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;"><strong>  ब्यूरो प्रयागराज ।</strong></div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कैसरबाग स्थित जनपद न्यायालय के आसपास वकीलों की ओर से किए गए कब्जों पर सख्त रुख जारी रखा है। कोर्ट ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि इन कब्जों को हटाने के लिए नगर निगम को पर्याप्त पुलिस फोर्स उपलब्ध कराए।</div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">मामले में 25 मई को होने वाली अगली सुनवाई पर अधिकारियों से कार्रवाई रिपोर्ट भी पेश करने के लिए कहा है। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजीव भारती की खंडपीठ ने यह आदेश अनुराधा सिंह और दो अन्य की याचिका पर दिया।</div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">मामले में नगर निगम की</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/178818/big-decision-of-the-high-court-provide-adequate-police"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-05/allahabad-high-court.jpg" alt=""></a><br /><div style="text-align:justify;"><strong>स्वतंत्र प्रभात।</strong></div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;"><strong> ब्यूरो प्रयागराज ।</strong></div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कैसरबाग स्थित जनपद न्यायालय के आसपास वकीलों की ओर से किए गए कब्जों पर सख्त रुख जारी रखा है। कोर्ट ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि इन कब्जों को हटाने के लिए नगर निगम को पर्याप्त पुलिस फोर्स उपलब्ध कराए।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">मामले में 25 मई को होने वाली अगली सुनवाई पर अधिकारियों से कार्रवाई रिपोर्ट भी पेश करने के लिए कहा है। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजीव भारती की खंडपीठ ने यह आदेश अनुराधा सिंह और दो अन्य की याचिका पर दिया।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">मामले में नगर निगम की ओर से दाखिल रिपोर्ट के अनुसार संबंधित क्षेत्र में 72 अतिक्रमण पाए गए हैं। इनमें ज्यादातर अधिवक्ताओं के चैंबर और अवैध दुकानें हैं। इससे पहले कोर्ट ने नगर निगम को आदेश दिया था कि इन कब्जों को हटाने के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाए गए हैं, उन्हें तार्किक अंत तक पहुंचाया जाए। यह भी कहा था कि इसके लिए पुलिस बल की जरूरत हो तो नगर निगम को तत्काल उपलब्ध कराया जाए।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;"> बुधवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह ने डीसीपी (मुख्यालय) और डीसीपी ( पश्चिम) समेत लखनऊ के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (पश्चिमी) के पत्र पेश किए। इनमें वे कारण बताए गए थे, जिनकी वजह से अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम के अफसरों को पुलिस बल उपलब्ध नहीं कराया जा सका।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाने के लिए 12 मई की नई तारीख तय करने की जानकारी कोर्ट को दी गई। इस पर अदालत ने कहा कि इन पत्रों से स्पष्ट है कि कुछ अपरिहार्य वजहों से 25 अप्रैल को पुलिस बल मुहैया नहीं कराया जा सका, लेकिन अगली तय तिथि पर अवैध निर्माण, अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम को समुचित पुलिस बल मुहैया कराया जाएगा। अदालत ने इसके लिए जरूरी कदम उठाने और कार्रवाई से अवगत कराने के लिए 15 दिन का समय दिया है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">मामले में अदालत ने पहले कहा था कि जनपद न्यायालय, पुराना हाईकोर्ट परिसर, कलेक्ट्रेट, राजस्व परिषद, पुराना सदर तहसील परिसर, उप-निबंधक कार्यालय, मंडलायुक्त कार्यालय, रेजिडेंसी पावर सब स्टेशन, बलरामपुर अस्पताल, कैसरबाग बस अड्डा व टेढ़ी कोठी के आसपास रहने वाले लोग वकीलों के कब्जों से बुरी तरह त्रस्त हैं। न्यायालय ने संज्ञान में लाई गई घटना का भी जिक्र किया था, जिसमें इस इलाके में अतिक्रमण के कारण एंबुलेंस नहीं निकल सकी थी। इस कारण एंबुलेंस में मौजूद मरीज की मौत हो गई थी।</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>आपका शहर</category>
                                            <category>पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 09 May 2026 22:02:32 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Abhinav Shukla]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>गैस सिलेंडरों की घटतौली, मुनाफाखोरी व अवैध भंडारण पर होगी कड़ी कार्रवाई : जिलाधिकारी</title>
                                    <description><![CDATA[<div class="ii gt">
<div class="a3s aiL">
<div>
<div style="text-align:justify;"><strong>भदोही,</strong></div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">जिलाधिकारी शैलेष कुमार की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के लगभग 40 गैस एजेंसी संचालकों, जनपदीय बिक्री अधिकारियों, खाद्य एवं रसद विभाग के समस्त अधिकारियों एवं पूर्ति निरीक्षकों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई।</div>
<div style="text-align:justify;"><br />                  बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में घरेलू गैस सिलेंडरों में घटतौली, मुनाफाखोरी अथवा अवैध भंडारण/संग्रहण की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। यदि ऐसा पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी।</div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को</div></div></div></div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/173241/district-magistrate-will-take-strict-action-against-discounting-profiteering-and"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-03/img-20260313-wa0072.jpg" alt=""></a><br /><div class="ii gt">
<div class="a3s aiL">
<div>
<div style="text-align:justify;"><strong>भदोही,</strong></div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">जिलाधिकारी शैलेष कुमार की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के लगभग 40 गैस एजेंसी संचालकों, जनपदीय बिक्री अधिकारियों, खाद्य एवं रसद विभाग के समस्त अधिकारियों एवं पूर्ति निरीक्षकों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई।</div>
<div style="text-align:justify;"><br />         बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में घरेलू गैस सिलेंडरों में घटतौली, मुनाफाखोरी अथवा अवैध भंडारण/संग्रहण की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। यदि ऐसा पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जनपद के उपभोक्ताओं को ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जनपद में संचालित 42 गैस एजेंसियों के माध्यम से घरेलू गैस सिलेंडरों की सतत आपूर्ति कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि विगत महीनों की भांति ही उपभोक्ताओं की बुकिंग के सापेक्ष निर्धारित समयावधि में होम डिलीवरी के माध्यम से गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं तथा जनपद में ईंधन आपूर्ति को लेकर किसी प्रकार की समस्या नहीं है।</div>
<div style="text-align:justify;"><br />जिलाधिकारी ने सभी उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से गैस सिलेंडरों का संग्रहण (होर्डिंग) न करे और न ही किसी गैस एजेंसी पर नियमों के विरुद्ध मांग प्रस्तुत करें।उन्होंने कहा कि उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस बल को भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।</div>
<div style="text-align:justify;"><br />उन्होंने यह भी कहा कि उपभोक्ता केवल उत्तर प्रदेश शासन एवं जनपद प्रशासन द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें तथा ईंधन आपूर्ति से संबंधित किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। जनपद प्रशासन सभी उपभोक्ताओं को समयबद्ध रूप से ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए पूर्ण रूप से संवेदनशील एवं प्रतिबद्ध है। अतः आमजन किसी भी प्रकार की अफवाह से प्रभावित न हों और अनावश्यक रूप से गैस सिलेंडर, पे भंडारण न करें।</div>
<div style="text-align:justify;"><br />          बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) कुंवर वीरेंद्र मौर्य, जिला पूर्ति अधिकारी, संबंधित सप्लाई इंस्पेक्टर, विभिन्न गैस एजेंसियों के संचालक तथा एचपी, भारत और इंडेन गैस कंपनियों के क्षेत्रीय प्रबंधक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। </div>
<div class="yj6qo" style="text-align:justify;"> </div>
<div class="adL" style="text-align:justify;"> </div>
</div>
</div>
</div>
<div class="hq gt" style="text-align:justify;"></div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 13 Mar 2026 19:29:52 +0530</pubDate>
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