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                <title>Essential Commodities Act 1955 - Swatantra Prabhat</title>
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                <description>Essential Commodities Act 1955 RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>गोंडा में अवैध डीईएफ यूरिया प्लांट का भंडाफोड़, बड़ी मात्रा में सामग्री बरामद</title>
                                    <description><![CDATA[<div class="ii gt">
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<div style="text-align:justify;"><strong>गोंडा।</strong> जनपद के विकास खण्ड छपिया के ग्राम सकदरपुर में अवैध रूप से डीईएफ (डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड) यूरिया निर्माण का मामला सामने आया है। सूचना पर जिला कृषि अधिकारी एवं अधिसूचित प्राधिकारी (उर्वरक) सी.पी. सिंह ने अपनी टीम के साथ मौके पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में संदिग्ध सामग्री बरामद की। जांच के दौरान प्लांट बंद मिला, लेकिन परिसर के बाहर खुले स्थान पर चार सफेद कंटेनर और एक बड़ी काली पानी की टंकी पाई गई।</div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">इन कंटेनरों में पानी जैसे तरल पदार्थ भरा था, जिससे यूरिया जैसी तेज गंध आ रही थी। मौके पर मौजूद दो युवकों—दुर्गेश और विजय—से</div></div></div></div></div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/175650/illegal-def-urea-plant-busted-in-gonda-large-quantity-of"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-04/1007461544.jpg" alt=""></a><br /><div class="ii gt">
<div class="a3s aiL">
<div>
<div>
<div style="text-align:justify;"><strong>गोंडा।</strong> जनपद के विकास खण्ड छपिया के ग्राम सकदरपुर में अवैध रूप से डीईएफ (डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड) यूरिया निर्माण का मामला सामने आया है। सूचना पर जिला कृषि अधिकारी एवं अधिसूचित प्राधिकारी (उर्वरक) सी.पी. सिंह ने अपनी टीम के साथ मौके पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में संदिग्ध सामग्री बरामद की। जांच के दौरान प्लांट बंद मिला, लेकिन परिसर के बाहर खुले स्थान पर चार सफेद कंटेनर और एक बड़ी काली पानी की टंकी पाई गई।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">इन कंटेनरों में पानी जैसे तरल पदार्थ भरा था, जिससे यूरिया जैसी तेज गंध आ रही थी। मौके पर मौजूद दो युवकों—दुर्गेश और विजय—से पूछताछ की गई, जिन्होंने बताया कि वे जनरेटर मरम्मत का कार्य करने आए थे और यह जनरेटर राकेश पाण्डेय द्वारा किराये पर लिया गया था।टीम ने आगे की कार्रवाई करते हुए पुलिस चौकी बभनान के चौकी इंचार्ज उपनिरीक्षक घनश्याम वर्मा तथा ग्राम प्रधान को मौके पर बुलाया। उनकी उपस्थिति में बंद कमरे का ताला तोड़कर जांच की गई, जहां 36 खाली यूरिया की बोरियां (एचयूआरएल कंपनी) और लगभग आधा किलो यूरिया बिखरा हुआ मिला।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">साथ ही छोटे कंटेनरों में यूरिया घोल भी बरामद हुआ। एक कमरे में प्लांट स्थापित पाया गया और एक मोटरसाइकिल (नंबर यूपी-51 वी-1355) भी मौके से मिली।बरामद सभी सामग्री को सील कर मकान मालिक एवं ग्राम प्रधान रमेश मिश्र को सुपुर्द कर दिया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि डीईएफ निर्माण में तकनीकी ग्रेड यूरिया के स्थान पर अनुदानित यूरिया का अवैध उपयोग किया जा रहा था, जो उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 का उल्लंघन है।मुख्य आरोपी राकेश पाण्डेय से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसका मोबाइल बंद मिला। कृषि विभाग ने उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रशासन का कहना है कि इस प्रकार की अवैध गतिविधियों पर सख्ती से अंकुश लगाया जाएगा।</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="hq gt" style="text-align:justify;"></div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>आपका शहर</category>
                                            <category>पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 09 Apr 2026 20:31:20 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat UP]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>खरीफ मौसम में उर्वरक की कालाबाजारी एवं अन्य उत्पादों की टैगिंग पर होगी कड़ी कार्यवाही</title>
                                    <description><![CDATA[<div style="text-align:justify;"><strong>प्रतापगढ़।</strong> जिला कृषि अधिकारी अशोक कुमार ने बताया है कि जनपद में आगामी खरीफ मौसम में किसान किसी भी प्रकार की कमी की आशंका से घबराकर अभी से यूरिया, डीएपी, पोटाश आदि उर्वरक का पूर्व-संचय या स्टाक न करें। प्रशासन द्वारा समय पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्ध कराना शासन एवं कृषि विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है।</div>
<div style="text-align:justify;">सभी उर्वरक विक्रेता सुनिश्चित करेंगे कि कृषकों को उनकी खतौनी के अनुरूप ही उर्वरक का वितरण किया जाए। बिना खतौनी अथवा कम दस्तावेज पर अधिक उर्वरक देना प्रतिबंधित रहेगा। उर्वरकों का विक्रय निर्धारित दरों पर ही किया जाए तथा किसी भी दशा</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/175526/strict-action-will-be-taken-against-black-marketing-of-fertilizers"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-04/47.jpg" alt=""></a><br /><div style="text-align:justify;"><strong>प्रतापगढ़।</strong> जिला कृषि अधिकारी अशोक कुमार ने बताया है कि जनपद में आगामी खरीफ मौसम में किसान किसी भी प्रकार की कमी की आशंका से घबराकर अभी से यूरिया, डीएपी, पोटाश आदि उर्वरक का पूर्व-संचय या स्टाक न करें। प्रशासन द्वारा समय पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्ध कराना शासन एवं कृषि विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है।</div>
<div style="text-align:justify;">सभी उर्वरक विक्रेता सुनिश्चित करेंगे कि कृषकों को उनकी खतौनी के अनुरूप ही उर्वरक का वितरण किया जाए। बिना खतौनी अथवा कम दस्तावेज पर अधिक उर्वरक देना प्रतिबंधित रहेगा। उर्वरकों का विक्रय निर्धारित दरों पर ही किया जाए तथा किसी भी दशा में उर्वरकों के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग न की जाए।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">उन्होने जनपद के सभी उर्वरक विक्रेताओ को निर्देशित किया है कि प्रत्येक विक्रेता को अपने दुकान पर स्पष्ट रूप से रेट बोर्ड तथा स्टॉक बोर्ड अवश्य लगाना होगा। आने वाले उर्वरकों की मात्रा तथा उसका विवरण स्टॉक रजिस्टर में लगातार एवं नियमित रूप से दर्ज करना अनिवार्य होगा।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">उर्वरकों की विक्री वितरण के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग, ओवर रेटिंग कालाबाजारी तथा तस्करी करते हुए जो भी विक्रेता पाया जाएगा के विस्द्ध उर्वरक अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्नित नियंन्त्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 में निहित प्रविधानों के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जाएगा। उर्वरकों की विक्री निर्धारित दर से अधिक दर पर करने अथवा यूरिया व अन्य उर्वरकों के साथ जबरन अन्य उत्पादों की टैगिंग दुकानदार द्वारा की जाने की स्थिति में इसकी लिखित सूचना जिला कृषि अधिकारी कार्यालय अथवा दूरभाष नं-7839882339 एवं 9793096573 पर दर्ज करा सकते है,</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">जिससे संबन्धित विक्रेता के विस्द दंडात्मक विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।उन्होने किसानों से अपील किया है कि वे खरीफ सीजन की फसलों की आवश्यकता के अनुरूप ही उर्वरक खरीदें। खरीदते समय बिल अवश्य लें। यदि आपको किसी उर्वरक की गुणवत्ता पर संदेह है, तो तुरंत नजदीकी कृषि कर्मचारी या जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में इसकी सूचना दें।</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>आपका शहर</category>
                                            <category>पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 08 Apr 2026 19:11:49 +0530</pubDate>
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                            </item>
            <item>
                <title>अवैध एलपीजी उपयोग व रिफिलिंग के विरुद्ध सघन कार्रवाई, चार ठिकानों पर छापेमारी; 44 सिलेंडर बरामद</title>
                                    <description><![CDATA[<div>
<div style="text-align:justify;"><strong>कानपुर।</strong> जनपद में एलपीजी गैस के अवैध उपयोग एवं रिफिलिंग के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान के अंतर्गत गुरुवार को प्रशासन द्वारा चार ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। कार्रवाई में कुल 44 गैस सिलेंडर बरामद किए गए तथा चार आरोपितों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। इस अभियान से अवैध गैस कारोबार के संगठित नेटवर्क पर प्रभावी प्रहार हुआ है।</div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">अपर जिलाधिकारी (नागरिक आपूर्ति) राजेश कुमार के निर्देशन में जिला पूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर लाल बंगला स्थित</div></div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/173682/sps-black-day-in-protest-against-inflation-milk-ghee-oil"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-03/1001755128.jpg" alt=""></a><br /><div>
<div style="text-align:justify;"><strong>कानपुर।</strong> जनपद में एलपीजी गैस के अवैध उपयोग एवं रिफिलिंग के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान के अंतर्गत गुरुवार को प्रशासन द्वारा चार ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। कार्रवाई में कुल 44 गैस सिलेंडर बरामद किए गए तथा चार आरोपितों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। इस अभियान से अवैध गैस कारोबार के संगठित नेटवर्क पर प्रभावी प्रहार हुआ है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">अपर जिलाधिकारी (नागरिक आपूर्ति) राजेश कुमार के निर्देशन में जिला पूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर लाल बंगला स्थित न्यू सब्जी मंडी क्षेत्र में अर्जेंट रिपेयरिंग सेंटर, न्यू स्वीटी किचन सेंटर एवं स्वाति किचन सेंटर पर छापेमारी की। जिला पूर्ति अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि अर्जेंट रिपेयरिंग सेंटर से चार घरेलू सिलेंडर एवं पेट्रोमैक्स रिफिलिंग का सामान बरामद हुआ।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">न्यू स्वीटी किचन सेंटर से दस छोटे कॉमर्शियल एवं सात घरेलू सिलेंडर, रिफिलिंग उपकरण तथा इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन जब्त की गई। वहीं स्वाति किचन सेंटर से 13 घरेलू एवं चार कॉमर्शियल सिलेंडर कब्जे में लिए गए। इस प्रकार तीनों स्थानों से कुल 24 घरेलू, 10 छोटे कॉमर्शियल एवं चार बड़े कॉमर्शियल सिलेंडर बरामद किए गए।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">इसी क्रम में न्यू ब्लॉक स्थित कृष्णा स्वीट हाउस पर छापेमारी के दौरान घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग करते हुए पनीर बनाते पाया गया। मौके से छह गैस सिलेंडर बरामद किए गए, जिनमें घरेलू एवं कॉमर्शियल दोनों श्रेणी के सिलेंडर शामिल हैं। जांच के दौरान गैस उपयोग से संबंधित कोई वैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जो स्पष्ट रूप से नियमों का उल्लंघन है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग एवं अवैध रिफिलिंग एलपीजी (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) आदेश-2000 का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। बरामद सिलेंडरों को विधिक कार्रवाई हेतु संबंधित गैस एजेंसी को सुपुर्द कर दिया गया है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि जनपद में घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। उन्होंने आमजन से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक रूप से गैस सिलेंडर की बुकिंग न करें। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि घरेलू गैस के अवैध उपयोग एवं रिफिलिंग के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा और इसमें संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।</div>
</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 20 Mar 2026 17:08:41 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat UP]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>गैस सिलेंडरों की घटतौली, मुनाफाखोरी व अवैध भंडारण पर होगी कड़ी कार्रवाई : जिलाधिकारी</title>
                                    <description><![CDATA[<div class="ii gt">
<div class="a3s aiL">
<div>
<div style="text-align:justify;"><strong>भदोही,</strong></div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">जिलाधिकारी शैलेष कुमार की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के लगभग 40 गैस एजेंसी संचालकों, जनपदीय बिक्री अधिकारियों, खाद्य एवं रसद विभाग के समस्त अधिकारियों एवं पूर्ति निरीक्षकों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई।</div>
<div style="text-align:justify;"><br />                  बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में घरेलू गैस सिलेंडरों में घटतौली, मुनाफाखोरी अथवा अवैध भंडारण/संग्रहण की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। यदि ऐसा पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी।</div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को</div></div></div></div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/173241/district-magistrate-will-take-strict-action-against-discounting-profiteering-and"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-03/img-20260313-wa0072.jpg" alt=""></a><br /><div class="ii gt">
<div class="a3s aiL">
<div>
<div style="text-align:justify;"><strong>भदोही,</strong></div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">जिलाधिकारी शैलेष कुमार की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के लगभग 40 गैस एजेंसी संचालकों, जनपदीय बिक्री अधिकारियों, खाद्य एवं रसद विभाग के समस्त अधिकारियों एवं पूर्ति निरीक्षकों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई।</div>
<div style="text-align:justify;"><br />         बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में घरेलू गैस सिलेंडरों में घटतौली, मुनाफाखोरी अथवा अवैध भंडारण/संग्रहण की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। यदि ऐसा पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जनपद के उपभोक्ताओं को ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जनपद में संचालित 42 गैस एजेंसियों के माध्यम से घरेलू गैस सिलेंडरों की सतत आपूर्ति कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि विगत महीनों की भांति ही उपभोक्ताओं की बुकिंग के सापेक्ष निर्धारित समयावधि में होम डिलीवरी के माध्यम से गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं तथा जनपद में ईंधन आपूर्ति को लेकर किसी प्रकार की समस्या नहीं है।</div>
<div style="text-align:justify;"><br />जिलाधिकारी ने सभी उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से गैस सिलेंडरों का संग्रहण (होर्डिंग) न करे और न ही किसी गैस एजेंसी पर नियमों के विरुद्ध मांग प्रस्तुत करें।उन्होंने कहा कि उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस बल को भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।</div>
<div style="text-align:justify;"><br />उन्होंने यह भी कहा कि उपभोक्ता केवल उत्तर प्रदेश शासन एवं जनपद प्रशासन द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें तथा ईंधन आपूर्ति से संबंधित किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। जनपद प्रशासन सभी उपभोक्ताओं को समयबद्ध रूप से ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए पूर्ण रूप से संवेदनशील एवं प्रतिबद्ध है। अतः आमजन किसी भी प्रकार की अफवाह से प्रभावित न हों और अनावश्यक रूप से गैस सिलेंडर, पे भंडारण न करें।</div>
<div style="text-align:justify;"><br />          बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) कुंवर वीरेंद्र मौर्य, जिला पूर्ति अधिकारी, संबंधित सप्लाई इंस्पेक्टर, विभिन्न गैस एजेंसियों के संचालक तथा एचपी, भारत और इंडेन गैस कंपनियों के क्षेत्रीय प्रबंधक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। </div>
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                <pubDate>Fri, 13 Mar 2026 19:29:52 +0530</pubDate>
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