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                <title>कानूनी जागरूकता - Swatantra Prabhat</title>
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                <description>कानूनी जागरूकता RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>18 अगस्त 2026 को साइबर अपराध विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन</title>
                                    <description><![CDATA[<div class="ii gt">
<div class="a3s aiL">
<div>
<div>
<div style="text-align:justify;"><strong>बस्ती।</strong> बस्ती जिले मे माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शमसुल हक के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 18 अगस्त 2026 को साइबर अपराध विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन जनपद न्यायालय के सभागार में किया गया। जागरूकता कार्यक्रम में साइबर अपराध थाना प्रभारी एवं उसकी टीम की ओर से साइबर अपराध के विभिन्न रूपों एवं उससे बचाव के संबंध में जागरूक किया गया। </div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">उक्त जागरूकता कार्यक्रम में अपर जिला जज प्रथम कमलेश कुमार, विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट) राम करन यादव, द्वितीय अपर जिला जज जितेन्द्र गुप्ता, विशेष न्यायिक अधिकारी (पाक्सो एक्ट), अनिल कुमार-XIV, विशेष न्यायाधीश</div></div></div></div></div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/185645/organization-of-awareness-program-on-cyber-crime-on-18-august"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-08/img-20260819-wa00751.jpg" alt=""></a><br /><div class="ii gt">
<div class="a3s aiL">
<div>
<div>
<div style="text-align:justify;"><strong>बस्ती।</strong> बस्ती जिले मे माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शमसुल हक के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 18 अगस्त 2026 को साइबर अपराध विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन जनपद न्यायालय के सभागार में किया गया। जागरूकता कार्यक्रम में साइबर अपराध थाना प्रभारी एवं उसकी टीम की ओर से साइबर अपराध के विभिन्न रूपों एवं उससे बचाव के संबंध में जागरूक किया गया। </div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">उक्त जागरूकता कार्यक्रम में अपर जिला जज प्रथम कमलेश कुमार, विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट) राम करन यादव, द्वितीय अपर जिला जज जितेन्द्र गुप्ता, विशेष न्यायिक अधिकारी (पाक्सो एक्ट), अनिल कुमार-XIV, विशेष न्यायाधीश (ई.सी. एक्ट) प्रमोद कुमार गिरि, अपर जिला जज/एफ.टी.सी. प्रथम विराट शिरोमणी, अपर जिला जज/एफ.टी.सी. द्वितीय मीनाक्षी सोनकर, स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष राकेश कुमार शुक्ला सहित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवेन्द्र कुमार प्रथम एवं अन्य न्यायिक अधिकारी व कर्मचारीगण एवं सिविल बार के अध्यक्ष रमाकान्त पाण्डेय, महामंत्री राजेश सिंह, पूर्व अध्यक्ष अजय सिंह एवं महामंत्री मारूत शुक्ला एवं अन्य बार के अध्यक्ष, मंत्री एवं अधिवक्तागण तथा लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल के अधिवक्तागण उपस्थित रहें।</div>
</div>
<div class="yj6qo" style="text-align:justify;"> </div>
<div class="adL" style="text-align:justify;"> </div>
</div>
</div>
</div>
<div class="hq gt">
<div class="hp"> </div>
<div class="eqJbab cZD3Qb"></div>
</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>आपका शहर</category>
                                            <category>पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 19 Aug 2026 17:48:31 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat UP]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>90 दिवसीय विधिक जागरूकता अभियान के तहत हजारीबाग में लगे शिविर</title>
                                    <description><![CDATA[<div style="text-align:justify;"><strong>हजारीबाग, झारखंड:-</strong> राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) हजारीबाग द्वारा सोमवार को जिले के कई क्षेत्रों में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 90 दिवसीय विधिक जागरूकता अभियान के तहत चलाया जा रहा है।</div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">शिविर का आयोजन केरेडारी प्रखंड के सलगा पंचायत, बरही प्रखंड के +2 उच्च विद्यालय बरही और राजकीय मध्य विद्यालय बरही समेत अन्य स्थानों पर किया गया। कार्यक्रम प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार हजारीबाग ध्रुव चंद्र मिश्रा के निर्देश पर तथा सचिव डॉ. रवि प्रकाश तिवारी</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/178964/camps-organized-in-hazaribagh-under-90-day-legal-awareness-campaign"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-05/news-71.jpg" alt=""></a><br /><div style="text-align:justify;"><strong>हजारीबाग, झारखंड:-</strong> राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) हजारीबाग द्वारा सोमवार को जिले के कई क्षेत्रों में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 90 दिवसीय विधिक जागरूकता अभियान के तहत चलाया जा रहा है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">शिविर का आयोजन केरेडारी प्रखंड के सलगा पंचायत, बरही प्रखंड के +2 उच्च विद्यालय बरही और राजकीय मध्य विद्यालय बरही समेत अन्य स्थानों पर किया गया। कार्यक्रम प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार हजारीबाग ध्रुव चंद्र मिश्रा के निर्देश पर तथा सचिव डॉ. रवि प्रकाश तिवारी की देखरेख में संपन्न हुआ।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">शिविर में अधिकार मित्रों ने बच्चों और ग्रामीणों को बाल विवाह, बाल श्रम और साइबर क्राइम से बचाव की जानकारी दी। साथ ही लोगों को टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में बताया गया। अधिकारियों ने कहा कि इस नंबर पर कॉल कर लोग घर बैठे मुफ्त में कानूनी सलाह और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव डॉ. रवि प्रकाश तिवारी ने बताया कि यह अभियान लगातार 90 दिनों तक चलाया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सके।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">कार्यक्रम में शिक्षक-शिक्षिकाएं, छात्र-छात्राएं, महिलाएं, पुरुष और विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत अधिकार मित्र बड़ी संख्या में मौजूद रहे।</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>बिहार/झारखंड</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 11 May 2026 19:34:42 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Abhinav Shukla]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>पाकुड़ मंडल कारा समेत जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में चलाया गया नब्बे दिवसीय गहन विधिक जागरूकता एवं जनसंपर्क अभियान </title>
                                    <description><![CDATA[<div style="text-align:justify;"><strong>पाकुड़, झारखंड:-</strong>झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के तत्वाधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ दिवाकर पांडेय के निर्देश पर डालसा सचिव रूपा बंदना किरो के मार्गदर्शन में चल रहे नब्बे दिवसीय गहन विधिक जागरूकता एवं जनसंपर्क अभियान के तहत पाकुड़ मंडल कारा समेत आदिवासी बाहुल्य इलाकों में डालसा के टीम द्वारा आज विधिक जागरूकता अभियान चलाया गया।</div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">उक्त अभियान के तहत बंदियों एवं लोगों को उनके कानूनी अधिकार के बारे में जानकारी दी। ताकि अपने कानूनी अधिकार पर शसक्त हो सके। अपने आस पास न्याय से वंचित व्यक्तियों</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/178953/ninety-day-intensive-legal-awareness-and-public-relations-campaign-conducted-in"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-05/news-21.jpg" alt=""></a><br /><div style="text-align:justify;"><strong>पाकुड़, झारखंड:-</strong>झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के तत्वाधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ दिवाकर पांडेय के निर्देश पर डालसा सचिव रूपा बंदना किरो के मार्गदर्शन में चल रहे नब्बे दिवसीय गहन विधिक जागरूकता एवं जनसंपर्क अभियान के तहत पाकुड़ मंडल कारा समेत आदिवासी बाहुल्य इलाकों में डालसा के टीम द्वारा आज विधिक जागरूकता अभियान चलाया गया।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">उक्त अभियान के तहत बंदियों एवं लोगों को उनके कानूनी अधिकार के बारे में जानकारी दी। ताकि अपने कानूनी अधिकार पर शसक्त हो सके। अपने आस पास न्याय से वंचित व्यक्तियों को उनके कानूनी अधिकार के बारे में जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ से मिलने वाले निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में जानकारी मिल सके ।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">इस उद्देश्य से डालसा के टीम द्वारा घर घर पहुंच कर न्याय से वंचित न हो इस मकसद से लोगों तक पहुंच कर जानकारी दी जा रही है। उक्त अभियान के तहत बंदियों को लीगल एड डिफेंस कॉन्सिल सिस्टम के चीफ़ सुबोध कुमार दफादार पैनल अधिवक्ता संजीत कुमार मुखर्जी ने डालसा एवं नालसा के योजनाओं समेत कानूनी प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। ताकि खुद को, अपने परिवार को ,समाज के लोगों तक न्याय सुनिश्चित कर सकें।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में पैरा लीगल वॉलिंटियर्स मनोज सोरेन, सौरभ कुमार यादव ने डायन प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा घरेलू हिंसा रोकथाम पर जागरूक करते हुए जागरूक पर्ची पुस्तिकाएं वितरण की साथ ही स्पॉन्सरशिप योजना के बारे में जागरूक की गई। मंडल कारा पाकुड़ में जेल के प्रशासनिक अधिकारी समेत पैरा लीगल वॉलिंटियर्स सायेम अली उपस्थित रहे। </div>
<div> </div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>बिहार/झारखंड</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 11 May 2026 19:21:44 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Abhinav Shukla]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु जागरूकता वाहन रवाना</title>
                                    <description><![CDATA[<div class="ii gt">
<div class="a3s aiL">
<div>
<div>
<div style="text-align:justify;"><strong>भदोही।</strong> राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगामी 09 मई 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए गुरुवार को जनजागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।</div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">जनपद न्यायालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अखिलेश दुबे ने सुबह 10:30 बजे प्रचार वाहन को रवाना किया। यह वाहन जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व, लाभ एवं निस्तारित किए जाने वाले मामलों की जानकारी देगा।</div>
<div style="text-align:justify;">इस अवसर पर न्यायिक</div></div></div></div></div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/178520/awareness-vehicle-left-for-the-promotion-of-national-lok-adalat"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-05/img-20260507-wa0009.jpg" alt=""></a><br /><div class="ii gt">
<div class="a3s aiL">
<div>
<div>
<div style="text-align:justify;"><strong>भदोही।</strong> राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगामी 09 मई 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए गुरुवार को जनजागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">जनपद न्यायालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अखिलेश दुबे ने सुबह 10:30 बजे प्रचार वाहन को रवाना किया। यह वाहन जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व, लाभ एवं निस्तारित किए जाने वाले मामलों की जानकारी देगा।</div>
<div style="text-align:justify;">इस अवसर पर न्यायिक अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत आमजन को सस्ता, सुलभ एवं त्वरित न्याय उपलब्ध कराने का प्रभावी माध्यम है। लोक अदालत में आपसी सहमति के आधार पर मामलों का निस्तारण किया जाता है, जिससे समय एवं धन दोनों की बचत होती है। उन्होंने बताया कि बैंक ऋण, विद्युत बिल, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, राजस्व एवं अन्य सुलह योग्य मामलों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">कार्यक्रम में अमित वर्मा अपर जिला जज प्रथम, अवनिश कुमार अपर जिला जज/एससी-एसटी एक्ट, श्रीमती पुष्पा सिंह अपर जिला जज द्वितीय एवं नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत, आशीष कुमार सिंह पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सहित अन्य न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे 09 मई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपने मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान कराएं तथा इस वैकल्पिक न्याय व्यवस्था का लाभ उठाएं।</div>
</div>
<div class="yj6qo"> </div>
<div class="adL"> </div>
</div>
</div>
</div>
<div class="hq gt"></div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>आपका शहर</category>
                                            <category>पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 07 May 2026 20:48:26 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Abhinav Shukla]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>“किशोर संबंधों में अक्सर लड़कों को भुगतने पड़ते हैं परिणाम”।</title>
                                    <description><![CDATA[<blockquote class="format1"><strong>स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो प्रयागराज।</strong></blockquote>
<p style="text-align:justify;"><br />मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक युवक की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया, जिसे निचली अदालत ने आईपीसी की धारा 366 तथा पाक्सो एक्ट, 2012 की धारा 5(l) सहपठित धारा 6 के तहत एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में दोषी ठहराया था।</p>
<p style="text-align:justify;">जस्टिस एन माला ने कहा कि यह मामला दो किशोरों के बीच सहमति से बने संबंध का प्रतीत होता है, जो अंततः माता-पिता के विरोध के कारण विवाद में बदल गया। अदालत ने टिप्पणी की कि ऐसे मामलों में अक्सर परिणामों का सामना केवल लड़कों को करना पड़ता है।</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/173059/%E2%80%9Cboys-often-suffer-the-consequences-in-teen-relationships%E2%80%9D"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-03/627183-750x450408468-justice-gr-swaminathan-and-madurai-bench2.jpg" alt=""></a><br /><blockquote class="format1"><strong>स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो प्रयागराज।</strong></blockquote>
<p style="text-align:justify;"><br />मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक युवक की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया, जिसे निचली अदालत ने आईपीसी की धारा 366 तथा पाक्सो एक्ट, 2012 की धारा 5(l) सहपठित धारा 6 के तहत एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में दोषी ठहराया था।</p>
<p style="text-align:justify;">जस्टिस एन माला ने कहा कि यह मामला दो किशोरों के बीच सहमति से बने संबंध का प्रतीत होता है, जो अंततः माता-पिता के विरोध के कारण विवाद में बदल गया। अदालत ने टिप्पणी की कि ऐसे मामलों में अक्सर परिणामों का सामना केवल लड़कों को करना पड़ता है।</p>
<p style="text-align:justify;">अदालत ने कहा, “यह एक सामान्य मामला है जिसमें किशोरों के बीच सहमति से बने संबंध का अंत माता-पिता के मतभेद के कारण हुआ। ऐसे मामलों में अक्सर लड़की पर परिवार का दबाव होता है और बाद में उसकी शादी कहीं और करा दी जाती है, जिसके बाद लड़के के खिलाफ पाक्सो  के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है, जिससे उसे लंबी अवधि तक जेल में रहना पड़ता है।”</p>
<p style="text-align:justify;">अदालत ने यह भी कहा कि यदि पाक्सो  अधिनियम की धारा 43 के तहत कानून के प्रावधानों और उसकी कठोरता के बारे में व्यापक जागरूकता फैलाई जाए तो ऐसे मामलों में कमी लाई जा सकती है। न्यायालय ने कहा कि इस कानून के कठोर प्रावधानों की जानकारी के अभाव में इसका दुरुपयोग होने की संभावना बढ़ जाती है।</p>
<p style="text-align:justify;">इसी संदर्भ में अदालत ने तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिया कि वे पाक्सो अधिनियम की धारा 43 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाएं और आम जनता, बच्चों तथा अभिभावकों में कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाएं।</p>
<p style="text-align:justify;">अदालत ने यह भी सुझाव दिया कि सरकारी और निजी स्कूलों तथा कॉलेजों में जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएं, ताकि कानून और उसके परिणामों के बारे में जानकारी दी जा सके। यह मामला उस अपील से संबंधित था जिसमें आरोपी ने स्पेशल कोर्ट नागरकोइल के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उसे दोषी ठहराया गया था।</p>
<p style="text-align:justify;">अभियोजन के अनुसार, घटना के समय लड़की की उम्र 16 वर्ष थी। आरोपी, जो लड़की के भाई का मित्र था, उससे परिचित हुआ और बाद में उससे प्रेम का इज़हार करते हुए विवाह की इच्छा जताई। लड़की ने बताया कि उसके माता-पिता उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी कराना चाहते हैं, जिसके बाद आरोपी उसे घर से ले गया और अपने रिश्तेदार के घर में उससे विवाह कर लिया। बाद में जिला बाल संरक्षण अधिकारी को एक गुमनाम कॉल मिलने पर दोनों को हिरासत में लिया गया।</p>
<p style="text-align:justify;">हालांकि अपील में आरोपी ने तर्क दिया कि दोनों के बीच प्रेम संबंध था और लड़की ने स्वेच्छा से उसके साथ जाने का निर्णय लिया था। उसने यह भी कहा कि लड़की के शुरुआती बयानों में उसके खिलाफ कोई आरोप नहीं था और निचली अदालत ने उसके विरोधाभासी बयान पर भरोसा करके गलती की।</p>
<p style="text-align:justify;">अदालत ने पाया कि लड़की की उम्र साबित करने के लिए अभियोजन ने जन्म प्रमाणपत्र और ट्रांसफर सर्टिफिकेट की केवल फोटोकॉपी पेश की थी, जबकि उनके मूल दस्तावेज उपलब्ध थे। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Featured</category>
                                            <category>देश</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 09 Mar 2026 22:50:55 +0530</pubDate>
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