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                <title>आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 - Swatantra Prabhat</title>
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                <description>आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>बीज विक्रेताओं के लिए साथी पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई</title>
                                    <description><![CDATA[<div style="text-align:justify;"><strong>  प्रतापगढ़। </strong>जिला कृषि अधिकारी ने सूचित किया है कि बीज व्यवसाय को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और डिजिटल बनाने के उद्देश्य से शासन ने यह नई व्यवस्था लागू की है।</div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">उन्होने बताया है कि जनपद के समस्त बीज उत्पादक, अधिकृत विक्रेता, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर एवं संबंधित संस्थाओं को साथी पोर्टल पर तत्काल पंजीकरण कराना अनिवार्य है।</div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">बीज के भंडारण स्टॉक की स्थिति, स्थानांतरण एवं विक्रय की समस्त कार्यवाही केवल पोर्टल के माध्यम से ही की जाएगी। बिना पोर्टल प्रविष्टि के बीज का क्रय-विक्रय और स्टॉक संचालन पूर्णतः अमान्य होगा। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य बीजों की ट्रेसिबिलिटी सुनिश्चित करना है, ताकि किसानों</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/179209/registration-on-saathi-portal-is-mandatory-for-seed-sellers-strict"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-05/up-saathi-portal-1778404968130.webp" alt=""></a><br /><div style="text-align:justify;"><strong> प्रतापगढ़। </strong>जिला कृषि अधिकारी ने सूचित किया है कि बीज व्यवसाय को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और डिजिटल बनाने के उद्देश्य से शासन ने यह नई व्यवस्था लागू की है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">उन्होने बताया है कि जनपद के समस्त बीज उत्पादक, अधिकृत विक्रेता, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर एवं संबंधित संस्थाओं को साथी पोर्टल पर तत्काल पंजीकरण कराना अनिवार्य है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">बीज के भंडारण स्टॉक की स्थिति, स्थानांतरण एवं विक्रय की समस्त कार्यवाही केवल पोर्टल के माध्यम से ही की जाएगी। बिना पोर्टल प्रविष्टि के बीज का क्रय-विक्रय और स्टॉक संचालन पूर्णतः अमान्य होगा। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य बीजों की ट्रेसिबिलिटी सुनिश्चित करना है, ताकि किसानों को केवल प्रमाणित और उच्च गुणवत्ता वाले बीज ही प्राप्त हों।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">उन्होने स्पष्ट किया है कि शासन की मंशा के अनुरूप इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। यदि कोई बीज विक्रेता बिना पोर्टल पंजीकरण के व्यवसाय करते हुए पाया जाता है या स्टॉक विवरण में विसंगति मिलती है, तो उसके विरुद्ध बीज नियंत्रण आदेश 1983 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>आपका शहर</category>
                                            <category>पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 13 May 2026 21:43:29 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat UP]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>गोंडा में अवैध डीईएफ यूरिया प्लांट का भंडाफोड़, बड़ी मात्रा में सामग्री बरामद</title>
                                    <description><![CDATA[<div class="ii gt">
<div class="a3s aiL">
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<div>
<div style="text-align:justify;"><strong>गोंडा।</strong> जनपद के विकास खण्ड छपिया के ग्राम सकदरपुर में अवैध रूप से डीईएफ (डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड) यूरिया निर्माण का मामला सामने आया है। सूचना पर जिला कृषि अधिकारी एवं अधिसूचित प्राधिकारी (उर्वरक) सी.पी. सिंह ने अपनी टीम के साथ मौके पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में संदिग्ध सामग्री बरामद की। जांच के दौरान प्लांट बंद मिला, लेकिन परिसर के बाहर खुले स्थान पर चार सफेद कंटेनर और एक बड़ी काली पानी की टंकी पाई गई।</div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">इन कंटेनरों में पानी जैसे तरल पदार्थ भरा था, जिससे यूरिया जैसी तेज गंध आ रही थी। मौके पर मौजूद दो युवकों—दुर्गेश और विजय—से</div></div></div></div></div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/175650/illegal-def-urea-plant-busted-in-gonda-large-quantity-of"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-04/1007461544.jpg" alt=""></a><br /><div class="ii gt">
<div class="a3s aiL">
<div>
<div>
<div style="text-align:justify;"><strong>गोंडा।</strong> जनपद के विकास खण्ड छपिया के ग्राम सकदरपुर में अवैध रूप से डीईएफ (डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड) यूरिया निर्माण का मामला सामने आया है। सूचना पर जिला कृषि अधिकारी एवं अधिसूचित प्राधिकारी (उर्वरक) सी.पी. सिंह ने अपनी टीम के साथ मौके पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में संदिग्ध सामग्री बरामद की। जांच के दौरान प्लांट बंद मिला, लेकिन परिसर के बाहर खुले स्थान पर चार सफेद कंटेनर और एक बड़ी काली पानी की टंकी पाई गई।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">इन कंटेनरों में पानी जैसे तरल पदार्थ भरा था, जिससे यूरिया जैसी तेज गंध आ रही थी। मौके पर मौजूद दो युवकों—दुर्गेश और विजय—से पूछताछ की गई, जिन्होंने बताया कि वे जनरेटर मरम्मत का कार्य करने आए थे और यह जनरेटर राकेश पाण्डेय द्वारा किराये पर लिया गया था।टीम ने आगे की कार्रवाई करते हुए पुलिस चौकी बभनान के चौकी इंचार्ज उपनिरीक्षक घनश्याम वर्मा तथा ग्राम प्रधान को मौके पर बुलाया। उनकी उपस्थिति में बंद कमरे का ताला तोड़कर जांच की गई, जहां 36 खाली यूरिया की बोरियां (एचयूआरएल कंपनी) और लगभग आधा किलो यूरिया बिखरा हुआ मिला।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">साथ ही छोटे कंटेनरों में यूरिया घोल भी बरामद हुआ। एक कमरे में प्लांट स्थापित पाया गया और एक मोटरसाइकिल (नंबर यूपी-51 वी-1355) भी मौके से मिली।बरामद सभी सामग्री को सील कर मकान मालिक एवं ग्राम प्रधान रमेश मिश्र को सुपुर्द कर दिया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि डीईएफ निर्माण में तकनीकी ग्रेड यूरिया के स्थान पर अनुदानित यूरिया का अवैध उपयोग किया जा रहा था, जो उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 का उल्लंघन है।मुख्य आरोपी राकेश पाण्डेय से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसका मोबाइल बंद मिला। कृषि विभाग ने उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रशासन का कहना है कि इस प्रकार की अवैध गतिविधियों पर सख्ती से अंकुश लगाया जाएगा।</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="hq gt" style="text-align:justify;"></div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>आपका शहर</category>
                                            <category>पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 09 Apr 2026 20:31:20 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>गैस सिलेंडरों की घटतौली, मुनाफाखोरी व अवैध भंडारण पर होगी कड़ी कार्रवाई : जिलाधिकारी</title>
                                    <description><![CDATA[<div class="ii gt">
<div class="a3s aiL">
<div>
<div style="text-align:justify;"><strong>भदोही,</strong></div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">जिलाधिकारी शैलेष कुमार की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के लगभग 40 गैस एजेंसी संचालकों, जनपदीय बिक्री अधिकारियों, खाद्य एवं रसद विभाग के समस्त अधिकारियों एवं पूर्ति निरीक्षकों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई।</div>
<div style="text-align:justify;"><br />                  बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में घरेलू गैस सिलेंडरों में घटतौली, मुनाफाखोरी अथवा अवैध भंडारण/संग्रहण की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। यदि ऐसा पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी।</div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को</div></div></div></div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/173241/district-magistrate-will-take-strict-action-against-discounting-profiteering-and"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-03/img-20260313-wa0072.jpg" alt=""></a><br /><div class="ii gt">
<div class="a3s aiL">
<div>
<div style="text-align:justify;"><strong>भदोही,</strong></div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">जिलाधिकारी शैलेष कुमार की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के लगभग 40 गैस एजेंसी संचालकों, जनपदीय बिक्री अधिकारियों, खाद्य एवं रसद विभाग के समस्त अधिकारियों एवं पूर्ति निरीक्षकों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई।</div>
<div style="text-align:justify;"><br />         बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में घरेलू गैस सिलेंडरों में घटतौली, मुनाफाखोरी अथवा अवैध भंडारण/संग्रहण की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। यदि ऐसा पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जनपद के उपभोक्ताओं को ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जनपद में संचालित 42 गैस एजेंसियों के माध्यम से घरेलू गैस सिलेंडरों की सतत आपूर्ति कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि विगत महीनों की भांति ही उपभोक्ताओं की बुकिंग के सापेक्ष निर्धारित समयावधि में होम डिलीवरी के माध्यम से गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं तथा जनपद में ईंधन आपूर्ति को लेकर किसी प्रकार की समस्या नहीं है।</div>
<div style="text-align:justify;"><br />जिलाधिकारी ने सभी उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से गैस सिलेंडरों का संग्रहण (होर्डिंग) न करे और न ही किसी गैस एजेंसी पर नियमों के विरुद्ध मांग प्रस्तुत करें।उन्होंने कहा कि उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस बल को भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।</div>
<div style="text-align:justify;"><br />उन्होंने यह भी कहा कि उपभोक्ता केवल उत्तर प्रदेश शासन एवं जनपद प्रशासन द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें तथा ईंधन आपूर्ति से संबंधित किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। जनपद प्रशासन सभी उपभोक्ताओं को समयबद्ध रूप से ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए पूर्ण रूप से संवेदनशील एवं प्रतिबद्ध है। अतः आमजन किसी भी प्रकार की अफवाह से प्रभावित न हों और अनावश्यक रूप से गैस सिलेंडर, पे भंडारण न करें।</div>
<div style="text-align:justify;"><br />          बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) कुंवर वीरेंद्र मौर्य, जिला पूर्ति अधिकारी, संबंधित सप्लाई इंस्पेक्टर, विभिन्न गैस एजेंसियों के संचालक तथा एचपी, भारत और इंडेन गैस कंपनियों के क्षेत्रीय प्रबंधक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। </div>
<div class="yj6qo" style="text-align:justify;"> </div>
<div class="adL" style="text-align:justify;"> </div>
</div>
</div>
</div>
<div class="hq gt" style="text-align:justify;"></div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 13 Mar 2026 19:29:52 +0530</pubDate>
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