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                <title>Land Dispute - Swatantra Prabhat</title>
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                <description>Land Dispute RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>न्याय या साजिश ? एसडीएम हर्रैया का आदेश सवालों कघेरेमें - ऐसे आदेश ही बनते हैं खूनी संघर्ष का कारण।</title>
                                    <description><![CDATA[<div style="text-align:justify;"><strong>बस्ती। </strong>बस्ती जिले के तहसील हर्रैया के एसडीएम (न्यायिक) शशिबिंदु कुमार द्विवेदी इन दिनों अपने एक ऐसे कारनामे को लेकर चर्चा में हैं, जिसने न्याय व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला एक औद्योगिक भूमि का है, जिससे संबंधित भागीदार वर्ष 1992 में ही अपनी लायबिलिटी और एसेट से मुक्त हो चुके थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 34 साल बाद, 2026 में, उन्हीं को दोबारा नाजायज कब्जा दिलाने की कवायद शुरू कर दी  कि इस कार्रवाई में दो जालसाजों को उक्त औद्योगिक भूमि पर कब्जा दिलाने की मंशा से पहले से लागू स्टे को खत्म</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/174998/justice-or-conspiracy-sdm-harraiyas-order-is-in-question"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-04/img-20260403-wa0028.jpg" alt=""></a><br /><div style="text-align:justify;"><strong>बस्ती। </strong>बस्ती जिले के तहसील हर्रैया के एसडीएम (न्यायिक) शशिबिंदु कुमार द्विवेदी इन दिनों अपने एक ऐसे कारनामे को लेकर चर्चा में हैं, जिसने न्याय व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला एक औद्योगिक भूमि का है, जिससे संबंधित भागीदार वर्ष 1992 में ही अपनी लायबिलिटी और एसेट से मुक्त हो चुके थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 34 साल बाद, 2026 में, उन्हीं को दोबारा नाजायज कब्जा दिलाने की कवायद शुरू कर दी  कि इस कार्रवाई में दो जालसाजों को उक्त औद्योगिक भूमि पर कब्जा दिलाने की मंशा से पहले से लागू स्टे को खत्म करने की योजना बनाई गई। और इसके लिए 2016 के एक मुकदमे को ही खारिज करने का रास्ता चुना गया।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">अब जब नीयत पहले से तय हो, तो तर्क जुटाने में भला कितना समय लगता है! साहब ने एक नहीं, कई आधार गढ़े और आनन फानन में मुकदमा खारिज भी कमुकदमे की खारिजी के साथ ही स्टे भी समाप्त हो गया, जो इन कथित जालसाजों के लिए सबसे बड़ी बाधा था। अब आगे क्या होगा ? यह तो किसी घटना के घटित होने के बाद कानून-व्यवस्था ही तय करेगी !</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">और साहब भी इसके लिए याद जरूर किए जाएंगे। लेकिन मुंसिफ बस्ती के आदेश के आधार पर दाखिल इस मुकदमे को खारिज करने के जो आधार दिए गए, वे खुद अपने आप में गम्भीर सवाल खड़े करते हैंअपने आदेश में साहब लिखते हैं, "खतौनी में पक्षकारों में किसी भी पक्षकार का नाम फर्म के पार्टनर के रूप में अंकित नहीं है। इस प्रकार इस वाद बिन्दु का निस्तारण वादी के पक्ष में नकारात्मक रूप में किया जाता है।अब सवाल यह उठता है कि, क्या किसी भी खतौनी में भूमिधर के नाम के साथ “किसान” या “मकान मालिक” आदि लिखा रहता है? जमीन का स्वरूप और उपयोग तो स्वतः स्पष्ट होता है, यह एक सामान्य समझ की बात है। लेकिन जब नीयत ही कुछ और हो, तो सामान्य समझ भी बेअसर हो जाती आगे आदेश में उल्लेख है, "प्रतिवादी श्री प्रवीश चन्द्र धर द्विवेदी द्वारा शपथ पत्र के साथ अवगत कराया है कि, प्रकीर्ण वाद संख्या 76/11/2024 श्रीश चंद्र धर द्विवेदी बनाम प्रवीश चन्द्र धर द्विवेदी को निरस्त किया जा चुका है।"हकीकत यह है कि ऐसा कोई मुकदमा अस्तित्व में ही नहीं है। और न ही इस कथित मुकदमे का इस आदेश से कोई सीधा संबंध ही हो सकता है। लेकिन "निरस्त" शब्द का जादू ऐसा चला कि उसे भी आधार बना लिया गया।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">साहब आगे लिखते हैं, "वास्तव में एक ऐसे आदेश के आधार पर अनुतोष की मांग की गई है जो वर्तमान में माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।" जबकि विधि का सामान्य सिद्धांत है कि किसी न्यायालय का आदेश तब तक प्रभावी रहता है, जब तक उस पर कोई नया आदेश पारित न हो जाए। केवल मुकदमे का विचाराधीन होना, आदेश को निष्प्रभावी नहीं करता। यहां जिस मुकदमे को आधार बताया गया, पात्रता के मुताबिक वह 2017 से अब तक केवल एडमिट अवस्था में ही पड़ा हुआ है। लेकिन आदेश लिखने के लिए आधार तो चाहिए थे, सो गढ़ लिएसाहब ने अपने आदेश में तर्क दिया कि, "वास्तव में प्रश्नगत वाद उभय पक्षों के मध्य भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के तहत साझेदारी विवाद से संबंधित है और वादी ने अभिलेखीय राजस्व दस्तावेजों से अपना कब्जा सिद्ध नहीं किया है।" साहब का यह तर्क स्पष्ट करता है कि, वे भी विपक्षियों की राह पर चलते हुए 'मुंसिफ बस्ती' के उस मूल आदेश को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं जो इस पूरे मुकदमे की बुनियाद है। ऐसे में साहब यह साबित करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि, सच चाहे जो भी हो वे उसे हरगिज नहीं देखेंगे। और विपक्षियों के हित में इस मुकदमे का गला घोंटकर ही मानेंसाहब ने आधार गढ़ते समय प्रतिवादी का हवाला देते हुए राजस्व संहिता की सीमाओं से बाहर निकलकर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आदि पर भी लंबा व्याख्यान दे डाला।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">एक्ट की धारा 63 का बाकायदा उल्लेख किया गया और प्रतिवादी की भाषा में यह स्थापित करने की कोशिश की गई कि रिटायरमेंट की सूचना सार्वजनिक नहीं की गई।  आदेश पढ़ते समय कई जगह ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रतिवादी बोल रहा हो और साहब केवल उसे लिख रहे हों। हैरत की बात यह है कि न तो यह जांचने की जरूरत समझी गई कि मूल मुकदमा क्या है? ना ही 27 अगस्त 2025 को फर्म आदि से संबंधित नामांतरण के लिए जारी "परिषदादेश" का अनुपालन करने की जरूरत समझी गई। और ना ही वाद के आधार, मुंसिफ के आदेश/ डिग्री को तरजीह दी गई। और न ही यह देखा गया कि, जिन आधारों पर साहब का आदेश टिका है, वे प्रासंगिक भी हैं या नहीं। सबसे अहम सवाल यह कि, प्रतिवादी सच बोल रहा है या झूठ ? इस पर तो मानो विचार करना भी जरूरी नहीं समझा गया। विडंबना यह भी है कि जिस प्रतिवादी के नाम के आगे साहब “श्री” लगाते नहीं थक रहे, उन्हीं पर आरोप है कि, उन्होंने मुकदमे के दौरान ही खतौनी में दर्ज अपने नामों का जमकर दुरुपयोग किया। फर्म की विवादित जमीन का नामांतरण कराया, खारिज-दाखिल कराया।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">और यहां तक कि समानांतर न्यायालय में बंटवारे का मुकदमा दाखिल कर एकपक्षीय प्राइमरी डिग्री तक हासिल कर ली। लेकिन इन सब तथ्यों का जिक्र आदेश में कहीं नहीं मिलता। कार्रवाई तो दूर की बात है।स्पष्ट है कि, आदेश की शुरुआत ही मुकदमे को खारिज करने की मंशा से हुई थी। और अंत तक प्रतिवादी के पक्ष को साधते हुए वही परिणाम हासिल भी कर लिया गया। अदालत अपनी थी, अधिकार अपने थे, तो परिणाम भी मनमाफिक ही आया। कुल मिलाकर साहब ने वही कहा और किया, जिसकी उम्मीद जालसाज विपक्षी करते रहे हैं।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">वादी के पक्ष में तो सिर्फ कृत्रिम कमियां ही गिनाई गईं। और उसके द्वारा प्रस्तुत तमाम साक्ष्यों को भी दबाकर साक्ष्यों का अभाव बता दिया जिला अदालत के कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने इस आदेश को देखकर मुंह बिचकाते हुए इसे “पूर्व नियोजित ऑर्डर” तक कह डाला।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">और अंत में वही पुरानी बात याद आती है, "जब पैसे से वास्ता हो जाए, तो फिर इज्जत आबरू, न्याय अन्याय की चिंता भला कौन करता खैर, जीवन और जीविका की लड़ाई हर व्यक्ति पूरी ताकत से लड़ता है, और वादी भी लड़ेगा ही। यह जरूरी नहीं कि हर जगह ऐसे ही चेहरे बैठे हों। लेकिन असली चिंता इस बात की है कि, आखिर ये साहब कब तक न्यायिक चोला ओढ़कर न्याय का यूँ ही चीरहरण करते रहेंगे, और व्यवस्था देखती रहेगी ?</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>आपका शहर</category>
                                            <category>पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 04 Apr 2026 19:53:46 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Abhinav Shukla]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>बस्ती में दवा के बहाने कराई जमीन की रजिस्ट्री! पीड़िता ने DM से लगाई न्याय की गुहार </title>
                                    <description><![CDATA[<div class="ii gt">
<div class="a3s aiL">
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<div>
<div style="text-align:justify;"><strong>बस्ती। </strong></div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">जिले केहर्रैया तहसील क्षेत्र की  उभाई निवासिनी ज्ञानमती पत्नी स्वर्गीय सियाराम ने जिलाधिकारी को पत्र देकर न्यायालय नायब तहसीलदार सदर हर्रैया  द्वारा वाद सं0-07671/2018 सुखराम बनाम सियाराम का मुकदमा पैरवी के अभाव में  खारिज हो जाने के मामले में न्याय की गुहार लगाया </div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">डीएम को दिये पत्र में ज्ञानमती ने कहा है कि आराजी गाटा संख्या-657 रकबा 0.3290 हे0 स्थित मौजा उभाई, तप्पा रामगढ़, परगना अमोढ़ा, तहसील हरैया, जिला बस्ती में सहखातेदार संक्रमणीय भूमिधर है.  गाँव के ही सुखराम पुत्र जिलाजीत द्वारा उनके पति सियाराम से उनको दवा कराने के बहाने रजिस्ट्री दफ्तर हरैया में लाकर  26.11.2018 को एक</div></div></div></div></div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/173354/the-victim-got-land-registered-in-basti-on-the-pretext"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-03/img-20260316-wa0040.jpg" alt=""></a><br /><div class="ii gt">
<div class="a3s aiL">
<div>
<div>
<div style="text-align:justify;"><strong>बस्ती। </strong></div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">जिले केहर्रैया तहसील क्षेत्र की  उभाई निवासिनी ज्ञानमती पत्नी स्वर्गीय सियाराम ने जिलाधिकारी को पत्र देकर न्यायालय नायब तहसीलदार सदर हर्रैया  द्वारा वाद सं0-07671/2018 सुखराम बनाम सियाराम का मुकदमा पैरवी के अभाव में  खारिज हो जाने के मामले में न्याय की गुहार लगाया </div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">डीएम को दिये पत्र में ज्ञानमती ने कहा है कि आराजी गाटा संख्या-657 रकबा 0.3290 हे0 स्थित मौजा उभाई, तप्पा रामगढ़, परगना अमोढ़ा, तहसील हरैया, जिला बस्ती में सहखातेदार संक्रमणीय भूमिधर है.  गाँव के ही सुखराम पुत्र जिलाजीत द्वारा उनके पति सियाराम से उनको दवा कराने के बहाने रजिस्ट्री दफ्तर हरैया में लाकर  26.11.2018 को एक बैनामा करा लिया गया.</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;"> इसके विरूद्ध उसने ने न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) की अदालत में मूलवाद सं0-612/2025 ज्ञानमती बनाम सुखराम (दस्तावेज मंसूखी) का दाखिल किया है जो विचाराधीन है और तहसील हरैया में न्यायालय नायब तहसीलदार सदर हरैया में दाखिल खारिज वाद सं0-07671ध्2018 सुखराम बनाम सियाराम ने आपत्ति दाखिल किया था जिस पर न्यायालय नायब तहसीलदार हरैया सदर द्वारा पैरवी के आभाव में दिनांक 22.06.2023 को वाद खारिज कर दिया गया.</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">और पत्रावली दाखिल दफ्तर हो गई पुनः वादी द्वारा कायमी प्रार्थना पत्र देकर बिना  आपत्तिकर्ता  को नोटिस समन दिये नायब तहसीलदार सदर हरैया को नाजायज लाभ देकर  27.02. 2026 को आदेश पारित कर दिया गया.</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">उसके पास कुल 6 बच्चे है जिनमें 5 लड़किया है और 1 लड़का है उक्त आराजी गाटा संख्या-657 रकबा 0.3290 हे० ही उसके बच्चो के जीविको पार्जन का साधन है यदि उक्त आराजी पर विपक्षी सुखराम पुत्र जिलाजीत द्वारा कब्जा कर लिया गया तो उसके बच्चे सड़क पर आ जायेगें और जीवन जीने की उम्मीद समाप्त हो जायेगी. उसने नायब तहसीलदार हरैया शौकत अली के विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही करते हुए उक्त आदेश निरस्त किया जाने की मांग डीएम से किया है.</div>
</div>
<div class="yj6qo" style="text-align:justify;"> </div>
<div class="adL" style="text-align:justify;"> </div>
</div>
</div>
</div>
<div class="hq gt" style="text-align:justify;"></div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>आपका शहर</category>
                                            <category>पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 16 Mar 2026 19:11:53 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>भूमि विवाद में दबंगई, बोर्ड उखाड़ने के विरोध पर जान से मारने की धमकीं</title>
                                    <description><![CDATA[<div style="text-align:justify;"><strong>स्वतंत्र प्रभात संबाद दाता</strong></div>
<div style="text-align:justify;"><strong>घाटमपुर।</strong></div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">साढ़ थाना क्षेत्र के हाजीपुर कदीम गांव में भूमि विवाद को लेकर दबंगों द्वारा सूचना बोर्ड उखाड़कर जबरन कब्जा करने का मामला सामने आया है,, विरोध करने पर पीड़ित पक्ष को मारपीट और जान से मारने की धमकीं दी गई, मामले में पुलिस ने नामजद समेत अज्ञात आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है,</div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">फतेहपुर जनपद के बिदकीं कोतवाली क्षेत्र के जूराखेडा गांव निवासी रमेश सिंह की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार साढ़ थाना क्षेत्र की नरवल तहसील अंतर्गत राजस्व गांव हाजीपुर कदीम में उनकी भूमि स्थित है,उसी भूमि</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/173037/threats-to-kill-if-protesting-against-uprooting-bullying-board-in"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-02/upp.jpg" alt=""></a><br /><div style="text-align:justify;"><strong>स्वतंत्र प्रभात संबाद दाता</strong></div>
<div style="text-align:justify;"><strong>घाटमपुर।</strong></div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">साढ़ थाना क्षेत्र के हाजीपुर कदीम गांव में भूमि विवाद को लेकर दबंगों द्वारा सूचना बोर्ड उखाड़कर जबरन कब्जा करने का मामला सामने आया है,, विरोध करने पर पीड़ित पक्ष को मारपीट और जान से मारने की धमकीं दी गई, मामले में पुलिस ने नामजद समेत अज्ञात आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है,</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">फतेहपुर जनपद के बिदकीं कोतवाली क्षेत्र के जूराखेडा गांव निवासी रमेश सिंह की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार साढ़ थाना क्षेत्र की नरवल तहसील अंतर्गत राजस्व गांव हाजीपुर कदीम में उनकी भूमि स्थित है,उसी भूमि पर उनके पुत्र राजीव कुमार का एक सूचना बोर्ड लगा हुआ था,</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">आरोप है कि बीतें दिनों मुल्लाखेडा गांव निवासी शिवेंद्र सिंह यादव, देवेंद्र यादव,मोहर यादव,मनोज यादव, तथा उनके साथ आएं तीन चार अज्ञात लोग वाहनों से मौके पर पहुंचे और जबरन सूचना बोर्ड उखाड़कर कर अपने साथ ले गए, घटना की जानकारी मिलने पर जब पीड़ित पक्ष के रिश्तेदार मौके पर पहुंचे, और विरोध किया</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">तो आरोपियों ने मारपीट पर आमादा होते हुए जान से मारने की धमकीं दी,और मौके से फरार हो गए, साढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर चार नामजद और तीन चार अज्ञात आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>ख़बरें</category>
                                            <category>अपराध/हादशा</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 09 Mar 2026 21:55:22 +0530</pubDate>
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