<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>        <rss version="2.0"
            xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
            xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
            xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
            <channel>
                <atom:link href="https://www.swatantraprabhat.com/tag/56732/lawyer-security-issue" rel="self" type="application/rss+xml" />
                <generator>Swatantra Prabhat RSS Feed Generator</generator>
                <title>अधिवक्ता सुरक्षा मुद्दा - Swatantra Prabhat</title>
                <link>https://www.swatantraprabhat.com/tag/56732/rss</link>
                <description>अधिवक्ता सुरक्षा मुद्दा RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>अधिवक्ता समीर हत्याकांड: फांसी की सजा का फैसला सुन फीके पड़े चेहरे, 52 पेज का फैसला</title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>ब्यूरो प्रयागराज- </strong>मुजफ्फरनगर शहर कोतवाली इलाके के मोहल्ला लद्दावाला निवासी अधिवक्ता समीर सैफी (28) की सात साल पहले अपहरण के बाद हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-तीन के पीठासीन अधिकारी रवि कुमार दिवाकर ने सिंगोल अल्वी, सोनू उर्फ रिजवान, शालू उर्फ अरबाज को फांसी की सजा सुनाई।</p>
<p style="text-align:justify;">वहीं, अदालत ने साक्ष्य खुदबुर्द करने में दिनेश को सात साल की कैद की सजा सुनाई। सभी पर कुल 15 लाख 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। अदालत ने फैसले में लिखा है कि हमला केवल अधिवक्ताओं</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/175447/advocate-sameer-murder-case-faces-pale-after-hearing-death-sentence"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-04/images-(2)1.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>ब्यूरो प्रयागराज- </strong>मुजफ्फरनगर शहर कोतवाली इलाके के मोहल्ला लद्दावाला निवासी अधिवक्ता समीर सैफी (28) की सात साल पहले अपहरण के बाद हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-तीन के पीठासीन अधिकारी रवि कुमार दिवाकर ने सिंगोल अल्वी, सोनू उर्फ रिजवान, शालू उर्फ अरबाज को फांसी की सजा सुनाई।</p>
<p style="text-align:justify;">वहीं, अदालत ने साक्ष्य खुदबुर्द करने में दिनेश को सात साल की कैद की सजा सुनाई। सभी पर कुल 15 लाख 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। अदालत ने फैसले में लिखा है कि हमला केवल अधिवक्ताओं पर ही नहीं, बल्कि एक संस्था पर हमले के समान है। एडवोकेट बार को सीधे चुनौती देने जैसा है। अधिवक्ता की हत्या न हो, इसलिए मृत्युदंड देना चाहिए।</p>
<p style="text-align:justify;">अधिवक्ता समीर सैफी ने 15 अक्तूबर 2019 को अपने चैंबर का उद्घाटन किया था। इसके बाद शाम को संदिग्ध हालात में लापता हो गए थे। पिता अजहर ने गुमशुदगी दर्ज कराई। 19 अक्तूबर को भोपा थाना क्षेत्र के सीकरी से उनका शव बरामद हुआ।</p>
<p style="text-align:justify;">सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने अधिवक्ता के दोस्त सिंगोल अल्वी से पूछताछ की तो हत्या की वारदात का खुलासा हुआ। पुलिस ने अल्वी, उसके ड्राइवर सोनू उर्फ रिजवान, नौकर शालू उर्फ अरबाज एवं दिनेश को गिरफ्तार किया था।</p>
<p style="text-align:justify;">पूछताछ में आरोपियों ने बताया था कि अपहरण के बाद अधिवक्ता को भोपा रोड पर स्थित पेट्रोल पंप के पास ले गए। रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। दोनों मोबाइल कूकड़ा रोड स्थित नाले में फेंक दिए। इसके बाद शव को बोरे में बंद कर सीकरी फार्म हाउस में गड्ढा खोदकर मिट्टी में दबा किया था।</p>
<p style="text-align:justify;">मुर्गी फार्म के 40 लाख रुपये के लेनदेन के विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। वादी के अधिवक्ता अनिल जिंदल ने बताया कि छह गवाह पेश किए गए। चार अप्रैल को आरोपियों पर दोष सिद्ध हुआ था।</p>
<p style="text-align:justify;">शहर के बकरा मार्केट निवासी सोनू उर्फ रिजवान, सिंगोल अल्वी, शालू उर्फ अरबाज को फांसी की सजा सुनाई गई। भोपा के सीकरी गांव निवासी दिनेश को सात साल कारावास की सजा हुई।</p>
<p style="text-align:justify;">समीर सैफी हत्याकांड में अदालत ने शैलेंद्र जसवंत भाई बनाम स्टेट ऑफ गुजरात, माछी सिंह, बच्चन सिंह, निर्मल सिंह, धनंजय चटर्जी, शंकर लाल, त्रिवेणी बेन, मुकेश और पुरुषोत्तम केस की रुलिंग भी लिखी गई है। इनके हवाले से पूरे प्रकरण को स्पष्ट करने की कोशिश की गई ।</p>
<p style="text-align:justify;">मुजफ्फरनगर के लद्दावाला के समीर सैफी (28) की हत्या के मामले में अदालत ने करीब सात साल बाद फांसी की सजा का फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-तीन के पीठासीन अधिकारी रवि कुमार दिवाकर ने अपने 52 पेजों के फैसले में रिश्तों में हत्या, मानवीय पहलू, अधिवक्ताओं के अधिकार और विवेचना की स्थिति पर टिप्पणी की है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>Featured</category>
                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                    

                <link>https://www.swatantraprabhat.com/article/175447/advocate-sameer-murder-case-faces-pale-after-hearing-death-sentence</link>
                <guid>https://www.swatantraprabhat.com/article/175447/advocate-sameer-murder-case-faces-pale-after-hearing-death-sentence</guid>
                <pubDate>Tue, 07 Apr 2026 20:26:00 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://www.swatantraprabhat.com/media/2026-04/images-%282%291.jpg"                         length="71205"                         type="image/jpeg"  />
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat UP]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम के  मुद्दे पर वकीलों का स्वर हुआ मुखर, हुई तेज नारेबाजी </title>
                                    <description><![CDATA[<div style="text-align:justify;"><strong>स्वतंत्र प्रभात संवाददाता </strong></div><div style="text-align:justify;"><strong>प्रतापगढ़।</strong></div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;">आल इण्डिया रूरल बार एसोसिएशन के बैनरतले बुधवार को भी अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को लेकर वकीलों के विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी दिखा। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानप्रकाश शुक्ल एवं महासचिव अनिल कुमार तिवारी की अगुवाई में एकजुट हुए अधिवक्ताओं ने विधेयक को लेकर सरकार की लापरवाही पर गुस्से का इजहार किया। </div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;">राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानप्रकाश शुक्ल ने कहा कि राजधानी समेत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अधिवक्ता की सुरक्षा को लेकर सरकार से संसद में विधेयक ले आने की लगातार मांग कर रहे हैं। उन्होने कहा कि केन्द्रीय बजट में भी सरकार ने अधिवक्ताओं की सुरक्षा</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/173157/lawyers-became-vocal-on-the-issue-of-advocates-protection-act"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-03/img-20260311-wa0091.jpg" alt=""></a><br /><div style="text-align:justify;"><strong>स्वतंत्र प्रभात संवाददाता </strong></div><div style="text-align:justify;"><strong>प्रतापगढ़।</strong></div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;">आल इण्डिया रूरल बार एसोसिएशन के बैनरतले बुधवार को भी अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को लेकर वकीलों के विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी दिखा। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानप्रकाश शुक्ल एवं महासचिव अनिल कुमार तिवारी की अगुवाई में एकजुट हुए अधिवक्ताओं ने विधेयक को लेकर सरकार की लापरवाही पर गुस्से का इजहार किया। </div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;">राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानप्रकाश शुक्ल ने कहा कि राजधानी समेत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अधिवक्ता की सुरक्षा को लेकर सरकार से संसद में विधेयक ले आने की लगातार मांग कर रहे हैं। उन्होने कहा कि केन्द्रीय बजट में भी सरकार ने अधिवक्ताओं की सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं को लेकर किसी भी पैकेज का ऐलान नहीं किया। महासचिव अनिल कुमार तिवारी ने कहा कि संसद के बजट सत्र में अधिवक्ताओ की सुरक्षा, बुजुर्ग अधिवक्ता पेंशन, युवा अधिवक्ताओ को प्रोत्साहन भत्ता, न्यायिक क्षेत्र में महिला अधिवक्ताओं के आरक्षण से जुड़ा कानून नहीं लाया गया </div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;">तो अधिवक्ता नई दिल्ली में संसद भवन का घेराव करेंगे। आम सभा की अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता गिरीश मिश्र व संचालन अधिवक्ता शैलेन्द्र तिवारी ने किया। लखनऊ मंडल अध्यक्ष आनन्द त्रिपाठी ने सुरक्षा अधिनियम के मसौदे की बिंदुवार जानकारियां दी। आम सभा को वरिष्ठ अधिवक्ता विजय पाल, बृजेश श्रीवास्तव, रोहित तिवारी, विपिन शुक्ला, हृदय पाण्डेय, सत्येन्द्र बहादुर लाल श्रीवास्तव, ओम शुक्ला, राजेश तिवारी, हरेकृष्ण तिवारी ने भी संबोधित किया। इस मौके पर विकास मिश्र, कौशलेंद्र वर्मा,महेन्द्र शुक्ला, टीपी त्रिपाठी, अनीता वर्मा, आयुष त्रिपाठी, अशोक दीक्षित, डीपी सिंह, टीके बोस आदि अधिवक्ता मौजूद रहे। आभार प्रदर्शन जिला इकाई अध्यक्ष जितेन्द्र तिवारी ने किया।</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>आपका शहर</category>
                                            <category>पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश</category>
                                    

                <link>https://www.swatantraprabhat.com/article/173157/lawyers-became-vocal-on-the-issue-of-advocates-protection-act</link>
                <guid>https://www.swatantraprabhat.com/article/173157/lawyers-became-vocal-on-the-issue-of-advocates-protection-act</guid>
                <pubDate>Wed, 11 Mar 2026 22:22:41 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://www.swatantraprabhat.com/media/2026-03/img-20260311-wa0091.jpg"                         length="98370"                         type="image/jpeg"  />
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat]]></dc:creator>
                            </item>

            </channel>
        </rss>
        