<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>        <rss version="2.0"
            xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
            xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
            xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
            <channel>
                <atom:link href="https://www.swatantraprabhat.com/tag/53310/india-legal-news" rel="self" type="application/rss+xml" />
                <generator>Swatantra Prabhat RSS Feed Generator</generator>
                <title>India Legal News - Swatantra Prabhat</title>
                <link>https://www.swatantraprabhat.com/tag/53310/rss</link>
                <description>India Legal News RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>बच्चों की तस्करी को हल्के में न लें, पूरे देश में गिरोह सक्रिय हैं: सुप्रीम कोर्ट</title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;">सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया कि वे बच्चों की तस्करी को हल्के में न लें। साथ ही इस बात पर ज़ोर दिया कि यह मुद्दा कानून-व्यवस्था से जुड़ी गंभीर चिंताओं वाला है और इस पर राज्य के अधिकारियों के स्तर पर तत्काल कार्रवाई की ज़रूरत है।</p>
<p style="text-align:justify;">जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा, "कृपया इस मुद्दे को बहुत-बहुत गंभीरता से लें। बच्चों की तस्करी बेकाबू हो चुकी है। पूरे देश में गिरोह सक्रिय हैं। अगर आप सभी इस पर ध्यान नहीं देंगे तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। इस मामले में केवल राज्य सरकार और</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/175791/dont-take-child-trafficking-lightly-gangs-are-active-across-the"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-04/supream-court2.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;">सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया कि वे बच्चों की तस्करी को हल्के में न लें। साथ ही इस बात पर ज़ोर दिया कि यह मुद्दा कानून-व्यवस्था से जुड़ी गंभीर चिंताओं वाला है और इस पर राज्य के अधिकारियों के स्तर पर तत्काल कार्रवाई की ज़रूरत है।</p>
<p style="text-align:justify;">जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा, "कृपया इस मुद्दे को बहुत-बहुत गंभीरता से लें। बच्चों की तस्करी बेकाबू हो चुकी है। पूरे देश में गिरोह सक्रिय हैं। अगर आप सभी इस पर ध्यान नहीं देंगे तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। इस मामले में केवल राज्य सरकार और उसका गृह विभाग ही पूरी मुस्तैदी से कार्रवाई कर सकता है।</p>
<p style="text-align:justify;">एक अदालत के तौर पर हम निगरानी कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार कार्रवाई तो राज्य सरकार, पुलिस और अन्य एजेंसियों को ही करनी होगी। इसलिए यह हमारा विनम्र अनुरोध है।"</p>
<p style="text-align:justify;">जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने ऑनलाइन पेश हुए गृह सचिवों से बातचीत करते हुए कहा कि तस्करी के नेटवर्क पूरे देश में सक्रिय हैं। इस बात पर ज़ोर दिया कि राज्य की मशीनरी को ही प्रभावी कार्रवाई करनी होगी।</p>
<p style="text-align:justify;">जस्टिस विश्वनाथन ने भी जस्टिस पारदीवाला की बात दोहराते हुए कहा, "यह बहुत ही गंभीर मामला है। हम रोज़ाना ऐसी रिपोर्टों में बढ़ोतरी देख रहे हैं। कभी-कभी हमें बच्चों को बचाए जाने की रिपोर्टें भी मिलती हैं। इसका मतलब है कि इस समस्या से निपटा जा सकता है। इसके लिए बस एक पक्के इरादे की ज़रूरत है। यह काम आप सभी को करना है, जो गृह विभाग के प्रमुख हैं। इसलिए कृपया इसे पूरी गंभीरता और लगन से करें। हम निगरानी करते रहेंगे और ज़रूरी निर्देश भी देंगे, लेकिन आखिरकार उन निर्देशों को लागू तो आपको ही अपने स्तर पर करना होगा।"</p>
<p style="text-align:justify;">अदालत ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बच्चों की तस्करी से निपटने के लिए 15 अप्रैल, 2025 को दिए गए अपने फैसले में जारी निर्देशों का पालन करने का आखिरी मौका दिया। अदालत ने चेतावनी दी कि अगर उन्होंने निर्देशों के पालन की रिपोर्ट जमा नहीं की तो उन्हें "निर्देशों का पालन न करने वाले" (डिफॉल्टिंग) राज्यों की श्रेणी में रखा जाएगा। अदालत तस्करी के खिलाफ कानून को सख्ती से लागू करने के लिए कुछ खास संस्थागत उपाय करने के निर्देशों के पालन की निगरानी कर रही थी।</p>
<p style="text-align:justify;">अदालत ने 15 अप्रैल, 2025 को बच्चों की तस्करी से जुड़े एक मामले में आरोपी व्यक्तियों की ज़मानत रद्द कर दी थी। ऐसे अपराधों की समय-सीमा के भीतर जांच और सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश पर लागू होने वाले निर्देश जारी किए। कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स को निर्देश दिया कि वे लंबित ट्रायल्स का डेटा इकट्ठा करें और छह महीने के अंदर, हो सके तो रोज़ाना के आधार पर, उन्हें पूरा करने के लिए सर्कुलर जारी करें, और इसकी रिपोर्ट दें कि निर्देशों का पालन हुआ है या नहीं।</p>
<p style="text-align:justify;">कोर्ट ने सभी राज्यों को यह भी निर्देश दिया कि वे भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट (BIRD) की 12 अप्रैल, 2023 की रिपोर्ट की सिफ़ारिशों को लागू करें। इन सिफ़ारिशों में लापता बच्चों के मामलों को तब तक मानव तस्करी का मामला मानना शामिल है, जब तक कि इसके विपरीत कुछ साबित न हो जाए। साथ ही मानव तस्करी विरोधी इकाइयों को मज़बूत करना, जांच के मानकों में सुधार करना और पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी शामिल है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Featured</category>
                                            <category>देश</category>
                                    

                <link>https://www.swatantraprabhat.com/article/175791/dont-take-child-trafficking-lightly-gangs-are-active-across-the</link>
                <guid>https://www.swatantraprabhat.com/article/175791/dont-take-child-trafficking-lightly-gangs-are-active-across-the</guid>
                <pubDate>Fri, 10 Apr 2026 22:46:07 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://www.swatantraprabhat.com/media/2026-04/supream-court2.jpg"                         length="133092"                         type="image/jpeg"  />
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat UP]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>सेक्स के बाद ब्लैकमेल: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को हनीट्रैप गैंग पर नकेल कसने का आदेश दिया</title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>ब्यूरो प्रयागराज- </strong>इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को उन गैंग के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिन पर आरोप है कि वे पुरुषों को हनीट्रैप में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल करते हैं [फौजिया और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य]।जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की एक डिवीज़न बेंच ने कहा कि ऐसे मामले समाज में बहुत ही खतरनाक हालात को उजागर करते हैं।</p>
<p style="text-align:justify;">कोर्ट ने कहा, "यह बहुत ही गंभीर मामला है," और उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा हनीट्रैप का आरोप</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/175050/blackmail-after-sex-allahabad-high-court-orders-police-to-crack"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-04/1990383-allahabad-hc.webp" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>ब्यूरो प्रयागराज- </strong>इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को उन गैंग के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिन पर आरोप है कि वे पुरुषों को हनीट्रैप में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल करते हैं [फौजिया और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य]।जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की एक डिवीज़न बेंच ने कहा कि ऐसे मामले समाज में बहुत ही खतरनाक हालात को उजागर करते हैं।</p>
<p style="text-align:justify;">कोर्ट ने कहा, "यह बहुत ही गंभीर मामला है," और उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा हनीट्रैप का आरोप लगाए जाने के बाद, कुछ पुलिसकर्मियों सहित पांच लोगों के खिलाफ दर्ज जबरन वसूली के मामले को रद्द करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में मेरठ ज़ोन के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस द्वारा गहन जांच की ज़रूरत है। कोर्ट ने आगे कहा कि ज़िलों के पुलिस प्रमुखों को सतर्क किया जाना चाहिए ताकि वे अपने इलाकों में सक्रिय ऐसे गैंग के बारे में जागरूक रहें।</p>
<p style="text-align:justify;">कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "उन्हें ज़ोन के सभी ज़िला पुलिस प्रमुखों को सख्त निगरानी रखने के लिए सतर्क करना चाहिए; अगर इस तरह का कोई गैंग सक्रिय है, या कोई अन्य गैंग भी सक्रिय है, जो महिलाओं का इस्तेमाल करके हनीट्रैप में फंसाकर या किसी अन्य तरीके से निर्दोष लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है, और वही नतीजे दे रहा है। अगर इस तरह के अपराधों को जारी रहने दिया गया, तो एक सभ्य दुनिया में रहना मुश्किल हो जाएगा।"</p>
<p style="text-align:justify;">बिजनौर पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामले में, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि बिजनौर के एक होटल में एक महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद, आरोपियों ने उसे ब्लैकमेल किया। पुलिस के मामले के अनुसार, महिला ने कुछ वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कर लिए थे।उसने बताया कि आरोपियों ने मामला रफा-दफा करने के लिए 8 से 10 लाख रुपये की मांग की थी।</p>
<p style="text-align:justify;">हालांकि, शिकायतकर्ता ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई।इसके बाद आरोपियों ने FIR रद्द करवाने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। लेकिन, कोर्ट ने इस मामले को गंभीर बताते हुए याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ताओं के वकील ने याचिका वापस ले ली।</p>
<p style="text-align:justify;">कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "इस याचिका को वापस लिए जाने के आधार पर खारिज किया जाता है, लेकिन उन निर्देशों के साथ, जो हमने ऊपर दिए हैं।"कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस आदेश की जानकारी डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस, मेरठ ज़ोन के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ Police और उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को दी जाए।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>Featured</category>
                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                    

                <link>https://www.swatantraprabhat.com/article/175050/blackmail-after-sex-allahabad-high-court-orders-police-to-crack</link>
                <guid>https://www.swatantraprabhat.com/article/175050/blackmail-after-sex-allahabad-high-court-orders-police-to-crack</guid>
                <pubDate>Fri, 03 Apr 2026 20:56:49 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://www.swatantraprabhat.com/media/2026-04/1990383-allahabad-hc.webp"                         length="72822"                         type="image/webp"  />
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat UP]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>उचित मुआवजे की सांविधानिक गारंटी को कम नहीं किया जा सकता: समीक्षा याचिका खारिज</title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;">सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि भूमि अधिग्रहण मामलों में उचित मुआवजे की सांविधानिक गारंटी को कम नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि क्षतिपूर्ति और ब्याज वित्तीय बोझ की मात्रा पर निर्भर नहीं हो सकते। शीर्ष अदालत ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) की समीक्षा याचिका खारिज कर दी।</p>
<p style="text-align:justify;">एनएचएआई ने 4 फरवरी, 2025 के फैसले की समीक्षा मांगी थी। इस फैसले में कहा गया था कि 2019 का निर्णय पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा। 2019 के फैसले में एनएचएआई अधिनियम के तहत अधिग्रहित भूमि के किसानों को मुआवजा और ब्याज देने की बात थी।</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/174306/constitutional-guarantee-of-fair-compensation-cannot-be-diluted-review-petition"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-03/sc.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;">सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि भूमि अधिग्रहण मामलों में उचित मुआवजे की सांविधानिक गारंटी को कम नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि क्षतिपूर्ति और ब्याज वित्तीय बोझ की मात्रा पर निर्भर नहीं हो सकते। शीर्ष अदालत ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) की समीक्षा याचिका खारिज कर दी।</p>
<p style="text-align:justify;">एनएचएआई ने 4 फरवरी, 2025 के फैसले की समीक्षा मांगी थी। इस फैसले में कहा गया था कि 2019 का निर्णय पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा। 2019 के फैसले में एनएचएआई अधिनियम के तहत अधिग्रहित भूमि के किसानों को मुआवजा और ब्याज देने की बात थी। पीठ ने कहा कि भूस्वामियों को देय ब्याज भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार नौ फीसदी होगा।</p>
<p style="text-align:justify;">यह एनएचएआई अधिनियम के पांच फीसदी की सीमा के अनुसार नहीं होगा। एनएचएआई ने दावा किया था कि वित्तीय देनदारी 29,000 करोड़ रुपये होगी। पहले यह राशि 100 करोड़ रुपये बताई गई थी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वित्तीय देनदारी का अनुमान समीक्षा का वैध आधार नहीं है।</p>
<p style="text-align:justify;">हालांकि, पीठ ने कहा कि उसके पिछले निर्णयों को सीमित स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। यह निर्णय के दायरे और प्रभाव की सुसंगत समझ सुनिश्चित करने के लिए है। यह निर्विवाद है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत अधिग्रहित भूमि के भूस्वामी क्षतिपूर्ति और ब्याज के हकदार हैं। ये उचित मुआवजे का हिस्सा हैं।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Featured</category>
                                            <category>देश</category>
                                    

                <link>https://www.swatantraprabhat.com/article/174306/constitutional-guarantee-of-fair-compensation-cannot-be-diluted-review-petition</link>
                <guid>https://www.swatantraprabhat.com/article/174306/constitutional-guarantee-of-fair-compensation-cannot-be-diluted-review-petition</guid>
                <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 20:51:46 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://www.swatantraprabhat.com/media/2026-03/sc.jpg"                         length="86765"                         type="image/jpeg"  />
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat UP]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>छह साल तक फैसला न सुनाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, इलाहाबाद हाइकोर्ट से तीन मामले अपने पास मंगाए</title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;">सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाइकोर्ट द्वारा छह साल तक फैसला सुरक्षित रखने के बावजूद निर्णय न सुनाए जाने पर कड़ा रुख अपनाते हुए तीन आपराधिक पुनर्विचार याचिकाएं अपने पास स्थानांतरित कर ली हैं। इन मामलों के लंबित रहने के कारण वर्ष 1994 के एक हत्या मामले की सुनवाई वर्षों से ठप पड़ी हुई।</p>
<p style="text-align:justify;">जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 139ए का प्रयोग करते हुए कहा कि सामान्यतः अदालतें अनुच्छेद 32 की याचिका में इस तरह की असाधारण शक्ति का उपयोग नहीं करतीं लेकिन इस मामले में न्याय में हो रही असाधारण देरी से</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/172572/supreme-court-strict-on-not-giving-verdict-for-six-years"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-03/supream-court1.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;">सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाइकोर्ट द्वारा छह साल तक फैसला सुरक्षित रखने के बावजूद निर्णय न सुनाए जाने पर कड़ा रुख अपनाते हुए तीन आपराधिक पुनर्विचार याचिकाएं अपने पास स्थानांतरित कर ली हैं। इन मामलों के लंबित रहने के कारण वर्ष 1994 के एक हत्या मामले की सुनवाई वर्षों से ठप पड़ी हुई।</p>
<p style="text-align:justify;">जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 139ए का प्रयोग करते हुए कहा कि सामान्यतः अदालतें अनुच्छेद 32 की याचिका में इस तरह की असाधारण शक्ति का उपयोग नहीं करतीं लेकिन इस मामले में न्याय में हो रही असाधारण देरी से पीड़ित पक्ष के त्वरित न्याय के अधिकार पर सीधा असर पड़ रहा है।</p>
<p style="text-align:justify;">पीठ ने कहा कि संबंधित तीनों आपराधिक पुनर्विचार याचिकाओं पर इलाहाबाद हाइकोर्ट में 5 फरवरी 2020 को सुनवाई पूरी हो चुकी थी और उसी दिन फैसला सुरक्षित रख लिया गया। इसके बाद अब तक कोई निर्णय नहीं दिया गया और मामले बार-बार सूचीबद्ध होकर टलते रहे। हाल ही में 4 फरवरी 2026 को भी मामले सूची में आए, लेकिन फिर स्थगित कर दिए गए।</p>
<p style="text-align:justify;">सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इन याचिकाओं पर लगी रोक के कारण ट्रायल कोर्ट में चल रहा मुकदमा आगे नहीं बढ़ सका, जिसके चलते 30 मई 1994 की घटना से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही दशकों से रुकी हुई।</p>
<p style="text-align:justify;">पीठ ने कहा, “इन मामलों का लंबित रहना केवल पक्षकारों का निजी विवाद नहीं रह गया। यह इस बात से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुकदमों में लंबी देरी न्याय प्रक्रिया की विश्वसनीयता को कैसे प्रभावित करती है और इससे अपूरणीय क्षति हो सकती है।”</p>
<p style="text-align:justify;">इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 139ए के तहत इलाहाबाद हाइकोर्ट में लंबित तीनों पुनर्विचार याचिकाओं को अपने पास मंगाने का आदेश दिया और उन्हें वर्तमान रिट याचिका के साथ जोड़कर सुनवाई करने का निर्णय लिया। अदालत ने इलाहाबाद हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि तीन सप्ताह के भीतर सभी अभिलेख सुप्रीम कोर्ट भेजे जाएं।</p>
<p style="text-align:justify;">यह याचिका मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई। याचिका में अनुच्छेद 14 और 21 के तहत त्वरित न्याय के अधिकार के उल्लंघन का मुद्दा उठाया गया।</p>
<p style="text-align:justify;">मामले की शुरुआत वर्ष 1995 में दर्ज FIR से हुई, जिसमें भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 147, 148, 149, 302 और 307 के तहत नौ लोगों को आरोपी बनाया गया।</p>
<p style="text-align:justify;">एक अन्य आरोपी के खिलाफ मामला वर्ष 2004 में दर्ज हुआ, क्योंकि वह पहले फरार था। वर्ष 2008 में उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोपी छोटेय सिंह के खिलाफ मुकदमा वापस लेने का प्रस्ताव दिया और 2012 में CrPC की धारा 321 के तहत आवेदन दाखिल किया। बाद में सरकार ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की मांग भी की।</p>
<p style="text-align:justify;">19 मई 2012 को ट्रायल कोर्ट ने छोटेय सिंह के खिलाफ अभियोजन वापसी की अनुमति दी, लेकिन अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की मांग खारिज की।</p>
<p style="text-align:justify;">इसी आदेश को चुनौती देते हुए आरोपियों ने हाइकोर्ट में आपराधिक पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल कीं, जबकि पीड़ित पक्ष ने छोटेय सिंह के खिलाफ मुकदमा वापस लेने के फैसले को चुनौती दी। इन याचिकाओं की सुनवाई इलाहाबाद हाइकोर्ट में पूरी होने के बाद 5 फरवरी 2020 को फैसला सुरक्षित रख लिया गया। उसी दौरान मुकदमे की सुनवाई पर रोक भी लगा दी गई, जो आज तक जारी रही।</p>
<p style="text-align:justify;">इस मामले से जुड़े एक अन्य पहलू पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 जुलाई, 2024 को भी हस्तक्षेप किया। उस समय अदालत ने हाइकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए मामले का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश दिया था और मुकदमे में हो रही देरी पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी।</p>
<p style="text-align:justify;">सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा कि जब तक लंबित पुनरीक्षण याचिकाओं पर निर्णय नहीं होता, तब तक 2024 के आदेश का प्रभावी पालन संभव नहीं है। इसलिए न्याय प्रक्रिया को प्रभावी बनाने और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए इन मामलों को अपने पास स्थानांतरित करना आवश्यक हो गया।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Featured</category>
                                            <category>देश</category>
                                    

                <link>https://www.swatantraprabhat.com/article/172572/supreme-court-strict-on-not-giving-verdict-for-six-years</link>
                <guid>https://www.swatantraprabhat.com/article/172572/supreme-court-strict-on-not-giving-verdict-for-six-years</guid>
                <pubDate>Thu, 05 Mar 2026 22:39:53 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://www.swatantraprabhat.com/media/2026-03/supream-court1.jpg"                         length="68108"                         type="image/jpeg"  />
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat UP]]></dc:creator>
                            </item>

            </channel>
        </rss>
        