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                <title>कोर्ट - Swatantra Prabhat</title>
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                <description>कोर्ट RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>अदालत का फैसला दोषी विजेंद्र वियार को 3 वर्ष की कैद,  32 हजार रुपये अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद</title>
                                    <description><![CDATA[  जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/153220/court-verdict-32-thousand-imprisonment-for-32-thousand-rupees-imprisonment"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2025-07/img_20250716_191641.jpg" alt=""></a><br /><p><strong><em>राजेश तिवारी ( क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट) </em></strong></p>
<p><strong><em>सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश-</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;">साढ़े चार साल पूर्व कुल्हाड़ी से प्रहार कर गम्भीर चोट पहुंचाने व जाति सूचक शब्दों से गाली देकर अपमानित करने के मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट सोनभद्र आबिद शमीम की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषी विजेंद्र वियार को 3 वर्ष का कारावास व 32 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी।</p>
<p style="text-align:justify;">अभियोजन पक्ष के मुताबिक रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के कम्हारडीह गांव निवासी विनोद कुमार पुत्र रामसखी ने रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि 15/16 अक्तूबर 2020 को रात करीब 12 बजे उसके पिताजी खेत मे पानी लगाने गए थे जहां पर गांव का विजेंद्र वियार पुत्र पुनवासी वियार ने 4 अन्य साथियों के साथ कुल्हाड़ी से उसके पिता के गर्दन पर प्रहार कर गम्भीर चोट पहुँचाई और जाति सूचक शब्दों से गाली देकर अपमानित किया तथा पिता को मरा समझकर छोड़कर भाग गए।</p>
<p style="text-align:justify;">इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा तो पिता गिरे पड़े थे और खून भी गिरा था। घटना के बारे में पूछा तो पिता ने उपरोक्त बातें बताई। तब 112 नम्बर पुलिस को सूचना देकर बुलाया तो अस्पताल में लेजाकर भर्ती कराया। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था।</p>
<p style="text-align:justify;">मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्को को सुनने, 8 गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद दोषसिद्ध पाकर दोषी विजेंद्र वियार को 3 वर्ष का कारावास व 32 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 3 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील सी शशांक शेखर कात्यायन ने बहस की।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>आपका शहर</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 16 Jul 2025 19:29:02 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[राजेश तिवारी]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>झारखंड हाई कोर्ट में सीएम हेमंत सोरेन के वकील ने कहा- समन में नहीं है स्पष्टता, 13 अक्टूबर को ईडी रखेगी अपना पक्ष</title>
                                    <description><![CDATA[<h3>झारखंड हाई कोर्ट में सीएम हेमंत सोरेन के वकील ने कहा- समन में नहीं है स्पष्टता, 13 अक्टूबर को ईडी रखेगी अपना पक्ष</h3>
<p><strong>स्वतंत्र प्रभात : रांची : हंसराज चौरीयसिया </strong></p>
<p>  </p>
<p>ईडी के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा दाखिल क्रिमिनल रिट याचिका पर बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई । चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान सीएम हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और जाने माने राजनीतिज्ञ पी चिदंबरम ने पक्ष रखा ।</p>
<p>  </p>
<p>उन्होंने ईडी के समन पर सवाल खड़ा किया । मामले</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/135763/cm-hemant-sorens-lawyer-said-in-jharkhand-high-court"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2023-10/whatsapp-image-2023-10-11-at-4.52.52-pm(1).jpeg" alt=""></a><br /><h3>झारखंड हाई कोर्ट में सीएम हेमंत सोरेन के वकील ने कहा- समन में नहीं है स्पष्टता, 13 अक्टूबर को ईडी रखेगी अपना पक्ष</h3>
<p><strong>स्वतंत्र प्रभात : रांची : हंसराज चौरीयसिया </strong></p>
<p> </p>
<p>ईडी के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा दाखिल क्रिमिनल रिट याचिका पर बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई । चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान सीएम हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और जाने माने राजनीतिज्ञ पी चिदंबरम ने पक्ष रखा ।</p>
<p> </p>
<p>उन्होंने ईडी के समन पर सवाल खड़ा किया । मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी । हेमंत सोरेन की तरफ से पक्ष रख रहे अधिवक्ता पी चिदंबरम ने ईडी के समन पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन को दिए जा रहे समन में स्पष्टता नहीं है ईडी के द्वारा उन्हें आरोपी के रूप में बुलाया जा रहा या गवाह के रूप में यह स्पष्ट नहीं है सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पी चिदंबरम यह दलील कोर्ट के समक्ष रखते नजर आए ।</p>
<p>वहीं ईडी की ओर से एस के राजू ने भी वर्चुअल मोड में पक्ष रखा ।‌ दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को निर्धारित की है अधिवक्ता धीरज कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि 13 अक्टूबर को ईडी को पक्ष रखने के लिए हाई कोर्ट ने कहा है ‌।</p>
<p>उन्होंने कहा कि सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से यह कहा गया कि ईडी ने जो समन जारी किया है वह वैध नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ना तो कोई एफआईर दर्ज है और ना ही कोई आरोपी या गवाह वो हैं ऐसे में ईडी समन क्यों भेज रहा है स्पष्ट नहीं है गौरतलब है कि पिछली सुनवाई 6 अक्टूबर को थी,</p>
<p>जिसमें कोर्ट ने याचिका में पाये गए सभी डिफेक्ट दूर करने का निर्देश दिया था‌। हाई कोर्ट में ईडी के समन के खिलाफ दी गई चुनौती में प्रार्थी द्वारा पीएमएलए एक्ट 2002 की धारा 50, 63 की वैधता को चुनौती दी गई है ।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>बिहार/झारखंड</category>
                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>Featured</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 11 Oct 2023 18:17:32 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jharkhand Swatantra Prabhat]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मऊ में मुख्तार की एक मामले में हुई सुनवाई : वकीलों के हड़ताल के कारण दो मामलों में नहीं हुई सुनवाई, कोर्ट ने दी अगली तारीख</title>
                                    <description><![CDATA[<div class="ii gt">
<div class="a3s aiL">
<div>
<div><strong>मऊ</strong> के सदर विधानसभा से पूर्व विधायक माफिया मुख्तार अंसारी के तीन मामलों में कोर्ट में सुनवाई होनी थी। बुधवार को दीवानी न्यायालय के MP/MLA कोर्ट में माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक निधि दुरुपयोग और असलहा लाइसेंस के साथ गैंगस्टर एक्ट के मामले में सुनवाई होनी थी। लेकिन बुधवार को दीवानी न्यायालय के वकीलों के हड़ताल के कारण मुख्तार अंसारी के दो मामलों में कोर्ट ने अगली तारीख दे दी है।</div>
<div>  </div>
<div>वहीं थाना दक्षिण टोला में मु.अ.सं. 891/10 रामसिंह मौर्य हत्याकांड के मामले में गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे की सुनवाई हुई है। जिसमें इंस्पेक्टर विजय शंकर यादव का बयान हुआ</div></div></div></div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/130283/hearing-in-one-case-of-mukhtar-in-mau-was-not"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2023-06/mukhtaar.jpg" alt=""></a><br /><div class="ii gt">
<div class="a3s aiL">
<div>
<div><strong>मऊ</strong> के सदर विधानसभा से पूर्व विधायक माफिया मुख्तार अंसारी के तीन मामलों में कोर्ट में सुनवाई होनी थी। बुधवार को दीवानी न्यायालय के MP/MLA कोर्ट में माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक निधि दुरुपयोग और असलहा लाइसेंस के साथ गैंगस्टर एक्ट के मामले में सुनवाई होनी थी। लेकिन बुधवार को दीवानी न्यायालय के वकीलों के हड़ताल के कारण मुख्तार अंसारी के दो मामलों में कोर्ट ने अगली तारीख दे दी है।</div>
<div> </div>
<div>वहीं थाना दक्षिण टोला में मु.अ.सं. 891/10 रामसिंह मौर्य हत्याकांड के मामले में गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे की सुनवाई हुई है। जिसमें इंस्पेक्टर विजय शंकर यादव का बयान हुआ है और जिरह जारी है। इस मुकदमा में कोर्ट ने 28 जून को अगली तारीख दी है।</div>
<div> </div>
<div>कुल तीन मामलों में सुनवाई होनी थी MP/MLA कोर्ट में आज माफिया मुख्तार अंसारी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होनी थी। मुख्तार अंसारी की कुल तीन मामलों में सुनवाई होनी थी। इनमें शहर के थाना सराय लखंसी से एक मामला और थाना दक्षिण टोला से दो मामला शामिल था। इसके पहले मऊ कोर्ट में मुख्तार अंसारी के कुल चार मामलों में सुनवाई हुई थी। बुधवार को वकीलों का हड़ताल होने के कारण मुख्तार अंसारी के एक मामले में सुनवाई हुई है।</div>
<div> </div>
<div>विधायक निधि से विद्यालय निर्माण के लिए प्रबंधक को 25 लाख देने का था आरोप मुख्तार अंसारी पर विधायक निधि का दुरुपयोग को लेकर थाना सराय लखंसी में FIR दर्ज किया गया था। मऊ के सदर विधानसभा सीट से विधायक रहते हुए मुख्तार अंसारी ने अपनी विधायक निधि से विद्यालय निर्माण के लिए प्रबंधक को 25 लाख रुपये दिए थे। आरोप है कि विद्यालय का निर्माण नहीं कराया गया।</div>
</div>
<div class="yj6qo"> </div>
<div class="adL"> </div>
</div>
</div>
<div class="hq gt"></div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>देश</category>
                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 07 Jun 2023 20:48:43 +0530</pubDate>
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