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                <title>Sexual Assault Case - Swatantra Prabhat</title>
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                <description>Sexual Assault Case RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>दुष्कर्म के अभियोग से सम्बन्धित 03 वांछित अभियुक्त  धूमनगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार</title>
                                    <description><![CDATA[<div style="text-align:justify;"><strong>ब्यूरो प्रयागराज- </strong>थाना धूमनगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय के पंजीकृत मु0अ0सं0–132/2026 धारा–64(2)(M)/123/351(2) बी0एन0एस0 व 5/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों 1.नितिन शुक्ला पुत्र रविशंकर शुक्ला निवासी सरोज देवी बालिका इण्टर कालेज के पास झलवा थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज  2.विकाश पाण्डेय पुत्र विवेक पाण्डेय निवासी झलवा थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज 3.वंश यादव पुत्र स्व0 रूप सिंह यादव निवासी झलवा चौराहा आस्था हास्पीटल के सामने थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज को मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 29.04.2026 को महिला ग्राम से सुबेदारगंज रेलवे स्टेशन जाने वाले रास्ते के पास थाना क्षेत्र धूमनगंज से गिरफ्तार किया गया । नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/177642/03-wanted-accused-related-to-rape-charges-arrested-by-dhumanganj"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-04/img-20260429-wa0135.jpg" alt=""></a><br /><div style="text-align:justify;"><strong>ब्यूरो प्रयागराज- </strong>थाना धूमनगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय के पंजीकृत मु0अ0सं0–132/2026 धारा–64(2)(M)/123/351(2) बी0एन0एस0 व 5/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों 1.नितिन शुक्ला पुत्र रविशंकर शुक्ला निवासी सरोज देवी बालिका इण्टर कालेज के पास झलवा थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज  2.विकाश पाण्डेय पुत्र विवेक पाण्डेय निवासी झलवा थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज 3.वंश यादव पुत्र स्व0 रूप सिंह यादव निवासी झलवा चौराहा आस्था हास्पीटल के सामने थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज को मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 29.04.2026 को महिला ग्राम से सुबेदारगंज रेलवे स्टेशन जाने वाले रास्ते के पास थाना क्षेत्र धूमनगंज से गिरफ्तार किया गया । नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>आपका शहर</category>
                                            <category>पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 29 Apr 2026 22:55:05 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat UP]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>महिला सशक्तीकरण की खुलेआम धज्जियां उड़ा रही गौर पुलिस दुष्कर्म पीड़िता को नहीं दे पा रही बस्ती पुलिस न्याय</title>
                                    <description><![CDATA[<div style="text-align:justify;"><strong>बस्ती।</strong> बस्ती जिले के गौर पुलिस महिला सशक्तिकरण की खुलेआम धज्जियां उड़ा रही है । दुष्कर्म पीड़िता न्याय के लिए कई महीनों से गौर थाने का चक्कर काट रही है । बस्ती पुलिस सत्य घटनाओं पर मुकदमा लिखने में पीछे हट रही है अगर मोटी रकम मिल गई तो फर्जी मुकदमा तुरंत दर्ज होता हैपीड़िता ने महिला सीओ हर्रैया व पुलिस अधीक्षक बस्ती से भी लिखित शिकायत दिया  लेकिन पीड़िता को न्याय नहीं मिल पा रहा है। पुलिस महिला उत्पीड़न का केस लिखने से करनी कट रही है क्योंकि आरोपी से मोटी रकम मिलने के कारण पीड़िता को नहीं नया</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/176937/gaur-police-is-openly-flouting-women-empowerment-basti-police-is"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-04/img-20260421-wa0030.jpg" alt=""></a><br /><div style="text-align:justify;"><strong>बस्ती।</strong> बस्ती जिले के गौर पुलिस महिला सशक्तिकरण की खुलेआम धज्जियां उड़ा रही है । दुष्कर्म पीड़िता न्याय के लिए कई महीनों से गौर थाने का चक्कर काट रही है । बस्ती पुलिस सत्य घटनाओं पर मुकदमा लिखने में पीछे हट रही है अगर मोटी रकम मिल गई तो फर्जी मुकदमा तुरंत दर्ज होता हैपीड़िता ने महिला सीओ हर्रैया व पुलिस अधीक्षक बस्ती से भी लिखित शिकायत दिया  लेकिन पीड़िता को न्याय नहीं मिल पा रहा है। पुलिस महिला उत्पीड़न का केस लिखने से करनी कट रही है क्योंकि आरोपी से मोटी रकम मिलने के कारण पीड़िता को नहीं नया दे पा रही है।</div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;"> बस्ती पुलिस बस्ती जिले की पुलिस इतना भ्रष्ट हो चुकी है अगर आपके पास पैसा है तो आपका केस दर्ज होगा नहीं तो आप चक्कर लगाते रहो कप्तान भी तेज तर्रार होने के बावजूद भी महिला सशक्तिकरण की धज्जियां उड़ रही है पुलिस विभाग दुष्कर पीड़िता के साथ तमाशा कर रही है न्यायाधीश पानी में अक्षम साबित हो रही है बस्ती पुलिस कैसे होगा गरीबों का न्याय भ्रष्टाचार में बस्ती पुलिस के आगे जनता को न्याय नहीं दे पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेशों की ताजिया उड़ा रही है बस्ती पुलिस कार्रवाई करने से करनी कट रही है।</div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;">आपको बता दें कि गौैर थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ दुष्कर्म, गर्भपात कराने और मंदिर में विवाह के बाद घर से निकाल दिये जाने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर आरोपी के विरूद्ध कार्रवाई की मांग की है और अपने जान माल के रक्षा की गुहार लगाई है। शिकायत पत्र में पीडिता ने लिखा है कि गौैर थाना क्षेत्र के उसी गांव के ही निवासी किशन पुत्र केशवराम ने शौच के लिए गई पीड़िता को पकड़कर जबरन जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया और दुष्कर्म का वीडियो भी बना लिया और धमकी देकर लगभग तीन चार माह से पीड़िता से सम्बन्ध बनाता रहा।</div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;"> तीन चार महीनो से जबरन बीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल कर सम्बंध  बनाते-बनाते पीड़िता गर्भावती हो गई इस बात की जानकारी आरोपी किशन को हुई तभी आरोपी किशन ने पीड़िता रमपता को विश्वासघात कर बहलाया फुसलाया और गुमराह कर कहा कि तुम गर्भ निरोधक गोलियां खा लो गर्भ गिरने के बाद हम आपसे शादी कर लेंगे पीड़िता आरोपी किसन के जाल में फंस कर गर्भ निरोधक गोलियां खा लिया गर्भ निरोधक गोलियां खाने के बाद पीड़िता की हालत बिगड़ गई और खून गिरना बंद नही हो रहा था तब पीड़िता ने मजबूर होकर सारी घटना की जानकारी अपनी माता को दी थी।</div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;"> तब पीड़िता की माता ने आरोपी किसन के खिलाफ गौर थाने में तहरीर दी थी गौर पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर आरोपी किशन व अन्य परिवार के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुट गई थी । तभी आरोपी पुलिस के दबाव में आकर बैडवा समय माता मंदिर पर पीड़िता से विवाह से किया था किन्तु अब किसन पीड़िता को अपने घर रखने के लिए तैयार नहीं है । और उसके पिता केशवराम, भाई जनकराम व भाभियां उर्मिला व गुडिया आदि ने उसे बुरी तरह से मारा पीटा था और जान से मारने की धमकी देते हुये घर से भगा दिया था पीड़िता ने दोषियों के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराकर कार्रवाई की मांग की है और अपने जान माल के रक्षा की गुहार लगाई है। पीड़िता ने घटना की जानकारी हर्रैया सीओ को दी थी और पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायती पत्र दी थी लेकिन अभी तक पीड़िता को न्याय नहीं मिल पाई है । अब देखना यह है कि बस्ती पुलिस पीड़िता को न्याय दिला पाती है या लेन देन करके मामले में लीपापोती करती है ।</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>आपका शहर</category>
                                            <category>पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 22 Apr 2026 19:22:58 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>“किशोर संबंधों में अक्सर लड़कों को भुगतने पड़ते हैं परिणाम”।</title>
                                    <description><![CDATA[<blockquote class="format1"><strong>स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो प्रयागराज।</strong></blockquote>
<p style="text-align:justify;"><br />मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक युवक की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया, जिसे निचली अदालत ने आईपीसी की धारा 366 तथा पाक्सो एक्ट, 2012 की धारा 5(l) सहपठित धारा 6 के तहत एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में दोषी ठहराया था।</p>
<p style="text-align:justify;">जस्टिस एन माला ने कहा कि यह मामला दो किशोरों के बीच सहमति से बने संबंध का प्रतीत होता है, जो अंततः माता-पिता के विरोध के कारण विवाद में बदल गया। अदालत ने टिप्पणी की कि ऐसे मामलों में अक्सर परिणामों का सामना केवल लड़कों को करना पड़ता है।</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/173059/%E2%80%9Cboys-often-suffer-the-consequences-in-teen-relationships%E2%80%9D"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-03/627183-750x450408468-justice-gr-swaminathan-and-madurai-bench2.jpg" alt=""></a><br /><blockquote class="format1"><strong>स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो प्रयागराज।</strong></blockquote>
<p style="text-align:justify;"><br />मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक युवक की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया, जिसे निचली अदालत ने आईपीसी की धारा 366 तथा पाक्सो एक्ट, 2012 की धारा 5(l) सहपठित धारा 6 के तहत एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में दोषी ठहराया था।</p>
<p style="text-align:justify;">जस्टिस एन माला ने कहा कि यह मामला दो किशोरों के बीच सहमति से बने संबंध का प्रतीत होता है, जो अंततः माता-पिता के विरोध के कारण विवाद में बदल गया। अदालत ने टिप्पणी की कि ऐसे मामलों में अक्सर परिणामों का सामना केवल लड़कों को करना पड़ता है।</p>
<p style="text-align:justify;">अदालत ने कहा, “यह एक सामान्य मामला है जिसमें किशोरों के बीच सहमति से बने संबंध का अंत माता-पिता के मतभेद के कारण हुआ। ऐसे मामलों में अक्सर लड़की पर परिवार का दबाव होता है और बाद में उसकी शादी कहीं और करा दी जाती है, जिसके बाद लड़के के खिलाफ पाक्सो  के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है, जिससे उसे लंबी अवधि तक जेल में रहना पड़ता है।”</p>
<p style="text-align:justify;">अदालत ने यह भी कहा कि यदि पाक्सो  अधिनियम की धारा 43 के तहत कानून के प्रावधानों और उसकी कठोरता के बारे में व्यापक जागरूकता फैलाई जाए तो ऐसे मामलों में कमी लाई जा सकती है। न्यायालय ने कहा कि इस कानून के कठोर प्रावधानों की जानकारी के अभाव में इसका दुरुपयोग होने की संभावना बढ़ जाती है।</p>
<p style="text-align:justify;">इसी संदर्भ में अदालत ने तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिया कि वे पाक्सो अधिनियम की धारा 43 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाएं और आम जनता, बच्चों तथा अभिभावकों में कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाएं।</p>
<p style="text-align:justify;">अदालत ने यह भी सुझाव दिया कि सरकारी और निजी स्कूलों तथा कॉलेजों में जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएं, ताकि कानून और उसके परिणामों के बारे में जानकारी दी जा सके। यह मामला उस अपील से संबंधित था जिसमें आरोपी ने स्पेशल कोर्ट नागरकोइल के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उसे दोषी ठहराया गया था।</p>
<p style="text-align:justify;">अभियोजन के अनुसार, घटना के समय लड़की की उम्र 16 वर्ष थी। आरोपी, जो लड़की के भाई का मित्र था, उससे परिचित हुआ और बाद में उससे प्रेम का इज़हार करते हुए विवाह की इच्छा जताई। लड़की ने बताया कि उसके माता-पिता उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी कराना चाहते हैं, जिसके बाद आरोपी उसे घर से ले गया और अपने रिश्तेदार के घर में उससे विवाह कर लिया। बाद में जिला बाल संरक्षण अधिकारी को एक गुमनाम कॉल मिलने पर दोनों को हिरासत में लिया गया।</p>
<p style="text-align:justify;">हालांकि अपील में आरोपी ने तर्क दिया कि दोनों के बीच प्रेम संबंध था और लड़की ने स्वेच्छा से उसके साथ जाने का निर्णय लिया था। उसने यह भी कहा कि लड़की के शुरुआती बयानों में उसके खिलाफ कोई आरोप नहीं था और निचली अदालत ने उसके विरोधाभासी बयान पर भरोसा करके गलती की।</p>
<p style="text-align:justify;">अदालत ने पाया कि लड़की की उम्र साबित करने के लिए अभियोजन ने जन्म प्रमाणपत्र और ट्रांसफर सर्टिफिकेट की केवल फोटोकॉपी पेश की थी, जबकि उनके मूल दस्तावेज उपलब्ध थे। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Featured</category>
                                            <category>देश</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 09 Mar 2026 22:50:55 +0530</pubDate>
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