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                <title>Legal Awareness - Swatantra Prabhat</title>
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                <description>Legal Awareness RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>18 अगस्त 2026 को साइबर अपराध विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन</title>
                                    <description><![CDATA[<div class="ii gt">
<div class="a3s aiL">
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<div style="text-align:justify;"><strong>बस्ती।</strong> बस्ती जिले मे माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शमसुल हक के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 18 अगस्त 2026 को साइबर अपराध विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन जनपद न्यायालय के सभागार में किया गया। जागरूकता कार्यक्रम में साइबर अपराध थाना प्रभारी एवं उसकी टीम की ओर से साइबर अपराध के विभिन्न रूपों एवं उससे बचाव के संबंध में जागरूक किया गया। </div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">उक्त जागरूकता कार्यक्रम में अपर जिला जज प्रथम कमलेश कुमार, विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट) राम करन यादव, द्वितीय अपर जिला जज जितेन्द्र गुप्ता, विशेष न्यायिक अधिकारी (पाक्सो एक्ट), अनिल कुमार-XIV, विशेष न्यायाधीश</div></div></div></div></div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/185645/organization-of-awareness-program-on-cyber-crime-on-18-august"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-08/img-20260819-wa00751.jpg" alt=""></a><br /><div class="ii gt">
<div class="a3s aiL">
<div>
<div>
<div style="text-align:justify;"><strong>बस्ती।</strong> बस्ती जिले मे माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शमसुल हक के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 18 अगस्त 2026 को साइबर अपराध विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन जनपद न्यायालय के सभागार में किया गया। जागरूकता कार्यक्रम में साइबर अपराध थाना प्रभारी एवं उसकी टीम की ओर से साइबर अपराध के विभिन्न रूपों एवं उससे बचाव के संबंध में जागरूक किया गया। </div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">उक्त जागरूकता कार्यक्रम में अपर जिला जज प्रथम कमलेश कुमार, विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट) राम करन यादव, द्वितीय अपर जिला जज जितेन्द्र गुप्ता, विशेष न्यायिक अधिकारी (पाक्सो एक्ट), अनिल कुमार-XIV, विशेष न्यायाधीश (ई.सी. एक्ट) प्रमोद कुमार गिरि, अपर जिला जज/एफ.टी.सी. प्रथम विराट शिरोमणी, अपर जिला जज/एफ.टी.सी. द्वितीय मीनाक्षी सोनकर, स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष राकेश कुमार शुक्ला सहित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवेन्द्र कुमार प्रथम एवं अन्य न्यायिक अधिकारी व कर्मचारीगण एवं सिविल बार के अध्यक्ष रमाकान्त पाण्डेय, महामंत्री राजेश सिंह, पूर्व अध्यक्ष अजय सिंह एवं महामंत्री मारूत शुक्ला एवं अन्य बार के अध्यक्ष, मंत्री एवं अधिवक्तागण तथा लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल के अधिवक्तागण उपस्थित रहें।</div>
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                                                            <category>आपका शहर</category>
                                            <category>पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 19 Aug 2026 17:48:31 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat UP]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित </title>
                                    <description><![CDATA[<div style="text-align:justify;"><strong>  नारायणपुर, जामताड़ा, झारखंड:- </strong>जिला विधिक सेवा प्राधिकार जामताड़ा द्वारा प्राधिकार के अध्यक्ष एवं सचिव के निर्देश पर नारायणपुर प्रखंड के रघुनाथपुर गांव में पीएलवी मोहम्मद महफूज आलम की देखरेख में 90 दिवसीय अभियान के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ।</div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">इस शिविर में ग्रामीणों को झारखंड सरकार के द्वारा प्रखंड स्तरीय ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए कैंप के आयोजन की जानकारी दी गई। यह कैंप आगामी नौ जुलाई एवं 10 जुलाई को लगेगी। कैंप में पहुंचकर अपना अपना आवेदन करने के लिए ग्रामीणों को आवश्यक दस्तावेज एवं ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से संबंधित जानकारी दी गई, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/182352/awareness-program-organized-in-narayanpur-block-area"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-06/news-31.jpg" alt=""></a><br /><div style="text-align:justify;"><strong> नारायणपुर, जामताड़ा, झारखंड:- </strong>जिला विधिक सेवा प्राधिकार जामताड़ा द्वारा प्राधिकार के अध्यक्ष एवं सचिव के निर्देश पर नारायणपुर प्रखंड के रघुनाथपुर गांव में पीएलवी मोहम्मद महफूज आलम की देखरेख में 90 दिवसीय अभियान के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">इस शिविर में ग्रामीणों को झारखंड सरकार के द्वारा प्रखंड स्तरीय ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए कैंप के आयोजन की जानकारी दी गई। यह कैंप आगामी नौ जुलाई एवं 10 जुलाई को लगेगी। कैंप में पहुंचकर अपना अपना आवेदन करने के लिए ग्रामीणों को आवश्यक दस्तावेज एवं ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से संबंधित जानकारी दी गई, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज्यादा से ज्यादा लाइसेंस के लिए आवेदन कर पाए। इस अवसर पर राजेंद्र हांसदा, सरजू माला, गोपाल, सोरेन, बुधन हांसदा, सर्जन हेंब्रम आदि उपस्थित थे।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">वहीं एक अन्य सामाचार के अनुसार नारायणपुर प्रखंड के बुधुडीह गांव में भी विधिक जागरूकता शिविर आयोजित हुआ। प्राधिकार मित्र शहादत अली ने ग्रामीणों को नशा मुक्ति, बाल विवाह रोकथाम, महिला अधिकार, घरेलू हिंसा से संरक्षण, निश्शुल्क विधिक सहायता, नालसा टोल-फ्री हेल्पलाइन 15100 तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। मौके पर निर्मल दास, करन दास, करमातु सिंह, बीरू दास, नूनासारी देवी, मुनकी देवी, अमित दास, अभिषेक दास आदि उपस्थित थे।</div>
<div> </div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>बिहार/झारखंड</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 30 Jun 2026 16:15:43 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Abhinav Shukla]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>“किशोर संबंधों में अक्सर लड़कों को भुगतने पड़ते हैं परिणाम”।</title>
                                    <description><![CDATA[<blockquote class="format1"><strong>स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो प्रयागराज।</strong></blockquote>
<p style="text-align:justify;"><br />मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक युवक की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया, जिसे निचली अदालत ने आईपीसी की धारा 366 तथा पाक्सो एक्ट, 2012 की धारा 5(l) सहपठित धारा 6 के तहत एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में दोषी ठहराया था।</p>
<p style="text-align:justify;">जस्टिस एन माला ने कहा कि यह मामला दो किशोरों के बीच सहमति से बने संबंध का प्रतीत होता है, जो अंततः माता-पिता के विरोध के कारण विवाद में बदल गया। अदालत ने टिप्पणी की कि ऐसे मामलों में अक्सर परिणामों का सामना केवल लड़कों को करना पड़ता है।</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/173059/%E2%80%9Cboys-often-suffer-the-consequences-in-teen-relationships%E2%80%9D"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-03/627183-750x450408468-justice-gr-swaminathan-and-madurai-bench2.jpg" alt=""></a><br /><blockquote class="format1"><strong>स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो प्रयागराज।</strong></blockquote>
<p style="text-align:justify;"><br />मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक युवक की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया, जिसे निचली अदालत ने आईपीसी की धारा 366 तथा पाक्सो एक्ट, 2012 की धारा 5(l) सहपठित धारा 6 के तहत एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में दोषी ठहराया था।</p>
<p style="text-align:justify;">जस्टिस एन माला ने कहा कि यह मामला दो किशोरों के बीच सहमति से बने संबंध का प्रतीत होता है, जो अंततः माता-पिता के विरोध के कारण विवाद में बदल गया। अदालत ने टिप्पणी की कि ऐसे मामलों में अक्सर परिणामों का सामना केवल लड़कों को करना पड़ता है।</p>
<p style="text-align:justify;">अदालत ने कहा, “यह एक सामान्य मामला है जिसमें किशोरों के बीच सहमति से बने संबंध का अंत माता-पिता के मतभेद के कारण हुआ। ऐसे मामलों में अक्सर लड़की पर परिवार का दबाव होता है और बाद में उसकी शादी कहीं और करा दी जाती है, जिसके बाद लड़के के खिलाफ पाक्सो  के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है, जिससे उसे लंबी अवधि तक जेल में रहना पड़ता है।”</p>
<p style="text-align:justify;">अदालत ने यह भी कहा कि यदि पाक्सो  अधिनियम की धारा 43 के तहत कानून के प्रावधानों और उसकी कठोरता के बारे में व्यापक जागरूकता फैलाई जाए तो ऐसे मामलों में कमी लाई जा सकती है। न्यायालय ने कहा कि इस कानून के कठोर प्रावधानों की जानकारी के अभाव में इसका दुरुपयोग होने की संभावना बढ़ जाती है।</p>
<p style="text-align:justify;">इसी संदर्भ में अदालत ने तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिया कि वे पाक्सो अधिनियम की धारा 43 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाएं और आम जनता, बच्चों तथा अभिभावकों में कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाएं।</p>
<p style="text-align:justify;">अदालत ने यह भी सुझाव दिया कि सरकारी और निजी स्कूलों तथा कॉलेजों में जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएं, ताकि कानून और उसके परिणामों के बारे में जानकारी दी जा सके। यह मामला उस अपील से संबंधित था जिसमें आरोपी ने स्पेशल कोर्ट नागरकोइल के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उसे दोषी ठहराया गया था।</p>
<p style="text-align:justify;">अभियोजन के अनुसार, घटना के समय लड़की की उम्र 16 वर्ष थी। आरोपी, जो लड़की के भाई का मित्र था, उससे परिचित हुआ और बाद में उससे प्रेम का इज़हार करते हुए विवाह की इच्छा जताई। लड़की ने बताया कि उसके माता-पिता उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी कराना चाहते हैं, जिसके बाद आरोपी उसे घर से ले गया और अपने रिश्तेदार के घर में उससे विवाह कर लिया। बाद में जिला बाल संरक्षण अधिकारी को एक गुमनाम कॉल मिलने पर दोनों को हिरासत में लिया गया।</p>
<p style="text-align:justify;">हालांकि अपील में आरोपी ने तर्क दिया कि दोनों के बीच प्रेम संबंध था और लड़की ने स्वेच्छा से उसके साथ जाने का निर्णय लिया था। उसने यह भी कहा कि लड़की के शुरुआती बयानों में उसके खिलाफ कोई आरोप नहीं था और निचली अदालत ने उसके विरोधाभासी बयान पर भरोसा करके गलती की।</p>
<p style="text-align:justify;">अदालत ने पाया कि लड़की की उम्र साबित करने के लिए अभियोजन ने जन्म प्रमाणपत्र और ट्रांसफर सर्टिफिकेट की केवल फोटोकॉपी पेश की थी, जबकि उनके मूल दस्तावेज उपलब्ध थे। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Featured</category>
                                            <category>देश</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 09 Mar 2026 22:50:55 +0530</pubDate>
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